हाई रेंज शराब की तस्करी करते छावनी क्षेत्र में बाइक सवार पकड़ाया* *हाई रेंज शराब की तस्करी करते छावनी क्षेत्र में बाइक सवार पकड़ाया* *कुल 04 प्रकरणों में 13.5 लीटर विदेशी मदिरा, 10 लीटर बियर और 33.3 लीटर देशी मदिरा बरामद आबकारी विभाग इंदौर द्वारा चलाए जा रहे *विशेष अभियान* के मद्देनज़र कलेक्टर महोदय ज़िला इंदौर *श्री शिवम वर्मा* के निर्देशन में एवं सहायक आयुक्त आबकारी *श्री अभिषेक तिवारी* के मार्गदर्शन में कंट्रोलर श्री कमलेश सोलंकी और डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल द्वारा गठित टीम द्वारा सुबह की गश्त पर निकली टीम ने नवलखा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अवैध मदिरा का विक्रय कर रहे व्यक्ति संजू को पकड़ा, जिसके कब्जे में रखी प्लास्टिक की बोरियों में भरी हुई 50 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 50 पाव देशी मदिरा मसाला बरामद हुई। इसी प्रकार छावनी क्षेत्र में होंडा एक्टिवा क्रमांक CG 10 AP 5192 से अंकित सैनी नामक व्यक्ति को बैग में भरकर तस्करी करते हुए, कुल 18 बोतल ब्लैक एंड व्हाइट और रॉकफोर्ड व्हिस्की और ओल्ड मॉन्क रम की बोतलें बरामद की गई। इसके पश्चात टीम ने रालामंडल और असरावद खुर्द में मुखबिर सूचना पर दबिश देकर गीताबाई और मनीष चौधरी के आधिपत्य से क्रमशः 20 बियर की कैन के साथ ही 40 पाव देशी मदिरा मसाला और 45 पाव देशी मदिरा प्लेन बरामद किया। संपूर्ण कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध कुल 04 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत दर्ज किए गए। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक आशीष जैन, त्रियंबिका शर्मा, वैशाली भगत और आकाश मेश्राम के साथ ही हमराह स्टाफ़ का सराहनीय योगदान रहा।
हाई रेंज शराब की तस्करी करते छावनी क्षेत्र में बाइक सवार पकड़ाया* *हाई रेंज शराब की तस्करी करते छावनी क्षेत्र में बाइक सवार पकड़ाया* *कुल 04 प्रकरणों में 13.5 लीटर विदेशी मदिरा, 10 लीटर बियर और 33.3 लीटर देशी मदिरा बरामद आबकारी विभाग इंदौर द्वारा चलाए जा रहे *विशेष अभियान* के मद्देनज़र कलेक्टर महोदय ज़िला इंदौर *श्री शिवम वर्मा* के निर्देशन में एवं सहायक आयुक्त आबकारी *श्री अभिषेक तिवारी* के मार्गदर्शन में कंट्रोलर श्री कमलेश सोलंकी और डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल द्वारा गठित टीम द्वारा सुबह की गश्त पर निकली टीम ने नवलखा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अवैध मदिरा का विक्रय कर रहे व्यक्ति संजू को पकड़ा, जिसके कब्जे में रखी प्लास्टिक की बोरियों में भरी हुई 50 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 50 पाव देशी मदिरा मसाला बरामद हुई। इसी प्रकार छावनी क्षेत्र में होंडा एक्टिवा क्रमांक CG 10 AP 5192 से अंकित सैनी नामक व्यक्ति को बैग में भरकर तस्करी करते हुए, कुल 18 बोतल ब्लैक एंड व्हाइट और रॉकफोर्ड व्हिस्की और ओल्ड मॉन्क रम की बोतलें बरामद की गई। इसके पश्चात टीम ने रालामंडल और असरावद खुर्द में मुखबिर सूचना पर दबिश देकर गीताबाई और मनीष चौधरी के आधिपत्य से क्रमशः 20 बियर की कैन के साथ ही 40 पाव देशी मदिरा मसाला और 45 पाव देशी मदिरा प्लेन बरामद किया। संपूर्ण कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध कुल 04 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत दर्ज किए गए। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक आशीष जैन, त्रियंबिका शर्मा, वैशाली भगत और आकाश मेश्राम के साथ ही हमराह स्टाफ़ का सराहनीय योगदान रहा।
- डायल 112 की तत्परता से युवती की बची जान, जहरीला पदार्थ खाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस डायल 112 की तत्परता से युवती की बची जान, जहरीला पदार्थ खाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जतारा। ग्राम पंचायत बमोरी कला में मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे एक युवती ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और युवती को समय रहते उपचार के लिए जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। पुलिस की तत्परता के चलते युवती को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों से जानकारी ली। युवती ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है1
