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गौ सम्मान आव्हान अभियान मे आप सबका स्वागत है अभिनंदन है साथी हाथ बढ़ाना अभी नही तो कभी नही याद रखे इतिहास बदलने वाला है

on 10 March
user_Navin Gauraha
Navin Gauraha
Animal Protection Organisation बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•
on 10 March

गौ सम्मान आव्हान अभियान मे आप सबका स्वागत है अभिनंदन है साथी हाथ बढ़ाना अभी नही तो कभी नही याद रखे इतिहास बदलने वाला है

  • user_Hariom .Vishwakarma . रीपोर्ट
    Hariom .Vishwakarma . रीपोर्ट
    बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़
    मैं गौ सेवा समीति से अनुरोध करता हूं कि गौ माता की सम्मान करते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन जो गांवों में ही गांव के ही निर्दय व्यक्ति खेतों में आग लगा रहा है जो गौ माता की चारा है और तो और खेतों में रहने वाले जानवर भी जल जाता है छोटा जीव हो या बड़ा जीव जीव होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति खेतों में आग लगा रहें हैं उनके उपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पता सबको रहता है बताना नहीं चाहता इसलिए पापी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं करके रोज पैरा को खेतों में आग लगा रहा है। उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने की कोशिश करे । धन्यवाद। जय माता दी
    on 10 March
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    सक्ती जिले के सिंहितराय गांव में वेदांता लिमिटेड बिजली संयंत्र में भीषण औद्योगिक दुर्घटना, जिसमें कम से कम नौ श्रमिकों की मौत हो गई और चालीस से अधिक अन्य घायल हो गए। यह घटना मंगलवार दोपहर को हुई जब एक बॉयलर ट्यूब में कथित तौर पर विस्फोट हो गया, जिससे एक अराजक स्थिति और श्रमिकों के बीच भगदड़ जैसी भीड़ हो गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमों द्वारा मलबे के नीचे फंसे श्रमिकों का पता लगाने के लिए तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया था। गंभीर रूप से घायलों को जिंदल फोर्टिस सहित रायगढ़ के अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और सुरक्षा चूक की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
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    Sooraj singh
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  • बिल्हा पुलिस ने रात्रि का फायदा उठाकर पीडिता को अकेली पाकर शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल मंगलवार की रात 9:30 पर बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ’’ नाम आरोपी - मुकेश कुमार ढीमर पिता मंगल ढीमर उम्र 23 वर् निवासी वार्ड क्रमांक 03 बिल्हा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 13.04.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 26.03.2026 के रात्रि करीबन 02 बजे मुकेश ढीमर घर अन्दर घुसकर चाॅकू अडाकर बेईज्जत करने के नियत से हाथ बाह पकडकर बलात्कार करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर थाना प्रभारी द्वारा हालात से श्रीमान उमनि एवं वपुअ महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) बिलासपुर को अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी.आर. टण्डन से मार्गदर्शन पाकर टीम गठित कर आरोपी मुकेश कुमार ढीमर का पतासाजी कर थाना लाकर पर पूछताछ किया जो प्रार्थीया के साथ अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी को अपराध धारा - 296,115(2),332(बी),351(3),74,76,64(1) भा.न्या.स. के तहत मंगलवार को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजन को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।
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    बिल्हा पुलिस ने रात्रि का फायदा उठाकर पीडिता को अकेली पाकर शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल 
मंगलवार की रात 9:30 पर बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार
’’	नाम आरोपी -  मुकेश कुमार ढीमर पिता मंगल ढीमर उम्र 23 वर् निवासी वार्ड क्रमांक 03 बिल्हा 
थाना बिल्हा जिला बिलासपुर 
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 13.04.2026 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 26.03.2026 के रात्रि करीबन 02 बजे मुकेश ढीमर घर अन्दर घुसकर चाॅकू अडाकर बेईज्जत करने के नियत से हाथ बाह पकडकर बलात्कार करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर थाना प्रभारी द्वारा हालात से श्रीमान उमनि एवं वपुअ महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) बिलासपुर को अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी.आर. टण्डन से मार्गदर्शन पाकर टीम गठित कर आरोपी मुकेश कुमार ढीमर का पतासाजी कर थाना लाकर पर पूछताछ किया जो प्रार्थीया के साथ अपराध घटित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी को अपराध धारा - 296,115(2),332(बी),351(3),74,76,64(1)  भा.न्या.स.	के तहत मंगलवार को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजन को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। 
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।
    user_Patrkar Sarthi
    Patrkar Sarthi
    Reporter Bilha, Bilaspur•
    22 hrs ago
  • ब्रेकिंग न्यूज़… तिल्दा-नेवरा से दिल दहला देने वाली खबर घटना रात करीब 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है।” तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत
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    ब्रेकिंग न्यूज़… तिल्दा-नेवरा से दिल दहला देने वाली खबर 
घटना रात करीब 8 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है।”
तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत
    user_प्रकाश जोशी
    प्रकाश जोशी
    Newspaper publisher औदगी, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    19 hrs ago
  • नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) भारत की संसद द्वारा सितंबर 2023 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है। इस कानून का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें नीति निर्माता बनाना है, जो 2029 के चुनावों से प्रभावी होने की संभावना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: 33% आरक्षण: लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। अवधि: यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लागू करने की प्रक्रिया: परिसीमन (Delimitation) के बाद यह कानून लागू होगा, जिसके 2029 तक प्रभावी होने की उम्मीद है। सीटों का रोटेशन: प्रत्येक परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट (बदलना) किया जाएगा। SC/ST आरक्षण: आरक्षित सीटों में से ही अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल है। अधिनियम का महत्व: यह भारतीय राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व (वर्तमान में लोकसभा में लगभग 14-15%) को सीधे संबोधित करता है। यह अधिनियम मातृशक्ति को सम्मानित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य केवल महिलाओं का विकास नहीं, बल्कि महिला-नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना है जागरूकता अभियान: इस अधिनियम के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'नारी शक्ति पदयात्रा' और अन्य जागरूकता कार्यक्रम, जैसे कि Instagram और YouTube पर प्रचार, चलाए जा रहे हैं।
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    नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) भारत की संसद द्वारा सितंबर 2023 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है। इस कानून का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें नीति निर्माता बनाना है, जो 2029 के चुनावों से प्रभावी होने की संभावना है। 
नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:
33% आरक्षण: लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी।
अवधि: यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
लागू करने की प्रक्रिया: परिसीमन (Delimitation) के बाद यह कानून लागू होगा, जिसके 2029 तक प्रभावी होने की उम्मीद है।
सीटों का रोटेशन: प्रत्येक परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट (बदलना) किया जाएगा।
SC/ST आरक्षण: आरक्षित सीटों में से ही अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल है। 
अधिनियम का महत्व:
यह भारतीय राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व (वर्तमान में लोकसभा में लगभग 14-15%) को सीधे संबोधित करता है।
यह अधिनियम मातृशक्ति को सम्मानित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है।
इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य केवल महिलाओं का विकास नहीं, बल्कि महिला-नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना है
जागरूकता अभियान:
इस अधिनियम के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'नारी शक्ति पदयात्रा' और अन्य जागरूकता कार्यक्रम, जैसे कि Instagram और YouTube पर प्रचार, चलाए जा रहे हैं।
    user_तुकाराम कंसारी नवापारा राजिम
    तुकाराम कंसारी नवापारा राजिम
    Artist औदगी, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    22 hrs ago
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