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बेतिया में बड़ा एक्शन: दो से ज्यादा संतान छुपाने पर पार्षद बर्खास्त, FIR के आदेश से मचा हड़कंप! बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के पार्षद एनामुल हक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। मामला बेहद गंभीर है—आरोप है कि उन्होंने दो से अधिक संतान होने की जानकारी छुपाकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 04/2025 की सुनवाई पूरी करने के बाद यह सख्त फैसला सुनाया। जांच में स्पष्ट हुआ कि 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने गलत शपथ पत्र और भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नियमों को दरकिनार कर पार्षद पद हासिल किया। आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया है और वार्ड 24 की सीट को रिक्त घोषित कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, गलत हलफनामा देने और तथ्य छुपाने के मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट देने में देरी को लेकर जिला प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। डीएम तरनजोत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि एनामुल हक पर पहले भी पद के दुरुपयोग, बैठकों में हंगामा करने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि नगर आयुक्त के चेंबर में हंगामे का मामला भी सुर्खियों में रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है और राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई की जोरदार चर्चा हो रही है।

2 hrs ago
user_S9 Bihar
S9 Bihar
News Anchor Thakrahan, Pashchim Champaran•
2 hrs ago

बेतिया में बड़ा एक्शन: दो से ज्यादा संतान छुपाने पर पार्षद बर्खास्त, FIR के आदेश से मचा हड़कंप! बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के पार्षद एनामुल हक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। मामला बेहद गंभीर है—आरोप है कि उन्होंने दो से अधिक संतान होने की जानकारी छुपाकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 04/2025 की सुनवाई पूरी करने के बाद यह सख्त फैसला सुनाया। जांच में स्पष्ट हुआ कि 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने गलत शपथ पत्र और भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नियमों को दरकिनार कर पार्षद पद हासिल किया। आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया है और वार्ड 24 की सीट को रिक्त घोषित कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, गलत हलफनामा देने और तथ्य छुपाने के मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट देने में देरी को लेकर जिला प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। डीएम तरनजोत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि एनामुल हक पर पहले भी पद के दुरुपयोग, बैठकों में हंगामा करने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि नगर आयुक्त के चेंबर में हंगामे का मामला भी सुर्खियों में रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है और राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई की जोरदार चर्चा हो रही है।

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  • बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के पार्षद एनामुल हक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। मामला बेहद गंभीर है—आरोप है कि उन्होंने दो से अधिक संतान होने की जानकारी छुपाकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 04/2025 की सुनवाई पूरी करने के बाद यह सख्त फैसला सुनाया। जांच में स्पष्ट हुआ कि 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने गलत शपथ पत्र और भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नियमों को दरकिनार कर पार्षद पद हासिल किया। आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया है और वार्ड 24 की सीट को रिक्त घोषित कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, गलत हलफनामा देने और तथ्य छुपाने के मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट देने में देरी को लेकर जिला प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। डीएम तरनजोत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि एनामुल हक पर पहले भी पद के दुरुपयोग, बैठकों में हंगामा करने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि नगर आयुक्त के चेंबर में हंगामे का मामला भी सुर्खियों में रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है और राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई की जोरदार चर्चा हो रही है।
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    बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के पार्षद एनामुल हक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। मामला बेहद गंभीर है—आरोप है कि उन्होंने दो से अधिक संतान होने की जानकारी छुपाकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की।
राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 04/2025 की सुनवाई पूरी करने के बाद यह सख्त फैसला सुनाया। जांच में स्पष्ट हुआ कि 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने गलत शपथ पत्र और भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नियमों को दरकिनार कर पार्षद पद हासिल किया।
आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया है और वार्ड 24 की सीट को रिक्त घोषित कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, गलत हलफनामा देने और तथ्य छुपाने के मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
वहीं इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट देने में देरी को लेकर जिला प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। डीएम तरनजोत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
बताया जा रहा है कि एनामुल हक पर पहले भी पद के दुरुपयोग, बैठकों में हंगामा करने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। यहां तक कि नगर आयुक्त के चेंबर में हंगामे का मामला भी सुर्खियों में रहा था।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है और राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई की जोरदार चर्चा हो रही है।
    user_S9 Bihar
    S9 Bihar
    News Anchor Thakrahan, Pashchim Champaran•
    2 hrs ago
  • रोती हुई महिला हंस दी... बच्चे को मिलेगा उपचार- योगी जी :- कौन बच्चा है ये क्या हो गया इसको? महिला :- यह है काफी दिनों से बीमार है। योगी जी :- उपचार हम करा रहे हैं लखनऊ में, आयुष्मान कार्ड नहीं लग रहा है इसमें? महिला :- बना नहीं योगी जी :- हम बनवाते हैं, ये श्रावस्ती के केंद्र पर बोलो इसका आयुष्मान कार्ड बनवाओ नहीं बने तो भी इसका स्टीमेट बनवाकर दे दो हम इलाज करायेंगे। धन्य पुरूष हैं हमारे महराज जी 🙏
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    रोती हुई महिला हंस दी... बच्चे को मिलेगा उपचार-
योगी जी :- कौन बच्चा है ये क्या हो गया इसको?