- हाई रेंज शराब की तस्करी करते छावनी क्षेत्र में बाइक सवार पकड़ाया* *हाई रेंज शराब की तस्करी करते छावनी क्षेत्र में बाइक सवार पकड़ाया* *कुल 04 प्रकरणों में 13.5 लीटर विदेशी मदिरा, 10 लीटर बियर और 33.3 लीटर देशी मदिरा बरामद आबकारी विभाग इंदौर द्वारा चलाए जा रहे *विशेष अभियान* के मद्देनज़र कलेक्टर महोदय ज़िला इंदौर *श्री शिवम वर्मा* के निर्देशन में एवं सहायक आयुक्त आबकारी *श्री अभिषेक तिवारी* के मार्गदर्शन में कंट्रोलर श्री कमलेश सोलंकी और डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल द्वारा गठित टीम द्वारा सुबह की गश्त पर निकली टीम ने नवलखा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अवैध मदिरा का विक्रय कर रहे व्यक्ति संजू को पकड़ा, जिसके कब्जे में रखी प्लास्टिक की बोरियों में भरी हुई 50 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 50 पाव देशी मदिरा मसाला बरामद हुई। इसी प्रकार छावनी क्षेत्र में होंडा एक्टिवा क्रमांक CG 10 AP 5192 से अंकित सैनी नामक व्यक्ति को बैग में भरकर तस्करी करते हुए, कुल 18 बोतल ब्लैक एंड व्हाइट और रॉकफोर्ड व्हिस्की और ओल्ड मॉन्क रम की बोतलें बरामद की गई। इसके पश्चात टीम ने रालामंडल और असरावद खुर्द में मुखबिर सूचना पर दबिश देकर गीताबाई और मनीष चौधरी के आधिपत्य से क्रमशः 20 बियर की कैन के साथ ही 40 पाव देशी मदिरा मसाला और 45 पाव देशी मदिरा प्लेन बरामद किया। संपूर्ण कार्यवाही में आरोपियों के विरुद्ध कुल 04 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत दर्ज किए गए। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक आशीष जैन, त्रियंबिका शर्मा, वैशाली भगत और आकाश मेश्राम के साथ ही हमराह स्टाफ़ का सराहनीय योगदान रहा।1
- Post by नाम जावेद खान2
- फर्जी FIR के खेल पर हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार: पुलिस विवेचक को किया तलब, CCTV फुटेज जब्त करने के सख्त आदेश याचिकाकर्ताओं को मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक जबलपुर / टीकमगढ़: टीकमगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई कथित फर्जी एफआईआर के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने कड़ा रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता अविरल जैन, अनुपम जैन, अमिताभ जैन, अनुराग जैन की ओर से दायर याचिका (WP No. 40746/2026) पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और विवेचना अधिकारी (I.O.) को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का फरमान सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री वी.वी.आर. डेनियल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि दुर्भावनापूर्ण मंशा से याचिकाकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाया गया है। मामले में निर्दोषता के पुख्ता डिजिटल साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने जल्दबाजी में केस दर्ज किया। हाईकोर्ट के कड़े निर्देश और अहम बिंदु: * जांच अधिकारी (I.O.) तलब: हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्षता जांचने के लिए विवेचना अधिकारी को अगली सुनवाई (15 अक्टूबर 2026) पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट रूम में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। साथ ही पूरी केस डायरी भी तलब की गई है। * पेन ड्राइव के सबूतों पर जवाब-तलब: कोर्ट ने सरकारी वकील को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा पेन ड्राइव में सौंपे गए वीडियो फुटेज/सबूतों पर विचार क्यों नहीं किया गया? * अहम