चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही आरोपी गौरी शंकर बघेल निवा चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही आरोपी गौरी शंकर बघेल निवासी पिरैया को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल सोमवार की रात 9:00 बजे चकरभाठा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ⚡✨ *आरोपी के कब्जे से कुल 60 लीटर कच्ची महुवा शराब कुल कीमती 12000 रुपए किया गया जप्त* ⚡✨ *आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत की गई कार्यवाही* *नाम आरोपी -* * 01.गौरी शंकर बघेल पिता बोधराम बघेल उम्र 21वर्ष निवासी पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर। *घटना का विवरण -* मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही के निर्देश दिए गए हैं. उक्त निर्देश के परिपालन में श्रीमान् अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण बिलासपुर श्रीमति मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा पुलिस श्री राजेश कुमार जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा को मुखबीर के माध्यम से दिनाक 23.08.2026 को अवैध रूप से अधिक मात्रा में कच्ची महुवा शराब बिक्री करने व रखने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई. थाना पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना में त्वरित कार्रवाही कर गौरीशंकर बघेल उर्फ पोडो पिता बोधीराम बघेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पिरैया मिडिल स्कूल के पास थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर के कब्जे से 04 नग पीले रंग के 15 बल्क लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के डिब्बा प्रत्येक में 15-15 लीटर हाथ भट्ठी से बना कच्ची महुंआ शराब कुल 60 लीटर कीमती 12,000/- रूपये को छत्तीसगढ आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड में जेल भेजा गया। 🚨 *चकरभाठा पुलिस की जनअपील - सभी नागरिकों से निवेदन है कि अवैध कार्य में लिप्त अपराधियों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें।*
चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही आरोपी गौरी शंकर बघेल निवा चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही आरोपी गौरी शंकर बघेल निवासी पिरैया को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल सोमवार की रात 9:00 बजे चकरभाठा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ⚡✨ *आरोपी के कब्जे से कुल 60 लीटर कच्ची महुवा शराब कुल कीमती 12000 रुपए किया गया जप्त* ⚡✨ *आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत की गई कार्यवाही* *नाम आरोपी -* * 01.गौरी शंकर बघेल पिता बोधराम बघेल उम्र 21वर्ष निवासी पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर। *घटना का विवरण -* मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही के निर्देश दिए गए हैं. उक्त निर्देश के परिपालन में श्रीमान् अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण बिलासपुर श्रीमति मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा पुलिस श्री राजेश कुमार जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा को मुखबीर के माध्यम से दिनाक 23.08.2026 को अवैध रूप से अधिक मात्रा में कच्ची महुवा शराब बिक्री करने व रखने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई. थाना पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना में त्वरित कार्रवाही कर गौरीशंकर बघेल उर्फ पोडो पिता बोधीराम बघेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पिरैया मिडिल स्कूल के पास थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर के कब्जे से 04 नग पीले रंग के 15 बल्क लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के डिब्बा प्रत्येक में 15-15 लीटर हाथ भट्ठी से बना कच्ची महुंआ शराब कुल 60 लीटर कीमती 12,000/- रूपये को छत्तीसगढ आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड में जेल भेजा गया। 🚨 *चकरभाठा पुलिस की जनअपील - सभी नागरिकों से निवेदन है कि अवैध कार्य में लिप्त अपराधियों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें।*
- अवैध शराब पर बिल्हा पुलिस का प्रहार 60 नग देशी शराब बिक्री करते अपचारी बालक पर क अवैध शराब पर बिल्हा पुलिस का प्रहार 60 नग देशी शराब बिक्री करते अपचारी बालक पर की गयी विधि सम्मत कार्यवाही आज मंगलवार की दोपहर 3. 15 बजे बिल्हा पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उमनि एवं वपुअ महोदय श्री रजनेश सिंह बिलासपुर (भा.पु.से.) द्वारा जिले के सभी थाना/चौंकी की प्रभारीयों को अवैध शराब ब्रिकी/शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था, आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री राजेश जोशी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी द्वारा थाना स्तर पर सिविल टीम गठित कर बिल्हा क्षेत्र के ग्रामीणो से सम्पर्क कर अवैध शराब ब्रिकी एवं परिवहन करने वाले व्यक्तियों के बारे मे जानकारी प्राप्त कर विश्वस्त मुखबीर के माध्यम से अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे दिनांक 24.08.2026 कोे मुखबीर सूचना मिला कि वार्ड क्र. 09 बिल्हा मे मनोज गेंदले का लडका घर मे भारी मात्रा मे शराब रख कर ब्रिकी कर रहा है सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बिल्हा द्वारा सिविल टीम गठित कर वार्ड क्रमांक 09 बिल्हा के पते पर जाकर तस्दीक किया जहाॅ अपचारी बालक मिला जिसके समक्ष घर की तलाशी लेने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी मे 30 नग देशी प्लेन व 30 नग देशी मसाला कुल मात्रा 10.800 लीटर कीमती जुमला 5400 रूपये व अपचारी बालक के जेब मे रखे शराब ब्रिकी रकम 500 रूपये रखा मिला जिसे जप्त कर अपचारी बालक को माननीय किशोर न्यायबोर्ड बिलासपुर पेश किया गया है। आगे भी अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, प्र.आर. 786 अनिल बंजारे, आरक्षक 1390 संतोष मरकाम, 1431 अर्जुन जांगडे का विशेष योगदान रहा।1