महिला :- यह है काफी दिनों से बीमार है।
योगी जी :- उपचार हम करा रहे हैं लखनऊ में, आयुष्मान कार्ड नहीं लग रहा है इसमें?
महिला :- बना नहीं
योगी जी :- हम बनवाते हैं, ये श्रावस्ती के केंद्र पर बोलो इसका आयुष्मान कार्ड बनवाओ नहीं बने तो भी इसका स्टीमेट बनवाकर दे दो हम इलाज करायेंगे।
धन्य पुरूष हैं हमारे महराज जी 🙏
    user_News of Kushinagar
    News of Kushinagar
    Classified ads newspaper publisher तमकुही राज, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•
    8 hrs ago
  • अमही और शाहपुर उचकी पट्टी में गूंजा ‘जय भीम’, भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा #भीमजयंती #जयभीम #AmbedkarJayanti #KushinagarNews #Dudahi #BahujanSamaj #SocialUnity #UPNews #DalitPride #VillageNews
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    अमही और शाहपुर उचकी पट्टी में गूंजा ‘जय भीम’, भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा
#भीमजयंती
#जयभीम
#AmbedkarJayanti
#KushinagarNews
#Dudahi
#BahujanSamaj
#SocialUnity
#UPNews
#DalitPride
#VillageNews
    user_Nagendra Yadav
    Nagendra Yadav
    Voice of people तमकुही राज, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•
    10 hrs ago
  • दो से अधिक संतान छुपाने पर वार्ड पार्षद पद से हटाए गए एनामुल हक ​निर्वाचन आयोग का सख्त फैसला, वार्ड 24 में फिर होगा चुनाव ​मझौलिया से जापान भाई की रिपोर्ट ​बेतिया। नगर निगम बेतिया के वार्ड संख्या 24 के पार्षद एनामुल हक को दो से अधिक संतान होने का तथ्य छुपाने के मामले में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। ​आयोग ने वाद संख्या 04/2025 की सुनवाई पूरी करते हुए यह सख्त निर्णय सुनाया। आदेश में कहा गया है कि एनामुल हक 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। इसके बावजूद उन्होंने गलत शपथ पत्र और भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पार्षद पद हासिल किया। ​आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(एम) एवं 18(2) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया है। साथ ही वार्ड 24 का पद रिक्त घोषित कर पुनः चुनाव कराने का निर्देश भी जारी किया गया है। ​इसके अतिरिक्त, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एनामुल हक के खिलाफ गलत हलफनामा दाखिल करने और तथ्य छिपाने के मामले में अधिनियम की धारा 447 समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ​आयोग ने मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुई देरी को भी गंभीरता से लेते हुए संबंधित जांच पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है। ​इस कार्रवाई के बाद बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि एनामुल हक पर पूर्व में पद के दुरुपयोग और बैठकों में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप भी लगाए गए थे, जिनका जिक्र आयोग के फैसले में किया गया है।
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    दो से अधिक संतान छुपाने पर वार्ड पार्षद पद से हटाए गए एनामुल हक
​निर्वाचन आयोग का सख्त फैसला, वार्ड 24 में फिर होगा चुनाव
​मझौलिया से जापान भाई की रिपोर्ट
​बेतिया। नगर निगम बेतिया के वार्ड संख्या 24 के पार्षद एनामुल हक को दो से अधिक संतान होने का तथ्य छुपाने के मामले में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है।
​आयोग ने वाद संख्या 04/2025 की सुनवाई पूरी करते हुए यह सख्त निर्णय सुनाया। आदेश में कहा गया है कि एनामुल हक 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। इसके बावजूद उन्होंने गलत शपथ पत्र और भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पार्षद पद हासिल किया।
​आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(एम) एवं 18(2) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए पद से हटा दिया है। साथ ही वार्ड 24 का पद रिक्त घोषित कर पुनः चुनाव कराने का निर्देश भी जारी किया गया है।