CCTV फुटेज जब्त और सुरक्षित करने के आदेश: अदालत ने घटना के कथित समय की सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस को 24 सितंबर 2026 (रात 8:00 से 10:00 बजे तक) के निम्नलिखित फुटेज तुरंत जब्त और सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं: * "अविरल फिटनेस क्लब" (जिम) एवं याचिकाकर्ताओं के निवास स्थान के सीसीटीवी फुटेज। * "श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, श्रीजी रेसीडेंसी, टीकमगढ़" के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज। * मोबाइल फोन की जब्ती: निष्पक्ष तकनीकी जांच सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन (Realme 10 Pro 5G) को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। * गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक: अंतरिम राहत के रूप में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई (No Coercive Action) और गिरफ्तारी पर पूर्ण रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे सच की पहली बड़ी जीत बताया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सामने आते ही पुलिस और शिकायतकर्ता द्वारा रची गई साजिश की पोल पूरी तरह खुल जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026 को होगी। फर्जी FIR के खेल पर हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार: पुलिस विवेचक को किया तलब, CCTV फुटेज जब्त करने के सख्त आदेश याचिकाकर्ताओं को मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक जबलपुर / टीकमगढ़: टीकमगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई कथित फर्जी एफआईआर के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने कड़ा रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता अविरल जैन, अनुपम जैन, अमिताभ जैन, अनुराग जैन की ओर से दायर याचिका (WP No. 40746/2026) पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और विवेचना अधिकारी (I.O.) को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का फरमान सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री वी.वी.आर. डेनियल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि दुर्भावनापूर्ण मंशा से याचिकाकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाया गया है। मामले में निर्दोषता के पुख्ता डिजिटल साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने जल्दबाजी में केस दर्ज किया। हाईकोर्ट के कड़े निर्देश और अहम बिंदु: * जांच अधिकारी (I.O.) तलब: हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्षता जांचने के लिए विवेचना अधिकारी को अगली सुनवाई (15 अक्टूबर 2026) पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट रूम में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। साथ ही पूरी केस डायरी भी तलब की गई है। * पेन ड्राइव के सबूतों पर जवाब-तलब: कोर्ट ने सरकारी वकील को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा पेन ड्राइव में सौंपे गए वीडियो फुटेज/सबूतों पर विचार क्यों नहीं किया गया? * अहम CCTV फुटेज जब्त और सुरक्षित करने के आदेश: अदालत ने घटना के कथित समय की सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस को 24 सितंबर 2026 (रात 8:00 से 10:00 बजे तक) के निम्नलिखित फुटेज तुरंत जब्त और सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं: * "अविरल फिटनेस क्लब" (जिम) एवं याचिकाकर्ताओं के निवास स्थान के सीसीटीवी फुटेज। * "श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, श्रीजी रेसीडेंसी, टीकमगढ़" के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज। * मोबाइल फोन की जब्ती: निष्पक्ष तकनीकी जांच सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन (Realme 10 Pro 5G) को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। * गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक: अंतरिम राहत के रूप में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई (No Coercive Action) और गिरफ्तारी पर पूर्ण रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे सच की पहली बड़ी जीत बताया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सामने आते ही पुलिस और शिकायतकर्ता द्वारा रची गई साजिश की पोल पूरी तरह खुल जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026 को होगी।3
