#बाल_विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जागरूकता वाहन रवाना #सिवनी/ प्रशासक वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास सिवनी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देशभर में बाल विवाह की घटनाओं को शून्य करने एवं किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष विशेष तिथियों पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित होते हैं। इन्हीं तिथियों में अक्षय तृतीया (आखातीज) का विशेष महत्व है, जो इस वर्ष 20 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। इस अवसर पर अधिक संख्या में सामूहिक विवाह होने के कारण बाल विवाह की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज लारोकर के मार्गदर्शन में बुधवार 08 अप्रैल 2026 को विधायक श्री दिनेश राय द्वारा लैंगिक समानता एवं बाल विवाह रोकथाम विषय पर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधायक श्री राय ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के समय पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। नाबालिग अवस्था में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर, सिवनी की प्रशासक सुश्री ईशा बाल्मिक सहित सेंटर का समस्त स्टाफ, शहरी परियोजना की कार्यकर्ता एवं स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं।
#बाल_विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जागरूकता वाहन रवाना #सिवनी/ प्रशासक वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास सिवनी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देशभर में बाल विवाह की घटनाओं को शून्य करने एवं किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष विशेष तिथियों पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित होते हैं। इन्हीं तिथियों में अक्षय तृतीया (आखातीज) का विशेष महत्व है, जो इस वर्ष 20 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। इस अवसर पर अधिक संख्या में सामूहिक विवाह होने के कारण बाल विवाह की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज लारोकर के मार्गदर्शन में बुधवार 08 अप्रैल 2026 को विधायक श्री दिनेश राय द्वारा लैंगिक समानता एवं बाल विवाह रोकथाम विषय पर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधायक श्री राय ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के समय पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। नाबालिग अवस्था में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर, सिवनी की प्रशासक सुश्री ईशा बाल्मिक सहित सेंटर का समस्त स्टाफ, शहरी परियोजना की कार्यकर्ता एवं स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं।
- जिला कांग्रेस कार्यालय सिवनी में बरघाट विधानसभा के ऊर्जावान कांग्रेस नेता जनपद पंचायत सभापति श्री राहुल उइके जी का कांग्रेस संगठन एवं युवाओ को लेकर गर्मजोशी भरा उद्बोधन। !1
- उद्यानिकी विभाग अधीनस्थ रोपणियों में #आम फलबहार की नीलामी आज से #सिवनी/ सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग सिवनी डॉ. आशा उपवंशी ने बताया कि उद्यानिकी विभाग के अधीनस्थ रोपणियों में आम फलबहार की नीलामी की जानी है। प्रस्तावित नीलामी तिथि 08 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:00 बजे शासकीय संजय निकुंज सिवनी रोपणी एवं शासकीय प्रोजनी आर्चर्ड सिवनी रोपणी में दोपहर 03:00 बजे से की जाएगी। इसी तरह 09 अप्रैल 2026 को प्रात: 11:00 बजे शासकीय संजय निकुंज गनेशगंज रोपणी में तथा शासकीय फलोद्यान लखनादौन में फलबहार आम की नीलामी दोपहर 03:00 बजे की जाएगी। 15 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:00 बजे शासकीय रोपणी सुकतरा में तथा 16 अप्रैल 2026 को दोपहर 03:00 बजे शासकीय संजय निकुंज सुनवारा में तथा शासकीय रोपणी डोभ में प्रात: 11:00 बजे की जाएगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यापारी नियत तिथि व समय से 01 घण्टे पूर्व तक बंद लिफाफे में नीलामी की बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। नीलामी की विस्तृत शर्तें एवं नियम तथा फलबहार का अवलोकन अवकाश के दिवस को छोड़कर कार्यालयीन समय पर संबंधित उद्यान अधीक्षक कार्यालय में देखी जा सकती है1
- चलती कार बनी आग का गोला, रूखड़-गंडाटोला मार्ग पर बड़ा हादसा टला1
- - जिला मुख्यालय में अंबेडकर चौक पर प्रशासन के द्वारा किसी भी संगठन को आंदोलन करने की स्थल पर परमिशन दे दिया जाता है पर यह परमिशन आंदोलन नगर वासियों के लिए परेशानी लेकर आता है. जिले के तमाम शिक्षक टीईटी के विरोध मे शिक्षक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले अंबेडकर चौक चौक एकजुट हुए, देखते ही देखते हजारों की संख्या में शिक्षक नगर में पहुंचे तो यातायात की स्थिति बिगड़ गई सड़कों पर जाम लगने लगा और नगर की जनता परेशान होने लगी पुलिस के द्वारा जाम की स्थिति ना बने ऐसी व्यवस्था तो की गई पर पुलिस की व्यवस्था भी फेल हो गई इस आंदोलन के बीच एक एंबुलेंस भी फस गई जिसे निकल गया. सवाल यह खड़ा होता है कि जब यह नगर का मुख्य मार्ग है तो किस अंबेडकर चौक पर जिला प्रशासन द्वारा परमिशन क्यों दी जाती है अब यह परमिशन लोगों के लिए परेशानी बनते जा रही है.1
- सिवनी में शिक्षकों का महाशंखनाद: हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे शिक्षक, TET के विरोध में बुलंद की आवाज1
- बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत आंजनबिहरी के सरपंच दीपक पुष्पतोडे़े को माननीय उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्थगन आदेश जारी किया है। करीब 04 माह पूर्व बालाघाट कलेक्टर ने मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40(1)(ए) के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी मानते हुए सरपंच दीपक पुष्पतोड़े का पद से पृथक करते हुए 06 वर्ष की अवधि तक किसी भी चुनाव के लिए अयोग्य माना गया था। दीपक पुष्पतोड़े ने कलेक्टर के इस फैसले के खिलाफ जबलपुर मंडल आयुक्त के समक्ष वैधानिक अपील दायर की थी।1
- बांदा जनपद में ग्राम पंचायतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रधान संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से1
- #बाल_विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जागरूकता वाहन रवाना #सिवनी/ प्रशासक वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास सिवनी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देशभर में बाल विवाह की घटनाओं को शून्य करने एवं किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष विशेष तिथियों पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित होते हैं। इन्हीं तिथियों में अक्षय तृतीया (आखातीज) का विशेष महत्व है, जो इस वर्ष 20 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। इस अवसर पर अधिक संख्या में सामूहिक विवाह होने के कारण बाल विवाह की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज लारोकर के मार्गदर्शन में बुधवार 08 अप्रैल 2026 को विधायक श्री दिनेश राय द्वारा लैंगिक समानता एवं बाल विवाह रोकथाम विषय पर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधायक श्री राय ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के समय पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। नाबालिग अवस्था में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर, सिवनी की प्रशासक सुश्री ईशा बाल्मिक सहित सेंटर का समस्त स्टाफ, शहरी परियोजना की कार्यकर्ता एवं स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं।1