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फिरोजाबाद के चर्चित डेढ़ वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 30 मई को शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में हुई थी, जहां मासूम आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, और घटना के महज 40 दिनों के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने साक्ष्यों और दलीलों का परीक्षण करने के बाद इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना। शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी के अनुसार, पुलिस की त्वरित विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के कारण ही अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। फैसला सुनाए जाने के समय अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सजा का ऐलान होते ही आरोपी भावुक हो गया और उसने कोर्ट रूम में खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस निर्णय के साथ ही 30 मई की इस निर्मम घटना के मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।

1 hr ago
user_Anuj Rawat Editor In Chief
Anuj Rawat Editor In Chief
टूंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•
1 hr ago

फिरोजाबाद के चर्चित डेढ़ वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 30 मई को शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में हुई थी, जहां मासूम आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, और घटना के महज 40 दिनों के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने साक्ष्यों और दलीलों का परीक्षण करने के बाद इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना। शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी के अनुसार, पुलिस की त्वरित विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के कारण ही अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। फैसला सुनाए जाने के समय अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सजा का ऐलान होते ही आरोपी भावुक हो गया और उसने कोर्ट रूम में खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस निर्णय के साथ ही 30 मई की इस निर्मम घटना के मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।

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  • फिरोजाबाद के चर्चित डेढ़ वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 30 मई को शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में हुई थी, जहां मासूम आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, और घटना के महज 40 दिनों के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने साक्ष्यों और दलीलों का परीक्षण करने के बाद इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना। शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी के अनुसार, पुलिस की त्वरित विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के कारण ही अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। फैसला सुनाए जाने के समय अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सजा का ऐलान होते ही आरोपी भावुक हो गया और उसने कोर्ट रूम में खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस निर्णय के साथ ही 30 मई की इस निर्मम घटना के मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।
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    फिरोजाबाद के चर्चित डेढ़ वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 30 मई को शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में हुई थी, जहां मासूम आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, और घटना के महज 40 दिनों के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने साक्ष्यों और दलीलों का परीक्षण करने के बाद इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना। शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी के अनुसार, पुलिस की त्वरित विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के कारण ही अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।

फैसला सुनाए जाने के समय अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सजा का ऐलान होते ही आरोपी भावुक हो गया और उसने कोर्ट रूम में खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इस निर्णय के साथ ही 30 मई की इस निर्मम घटना के मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।
    user_Anuj Rawat Editor In Chief
    Anuj Rawat Editor In Chief
    टूंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
  • फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में 30 मई 2026 को हुई एक छोटे बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में अभियुक्त विराज उर्फ जितेन्द्र को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे ने इस कानूनी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को यह कठोर सजा दिलाई गई है। इस सफलता को #GoodWorkByFirozabadPolice के रूप में चिन्हित किया गया है।
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    फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में 30 मई 2026 को हुई एक छोटे बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में अभियुक्त विराज उर्फ जितेन्द्र को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे ने इस कानूनी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को यह कठोर सजा दिलाई गई है। इस सफलता को #GoodWorkByFirozabadPolice के रूप में चिन्हित किया गया है।
    user_Gaurav Mishra patrakaar
    Gaurav Mishra patrakaar
    Advertising agency फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•
    26 min ago
  • फिरोजाबाद में अदालत ने एक बेहद गंभीर मामले में अपना फैसला सुनाते हुए डेढ़ साल के मासूम बच्चे के हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा का आदेश दिया है।
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    फिरोजाबाद में अदालत ने एक बेहद गंभीर मामले में अपना फैसला सुनाते हुए डेढ़ साल के मासूम बच्चे के हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा का आदेश दिया है।
    user_द कहर न्यूज़ एजेंसी
    द कहर न्यूज़ एजेंसी
    Journalist Firozabad, Uttar Pradesh•
    45 min ago
  • फिरोजाबाद में डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे को पटक-पटक कर मौत के घाट उतारने के मामले में, जो लगभग एक माह और नौ दिन पूर्व हुआ था, ज़िला जज डॉ. बब्बू सारंग ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी की सज़ा का ऐलान कल किया जाएगा।
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    फिरोजाबाद में डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे को पटक-पटक कर मौत के घाट उतारने के मामले में, जो लगभग एक माह और नौ दिन पूर्व हुआ था, ज़िला जज डॉ. बब्बू सारंग ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी की सज़ा का ऐलान कल किया जाएगा।
    user_LK NEWS 83
    LK NEWS 83
    Court reporter फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•
    22 hrs ago
  • फिरोजाबाद के फरिहा कस्बे में श्मशान भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। जसराना एसडीएम की अदालत के आदेश के बाद यह ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। इस कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बने दो पक्के दुकानों और एक चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह विवादित भूमि, जिसकी गाटा संख्या 1061 है, श्मशान के लिए आवंटित की गई थी, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से पक्का निर्माण कर लिया था। इस भूमि के स्वामित्व को लेकर मामला एसडीएम जसराना की अदालत में विचाराधीन था। अदालत का फैसला नगर पंचायत के पक्ष में आने के बाद, नगर पंचायत प्रशासन और जसराना एसडीएम की देखरेख में ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
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    फिरोजाबाद के फरिहा कस्बे में श्मशान भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। जसराना एसडीएम की अदालत के आदेश के बाद यह ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। इस कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बने दो पक्के दुकानों और एक चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

यह विवादित भूमि, जिसकी गाटा संख्या 1061 है, श्मशान के लिए आवंटित की गई थी, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से पक्का निर्माण कर लिया था। इस भूमि के स्वामित्व को लेकर मामला एसडीएम जसराना की अदालत में विचाराधीन था। अदालत का फैसला नगर पंचायत के पक्ष में आने के बाद, नगर पंचायत प्रशासन और जसराना एसडीएम की देखरेख में ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
    user_Anuj Rawat Editor In Chief
    Anuj Rawat Editor In Chief
    टूंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम की हत्या के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इस न्याय की लड़ाई में मासूम की मां और नानी का संघर्ष मुख्य रूप से सामने आया, जिसके बाद कोर्ट ने यह कड़ा निर्णय लिया है। सरकारी वकील ने इस मामले की पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्यों के आधार पर दोषी को फांसी की सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इस फैसले को लेकर क्षेत्र में चर्चा है कि आखिर कैसे लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अपराधी को उसके किए की सजा मिली है।
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    फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम की हत्या के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इस न्याय की लड़ाई में मासूम की मां और नानी का संघर्ष मुख्य रूप से सामने आया, जिसके बाद कोर्ट ने यह कड़ा निर्णय लिया है।

सरकारी वकील ने इस मामले की पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्यों के आधार पर दोषी को फांसी की सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इस फैसले को लेकर क्षेत्र में चर्चा है कि आखिर कैसे लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अपराधी को उसके किए की सजा मिली है।
    user_AWAZ TV UTTAR PRADESH
    AWAZ TV UTTAR PRADESH
    फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
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