हिर्री पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात 9:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अश्वनी कुमार साहू (उम्र 35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो तुलसी राम साहू का पुत्र और बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम केशला का निवासी है। प्रार्थी आशीष केशरी (स्व. रमेश केशरी के पुत्र), जो पेण्ड्रा, थाना पेण्ड्रा, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के निवासी हैं, ने थाना में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 308 (5) बीएनएस के तहत अपराध होना पाया गया, जिसके बाद मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री डी. आर. टण्डन को सूचना दी गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए। थाना प्रभारी हिर्री ने टीम तैयार कर घेराबंदी की और आरोपी अश्वनी कुमार साहू को तलब कर पूछताछ की। आरोपी ने दिनांक 19.05.2026 को शाम 18:00 बजे (6 बजे) पेण्ड्रीडीह चौक, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर के पास प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर पैसों की उगाही करने का जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकार करने के बाद, आरोपी को दिनांक 24/05/2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हिर्री पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही की सराहना की जा रही है।
हिर्री पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात 9:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अश्वनी कुमार साहू (उम्र 35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो तुलसी राम साहू का पुत्र और बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम केशला का निवासी है। प्रार्थी आशीष केशरी (स्व. रमेश केशरी के पुत्र), जो पेण्ड्रा, थाना पेण्ड्रा, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के निवासी हैं, ने थाना में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 308 (5) बीएनएस के तहत अपराध होना पाया गया, जिसके बाद मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री डी. आर. टण्डन को सूचना दी गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए। थाना प्रभारी हिर्री ने टीम तैयार कर घेराबंदी की और आरोपी अश्वनी कुमार साहू को तलब कर पूछताछ की। आरोपी ने दिनांक 19.05.2026 को शाम 18:00 बजे (6 बजे) पेण्ड्रीडीह चौक, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर के पास प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर पैसों की उगाही करने का जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकार करने के बाद, आरोपी को दिनांक 24/05/2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हिर्री पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही की सराहना की जा रही है।
- हिर्री पुलिस ने रंगदारी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात 9:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अश्वनी कुमार साहू (उम्र 35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो तुलसी राम साहू का पुत्र और बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम केशला का निवासी है। प्रार्थी आशीष केशरी (स्व. रमेश केशरी के पुत्र), जो पेण्ड्रा, थाना पेण्ड्रा, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के निवासी हैं, ने थाना में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 308 (5) बीएनएस के तहत अपराध होना पाया गया, जिसके बाद मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री डी. आर. टण्डन को सूचना दी गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए। थाना प्रभारी हिर्री ने टीम तैयार कर घेराबंदी की और आरोपी अश्वनी कुमार साहू को तलब कर पूछताछ की। आरोपी ने दिनांक 19.05.2026 को शाम 18:00 बजे (6 बजे) पेण्ड्रीडीह चौक, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर के पास प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर पैसों की उगाही करने का जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकार करने के बाद, आरोपी को दिनांक 24/05/2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हिर्री पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही की सराहना की जा रही है।1
- सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक रूफटॉप पर बैठकर झूमती हुई दिखाई दे रही है। इस वायरल वीडियो के सामने आने से खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं।1
- आधारशिला सैनिक स्कूल का एक छात्र दल अंतरराष्ट्रीय SPIC MACAY सम्मेलन में भाग लेने के लिए IIT खड़गपुर के लिए रवाना हो गया है। इस यात्रा को स्कूल की ओर से एक "सांस्कृतिक उड़ान" के रूप में बताया गया है।1
- जिओ फाइबर और एयर फाइबर अब सफलतापूर्वक क्रमशः 1085 और 1087 नंबर चैनलों पर शुरू हो गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए उपयोगकर्ताओं को बधाई दी गई है। यह सुविधा अब जिओ टीवी पर भी उपलब्ध कराई गई है।1
- यह वीडियो देखने के बाद शायद लोग पानी की एक-एक बूंद की अहमियत को कभी नहीं भूल पाएंगे। इस संदेश में बताया गया है कि जिस पानी को हम रोज़ाना यूँ ही बहा देते हैं, वही पानी किसी की जिंदगी बचा सकता है। चेतावनी दी गई है कि अगर आज हम नहीं संभले, तो भविष्य में सिर्फ पछताना ही शेष बचेगा। इसलिए, पानी बचाने का आग्रह किया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।1
- जानकारी के अनुसार, इन दिनों स्थिति यह है कि मंदिरों की अपेक्षा मयखानों में कहीं ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। सुबह से लेकर देर शाम तक और फिर रात तक, लोगों का मुख्य ध्यान केवल शराब पर ही टिका रहता है। यह दृश्य लगातार मयखानों पर जुटने वाली भीड़ और केवल दारू के बोलबाले को स्पष्ट करता है।1
- बिलासपुर पुलिस ने शराब के लिए पैसे न देने के विवाद में हुए चाकूबाजी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।1
- बिल्हा पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को प्रेम प्रसंग में फंसाकर और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिल्हा पुलिस से रविवार रात 9:00 बजे मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी का नाम दीपक दास मानिकपुरी है, जो 24 वर्ष का है और बिल्हा का निवासी है। उसका स्थायी पता रोडपारा आमगांव, थाना पचपेडी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ है। यह मामला तब सामने आया जब प्रार्थी ने 23.05.2026 को थाने में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी 22.05.2026 को बिना बताए घर से चली गई थी। नाबालिग को 23.05.2026 को डायल-112 से सूचना मिलने पर बरामद किया गया और बिल्हा थाने को सौंप दिया गया। नाबालिग से पूछताछ में पता चला कि बिल्हा निवासी दीप दास मानिकपुरी ने उसे ग्राम बरतोरी से बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए थे। इस पर पुलिस ने धारा 137(2), 64(1), 65(1) भान्यासं. और 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। थाना प्रभारी ने तत्काल इस स्थिति से श्रीमान उमनि एवं व.पु.अ. महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) बिलासपुर को अवगत कराया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी.आर. टंडन के मार्गदर्शन पर महिला संबंधी इस अपराध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक दास मानिकपुरी को पकड़ा गया। पूछताछ में अपराध घटित करना पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर 24.05.2026 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उनि जी.एल. चंद्राकर, प्र.आर. 102 अमर चंद्रा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगड़े और आर. 1210 सुमन चंद्रवंशी की अहम भूमिका रही।1