- तिरंगा लेकर शिक्षकों ने सड़क पर किया प्रदर्शन, पांच सूत्री मांग पूरी नहीं हुई तो आगे होगा आंदोलन! बिलासपुर में साझा मंच के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने, मोदी की गारंटी लागू करने और वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षकों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। बिलासपुर में भी बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।1
- हाईकोर्ट बोला- थानों के CCTV हर समय चालू रहें:18 महीने का बैकअप जरूरी; NDPS केस में फुटेज डिलीट होने पर पुलिस को दिए निर्देश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों की कार्यप्रणाली और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बैंच ने कहा कि थानों में केवल कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है।सीसीटीवी हर समय चालू रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम से कम 18 महीने तक के फुटेज सुरक्षित रखना जरूरी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को सीसीटीवी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ पर्याप्त स्टोरेज और पावर बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रशासनिक या तकनीकी लापरवाही के कारण इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए।1
- छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान के तहत SECL मुख्यालय, बिलासपुर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित1
- *धान-चावल के बीजों से सजेगी इस बार राखी, भाई-बहन के स्नेह के साथ मिलेगा हरियाली का संदेश* *कलेक्टर, एसपी और डीएफओ को बिहान दीदियों ने पहनाई बीज राखी* ताराचंद कठोत्रे बलौदाबाजार-भाटापारा, 25 अगस्त 2026/ जिले में इस बार रक्षाबंधन पर्व भाई-बहन के स्नेह के साथ हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाएं धान, चावल, लौकी, करेला, सेमी सहित स्थानीय बीजों से आकर्षक और पर्यावरण हितैषी राखियां तैयार कर रही हैं। ग्राम लाहोद की महिलाओं द्वारा तैयार इन बीज राखियों की बिक्री से उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। इसी क्रम में बिहान की महिलाओं ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय में बिक्री हेतु स्टॉल लगाया।स्टॉल का अवलोकन करने पहुंचे कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, वनमंडलाधिकारी पंकज कुमार कमल एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री दिव्या अग्रवाल को दीदियों ने अपने हाथों से तैयार बीज राखियां पहनाईं। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप महिलाओं को नवाचार और आजीविका से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बिहान दीदियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीज राखी महिलाओं के हुनर और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण संरक्षण का सुंदर संदेश भी देती है।4
- लगातार एम इंडिया न्यूज की टीम ने शबरी सेतु पुल, केरा रोड, तुषमा रोड को लेकर सीधे मुद्दे पर सवाल और शिकायत के बाद आज काम शुरू 25/8/2026 से 25/9/2026 तक यातायात प्रभावित रहेगा एम इंडिया न्यूज की टीम शबरी सेतु को लेकर लगातार प्रयास के बाद संबंधित विभाग सेतु विभाग, पी डब्लू डी विभाग के आलाधिकारी ने कल दुर्घटना के बाद पुल मरम्मत कार्य तेजी से मरम्मत कार्य शुरू यह 300 मी तक पुल चौक तक मरम्मत होगी शगर में कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो काम के पहले कोई बात नहीं करते जब काम शुरू होता है तो हमारी प्रयास से प्रचार प्रसार करने वाले से सावधान लगातार हमारी प्रयास और आपके सपोर्ट पर सरकार जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे मुद्दे की बात पर खबर प्रकाशित किया गया ऐसा आपका सपोर्ट प्यार बना रहे हम नगर की अर्थव्यवस्था पर सीधे सवाल के लिए संपर्क करें 9589522219 अपने आस पास की खबर के लिए हमें फालो वाटसाप करे यदि आपको कोई समस्या परेशान विभाग से कोई प्रताड़ित या घुमाया जा रहा तो हमसे संपर्क करें धन्यवाद इसविडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि लोगों का अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिकता है जय जोहार जय छत्तीसगढ़1
- पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार एक पुलिस कर्मी निलंबित , तलाश जारी1
- चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही आरोपी गौरी शंकर बघेल निवा चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही आरोपी गौरी शंकर बघेल निवासी पिरैया को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल सोमवार की रात 9:00 बजे चकरभाठा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ⚡✨ *आरोपी के कब्जे से कुल 60 लीटर कच्ची महुवा शराब कुल कीमती 12000 रुपए किया गया जप्त* ⚡✨ *आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत की गई कार्यवाही* *नाम आरोपी -* * 01.गौरी शंकर बघेल पिता बोधराम बघेल उम्र 21वर्ष निवासी पिरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर। *घटना का विवरण -* मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही के निर्देश दिए गए हैं. उक्त निर्देश के परिपालन में श्रीमान् अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण बिलासपुर श्रीमति मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा पुलिस श्री राजेश कुमार जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा को मुखबीर के माध्यम से दिनाक 23.08.2026 को अवैध रूप से अधिक मात्रा में कच्ची महुवा शराब बिक्री करने व रखने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई. थाना पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना में त्वरित कार्रवाही कर गौरीशंकर बघेल उर्फ पोडो पिता बोधीराम बघेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पिरैया मिडिल स्कूल के पास थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर के कब्जे से 04 नग पीले रंग के 15 बल्क लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के डिब्बा प्रत्येक में 15-15 लीटर हाथ भट्ठी से बना कच्ची महुंआ शराब कुल 60 लीटर कीमती 12,000/- रूपये को छत्तीसगढ आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमाण्ड में जेल भेजा गया। 🚨 *चकरभाठा पुलिस की जनअपील - सभी नागरिकों से निवेदन है कि अवैध कार्य में लिप्त अपराधियों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें।*1