खरगोन के सनावद में नशे की लत पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 'नशे से दूरी, जरूरी' अभियान के तीसरे दिन शुक्रवार को सनावद थाना प्रभारी, तहसीलदार धर्मेंद्र यादव, नगर पालिका सीएमओ, राजेंद्र मिश्रा, पुलिस बल और नगर पालिका के अमले ने मिलकर स्थानीय शासकीय स्कूल के आसपास औचक दबिश दी। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान स्कूल के समीप संचालित हो रही पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे की दुकानों पर कड़ा एक्शन लिया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटकर उन्हें सख्त हिदायत दी गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर (लगभग 300 फीट) के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, सिगरेट या नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि भविष्य में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो दुकानों को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज़ नहीं किया जाएगा। इस त्वरित कार्रवाई से अवैध नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय नागरिकों और पालकों ने प्रशासन की इस मुहिम की जमकर सराहना की है।
खरगोन के सनावद में नशे की लत पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 'नशे से दूरी, जरूरी' अभियान के तीसरे दिन शुक्रवार को सनावद थाना प्रभारी, तहसीलदार धर्मेंद्र यादव, नगर पालिका सीएमओ, राजेंद्र मिश्रा, पुलिस बल और नगर पालिका के अमले ने मिलकर स्थानीय शासकीय स्कूल के आसपास औचक दबिश दी। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान स्कूल के समीप संचालित हो रही पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे की दुकानों पर कड़ा एक्शन लिया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटकर उन्हें सख्त हिदायत दी गई। कार्रवाई के
दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर (लगभग 300 फीट) के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, सिगरेट या नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि भविष्य में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो दुकानों को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज़ नहीं किया जाएगा। इस त्वरित कार्रवाई से अवैध नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय नागरिकों और पालकों ने प्रशासन की इस मुहिम की जमकर सराहना की है।
- खरगोन के सनावद में नशे की लत पर अंकुश लगाने और युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। 'नशे से दूरी, जरूरी' अभियान के तीसरे दिन शुक्रवार को सनावद थाना प्रभारी, धर्मेंद्र यादव तहसीलदार, नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र मिश्रा, पुलिस बल और नगर पालिका के अमले ने संयुक्त रूप से स्थानीय शासकीय स्कूल के आसपास औचक दबिश दी। इस दौरान प्रशासनिक टीम ने स्कूल के समीप संचालित हो रही पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे की दुकानों पर कड़ा एक्शन लिया। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए और उन्हें सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर (लगभग 300 फीट) के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, सिगरेट या नशीले पदार्थों को बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि भविष्य में नियमों की अवहेलना पाई गई, तो दुकानों को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने से भी गुरेज़ नहीं किया जाएगा। इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय नागरिकों और पालकों ने इस मुहिम की जमकर सराहना की है।2
- खरगोन में पदोन्नति में विसंगति के चलते वन विभाग के कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर दो दर्जन से अधिक वन कर्मचारी डीएफओ कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने विभाग पर आरोप लगाया है कि पदोन्नति नियम 2025 के नियम 11 (3) का पालन नहीं किया जा रहा है। नियमों की इस अनदेखी के कारण खरगोन और बड़वाह वन मंडल के करीब 50 से अधिक कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए हैं। इस विसंगति के विरोध में कर्मचारियों ने डीएफओ के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और सीसीएफ खंडवा से वरीयता के आधार पर पदोन्नति दिए जाने की मांग की है।4
- बड़वानी के राजपुर क्षेत्र के कुशल कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें डिजिटल पहचान दिलाने के लिए 'लेबर अड्डा' (मेरा काम — मेरी पहचान) की शुरुआत की गई है। इस मंच के माध्यम से प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, राजमिस्त्री, कारपेंटर, लेबर, ड्राइवर, वेल्डर, एसी मैकेनिक और सीसीटीवी मैकेनिक सहित सभी प्रकार के हुनरमंद कामगारों को सीधे ग्राहकों से जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि वे अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचा सकें। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कारीगरों को सिर्फ एक बार पंजीकरण कराना होगा, जिसकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी। इस सेवा के लिए कारीगरों से कोई कमीशन, कोई मासिक शुल्क और कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। कामगार अपने काम की तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे उन्हें सीधा कस्टमर कांटेक्ट मिलेगा और घर बैठे ही काम के लिए ऑर्डर मिलने लगेंगे, जिससे हर कारीगर आत्मनिर्भर बन सकेगा।1