​इसके अतिरिक्त, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एनामुल हक के खिलाफ गलत हलफनामा दाखिल करने और तथ्य छिपाने के मामले में अधिनियम की धारा 447 समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
​आयोग ने मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुई देरी को भी गंभीरता से लेते हुए संबंधित जांच पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है।
​इस कार्रवाई के बाद बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि एनामुल हक पर पूर्व में पद के दुरुपयोग और बैठकों में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप भी लगाए गए थे, जिनका जिक्र आयोग के फैसले में किया गया है।
    user_A9Bharat News
    A9Bharat News
    Local News Reporter बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    2 hrs ago
  • जिला पदाधिकारी माननीय श्री तरण जोत सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में भारत - नेपाल सीमा पर सुरक्षा, तस्करी रोक थाम और नशा नियन्त्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। 16.04.2026.
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    जिला पदाधिकारी माननीय श्री तरण जोत सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में भारत - नेपाल सीमा पर सुरक्षा, तस्करी रोक थाम और नशा नियन्त्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। 16.04.2026.
    user_Vivek Kumar (Shrivastava).
    Vivek Kumar (Shrivastava).
    Teacher बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    4 hrs ago
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    user_विज्ञान शिक्षण संस्थान मिश्रबत
    विज्ञान शिक्षण संस्थान मिश्रबत
    Teacher फुलवरिया, गोपालगंज, बिहार•
    10 hrs ago
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    user_Rahul Sir
    Rahul Sir
    Teacher फुलवरिया, गोपालगंज, बिहार•
    10 hrs ago
  • बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने सुनवाई पूरी करते हुए नामजद अभियुक्त साकीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 11 नवंबर 2024 का है, जब गांव की एक नाबालिग बच्ची अपने घर में सो रही थी। देर रात पानी पीने के लिए वह चापाकल के पास गई, तभी आरोपी ने उसे पकड़कर जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में मौखिक बयान नहीं दिया, लेकिन जांच और अनुसंधान में जुटी पुलिस की भूमिका तथा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पटना से आई डीएनए रिपोर्ट इस मामले में सबसे अहम सबूत साबित हुई। डीएनए सैंपल मैच होने के बाद अदालत ने इसे ठोस आधार मानते हुए दोषसिद्ध किया और सजा सुनाई। फैसले में अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए। इस पूरे मामले में विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट इस केस में निर्णायक साबित हुई और उसी के आधार पर आरोपी को सजा मिली है।
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    बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने सुनवाई पूरी करते हुए नामजद अभियुक्त साकीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला 11 नवंबर 2024 का है, जब गांव की एक नाबालिग बच्ची अपने घर में सो रही थी। देर रात पानी पीने के लिए वह चापाकल के पास गई, तभी आरोपी ने उसे पकड़कर जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में मौखिक बयान नहीं दिया, लेकिन जांच और अनुसंधान में जुटी पुलिस की भूमिका तथा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पटना से आई डीएनए रिपोर्ट इस मामले में सबसे अहम सबूत साबित हुई। डीएनए सैंपल मैच होने के बाद अदालत ने इसे ठोस आधार मानते हुए दोषसिद्ध किया और सजा सुनाई।
फैसले में अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाए।
इस पूरे मामले में विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट इस केस में निर्णायक साबित हुई और उसी के आधार पर आरोपी को सजा मिली है।
    user_S9 Bihar
    S9 Bihar
    News Anchor Thakrahan, Pashchim Champaran•
    3 hrs ago
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