*बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी साहिल एक्का झारसुगुड़ा से गिरफ्तार* 🚨 *अभियान ‘संवेदना’ : 14 वर्षीय गुम नाबालिग बालिका सकुशल दस्तयाब* 🚨 *पॉक्सो एक्ट सहित अपहरण की धाराओं में कार्रवाई, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया* 🚨 *चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से परिजनों को मिली राहत* *रायगढ़, 1 अगस्त* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में संचालित 'अभियान संवेदना' के तहत चक्रधरनगर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना क्षेत्र से लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने ओडिशा से सकुशल दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया है। वहीं, बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी साहिल एक्का को झारसुगुड़ा से गिरफ्तार कर अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार 31 मई 2026 को महिला ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 30 मई 2026 की दोपहर करीब 3 बजे मेडिकल स्टोर से दवा लेने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा रिश्तेदारों एवं आसपास काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। शिकायत के आधार पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 282/2026 के तहत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर तलाश जारी रखे हुए थी कि 11 जून को नाबालिग बालिका को ट्रांसपोटनगर जूटमिल के पास सकुशल बरामद कर लिया। बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक वीणा साहू एवं माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया तथा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से उसकी काउंसलिंग भी कराई गई। जांच में यह सामने आया कि आरोपी साहिल एक्का ने बालिका को उसके अभिभावकों की सहमति एवं जानकारी के बिना अपने साथ रखा था। तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 18 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ी गई। हालांकि बालिका ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना से इंकार की । विवेचना के दौरान आरोपी के झारसुगुड़ा (ओडिशा) में होने की सूचना मिलने पर 30 जुलाई 2026 को चक्रधरनगर पुलिस, झारसुगुड़ा पहुंची, जहां आरोपी को बाजार, रेल्वे स्टेशन पर तालाश किया गया, तभी जानकारी मिला कि आरोपी साहिल एक्का झारसुगुडा स्टेशन के आसपास घूमता रहता है । पुलिस टीम ने स्टेशन पर घात लगाकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी साहिल एक्का पिता स्वर्गीय सुनील एक्का, उम्र 23 वर्ष, निवासी रामभांठा जवाहर नगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गुम नाबालिग बालिका की सकुशल बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक दिनेश मिंज, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी एवं आरक्षक दिलीप भानू की विशेष भूमिका रही। रायगढ़ पुलिस द्वारा 'अभियान संवेदना' के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश एवं उनके विरुद्ध अपराध करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। 👉🏻 *एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश* *"रायगढ़ पुलिस के लिए प्रत्येक गुमशुदा बालक-बालिका की सुरक्षित वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'अभियान संवेदना' के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उन्हें बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।"*
*बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी साहिल एक्का झारसुगुड़ा से गिरफ्तार* 🚨 *अभियान ‘संवेदना’ : 14 वर्षीय गुम नाबालिग बालिका सकुशल दस्तयाब* 🚨 *पॉक्सो एक्ट सहित अपहरण की धाराओं में कार्रवाई, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया* 🚨 *चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से परिजनों को मिली राहत* *रायगढ़, 1 अगस्त* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में संचालित 'अभियान संवेदना' के तहत चक्रधरनगर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना क्षेत्र से लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने ओडिशा से सकुशल दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया है। वहीं, बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी साहिल एक्का को झारसुगुड़ा से गिरफ्तार कर अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार 31 मई 2026 को महिला ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 30 मई 2026 की दोपहर करीब 3 बजे मेडिकल स्टोर से दवा लेने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा रिश्तेदारों एवं आसपास काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। शिकायत के आधार पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 282/2026 के तहत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर तलाश जारी रखे हुए थी कि 11 जून को नाबालिग बालिका को ट्रांसपोटनगर जूटमिल के पास सकुशल बरामद कर लिया। बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक वीणा
साहू एवं माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया तथा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से उसकी काउंसलिंग भी कराई गई। जांच में यह सामने आया कि आरोपी साहिल एक्का ने बालिका को उसके अभिभावकों की सहमति एवं जानकारी के बिना अपने साथ रखा था। तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 18 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ी गई। हालांकि बालिका ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना से इंकार की । विवेचना के दौरान आरोपी के झारसुगुड़ा (ओडिशा) में होने की सूचना मिलने पर 30 जुलाई 2026 को चक्रधरनगर पुलिस, झारसुगुड़ा पहुंची, जहां आरोपी को बाजार, रेल्वे स्टेशन पर तालाश किया गया, तभी जानकारी मिला कि आरोपी साहिल एक्का झारसुगुडा स्टेशन के आसपास घूमता रहता है । पुलिस टीम ने स्टेशन पर घात लगाकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी साहिल एक्का पिता स्वर्गीय सुनील एक्का, उम्र 23 वर्ष, निवासी रामभांठा जवाहर नगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गुम नाबालिग बालिका की सकुशल बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक दिनेश मिंज, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी एवं आरक्षक दिलीप भानू की विशेष भूमिका रही। रायगढ़ पुलिस द्वारा 'अभियान संवेदना' के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश एवं उनके विरुद्ध अपराध करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। 👉🏻 *एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश* *"रायगढ़ पुलिस के लिए प्रत्येक गुमशुदा बालक-बालिका की सुरक्षित वापसी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'अभियान संवेदना' के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उन्हें बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।"*
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