- सेन समाज की एकजुटता का दिखा दम! ✊ पलेरा के गणेश पैलेस में सेन समाज का विशाल युवा जागरूक सम्मेलन आयोजित हुआ। समाज के उत्थान। सेन समाज की एकजुटता का दिखा दम! ✊ पलेरा के गणेश पैलेस में सेन समाज का विशाल युवा जागरूक सम्मेलन आयोजित हुआ। समाज के उत्थान, युवाओं को जागरूक करने और राजनीति से लेकर शासकीय सेवा तक समान प्रतिनिधित्व दिलाने को लेकर मंथन हुआ। मुख्य अतिथि उत्तम नापित, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा टीकमगढ़ रहे। सम्मेलन में सेन समाज के पदाधिकारी, युवा और सैकड़ों की संख्या में समाजजन मौजूद रहे। समाज जागेगा, युवा आगे बढ़ेगा, तभी समाज मजबूत बनेगा। ✍️ #सेनसमाज #युवाजागरूकसम्मेलन #Palera #Tikamgarh #SamajikEkta #YouthConference #प्रदेशटुडे1
- मध्यप्रदेश में कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर तैयार किए जा रहे हैं किसानों की समृद्धि को मिल रहा मजबूत आधार 💠 मध्यप्रदेश में कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर तैयार किए जा रहे हैं1
- टीकमगढ़ में नकली खाद बिक्री और बजन कम निकलने का मामला सामने आया है टीकमगढ़ में नकली खाद बिक्री का मामला सामने आया है कृषि विभाग की टीम ने बृजमोहन एंड संस पर मारा छापा DAP खाद की बोरी में मिलावट और बजन कम होने का आरोप जांच और कार्रवाई देर रात जारी रही कृषि विभाग की टीम ने खाद के सैंपल लिए मौके पर दस्तावेजों और स्टॉक की भी जांच कार्रवाई के बाद सामने आएगी खाद की गुणवत्ता की पूरी सच्चाई1
- बल्देवगढ़/पलेरा। टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मलगुवां में बीमार और बेसहारा मवेशियों की हालत को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। 🐄 कई मवेशी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उपचार और देखभाल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पशुपालन विभाग का मैदानी अमला समय पर मौके पर नहीं पहुंच रहा, जिसके चलते बीमार पशुओं की हालत लगातार खराब होती जा रही है। 📢 ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि तत्काल पशु चिकित्सक और कर्मचारियों को गांव भेजकर बीमार मवेशियों का उपचार कराया जाए तथा बेसहारा पशुओं की देखरेख के लिए उचित व्यवस्था की जाए। ❓ सवाल यह है—बीमार और बेसहारा मवेशियों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? विभाग कब लेगा मामले का संज्ञान? बड़ी खबर | मलगुवां में बीमार और बेसहारा मवेशियों की सुध लेने वाला कोई नहीं! जिला ब्यूरो हैड धर्मेंद्र सिंह लोधी बल्देवगढ़/पलेरा। टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मलगुवां में बीमार और बेसहारा मवेशियों की हालत को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। 🐄 कई मवेशी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उपचार और देखभाल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पशुपालन विभाग का मैदानी अमला समय पर मौके पर नहीं पहुंच रहा, जिसके चलते बीमार पशुओं की हालत लगातार खराब होती जा रही है। 📢 ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि तत्काल पशु चिकित्सक और कर्मचारियों को गांव भेजकर बीमार मवेशियों का उपचार कराया जाए तथा बेसहारा पशुओं की देखरेख के लिए उचित व्यवस्था की जाए। ❓ सवाल यह है—बीमार और बेसहारा मवेशियों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? विभाग कब लेगा मामले का संज्ञान? 📍 स्थान: ग्राम पंचायत मलगुवां, बल्देवगढ़, टीकमगढ़1