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा और शासन के निर्देशानुसार, बड़वानी जिले के थाना राजपुर क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा में 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री पद्मविलोचन शुक्ल के नेतृत्व में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल, जिला बड़वानी अध्यक्ष श्री अजय यादव और बड़वानी विधायक श्री राजेंद्र मंडलोई की उपस्थिति में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत जागरूकता रथ, जनसंवाद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सहित अन्य नशों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मेधावी व ग्रामीण विद्यार्थियों को हेलमेट वितरित कर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया और पर्यावरण संरक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक व जनप्रतिनिधियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री पद्मविलोचन शुक्ल ने युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए 3D मिशन (दहेज प्रथा से दूरी, डीजे के दुष्प्रभावों से दूरी एवं नशे से दूरी) और 3S (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन) का संदेश दिया तथा एक प्रेरक कविता भी सुनाई। सांसद श्री गजेन्द्र सिंह पटेल ने भी नशामुक्त समाज का आह्वान करते हुए कहा कि नशा समाज और परिवार के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर, डीएसपी अजाक श्रीमती निलेश्वरी डावर, थाना प्रभारी राजपुर श्री माधव सिंह ठाकुर, ग्राम सरपंच श्रीमती गुलरीबाई सहित कई पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों से अवैध नशे के कारोबार की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है, जिसमें सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही सहायता के लिए मानस हेल्पलाइन (1933), नेशनल सुसाइड हेल्पलाइन (14416), नशा मुक्ति हेल्पलाइन (14446) और मध्य प्रदेश पुलिस नार्कोटिक्स विभाग (7049100785) के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं।1
- सनावद के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए नाटक के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। इसके साथ ही, प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस संयुक्त कार्रवाई में सनावद थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा और तहसीलदार केसिया सोलंकी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस कार्रवाई के दौरान स्कूल और कॉलेज के आसपास तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी बेचने वाले दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। स्थिति यह थी कि कुछ लोग अपनी दुकानों में रखे गुटखा पाउच, सिगरेट और बीड़ी थैलियों में भरकर भागते हुए नजर आए। इस दौरान प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में तंबाकू उत्पाद और गुटखा पाउच जब्त कर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने दुकान संचालकों को चेतावनी दी है कि वे शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के व्यसन की सामग्री न बेचें। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी स्कूल और कॉलेज के पास नशे और तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा।4
- खरगोन के बड़वाह में विद्युत लाइन टॉवरों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने विधायक को अपना मांग पत्र सौंपा है।1
- खरगोन के सनावद में नशे की लत पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 'नशे से दूरी, जरूरी' अभियान के तीसरे दिन शुक्रवार को सनावद थाना प्रभारी, तहसीलदार धर्मेंद्र यादव, नगर पालिका सीएमओ, राजेंद्र मिश्रा, पुलिस बल और नगर पालिका के अमले ने मिलकर स्थानीय शासकीय स्कूल के आसपास औचक दबिश दी। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान स्कूल के समीप संचालित हो रही पान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखे की दुकानों पर कड़ा एक्शन लिया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटकर उन्हें सख्त हिदायत दी गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर (लगभग 300 फीट) के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, सिगरेट या नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि भविष्य में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो दुकानों को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज़ नहीं किया जाएगा। इस त्वरित कार्रवाई से अवैध नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं स्थानीय नागरिकों और पालकों ने प्रशासन की इस मुहिम की जमकर सराहना की है।2
- मध्य प्रदेश के धार जिला अंतर्गत धरमपुरी में धानी होटल पर खाना खा रहे लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।1