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*थानों में फोटो-वीडियो पर अदालत की सख्त टिप्पणी, ‘सार्वजनिक स्थान पर रिकॉर्डिंग अपराध नहीं’* *न्यायालय*। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस थानों में फोटो और वीडियो बनाने को लेकर अहम बहस हुई। पुलिस पक्ष द्वारा आपत्ति जताए जाने पर न्यायाधीश ने कड़े सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किस कानून के तहत थाने में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को अपराध माना जा सकता है।सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पुलिस अपना कार्य पारदर्शी और नियमों के अनुसार कर रही है, तो फोटो या वीडियो से आपत्ति की कोई ठोस वजह नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो स्वयं पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर साक्ष्य के रूप में फोटो या वीडियो बनाना अपने आप में अपराध नहीं है और किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि संवेदनशील परिस्थितियों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में उचित नियमों का पालन आवश्यक है। इस टिप्पणी के बाद पुलिस कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

22 hrs ago
user_रफैल अहमद
रफैल अहमद
Salesperson मंझनपुर, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
22 hrs ago

*थानों में फोटो-वीडियो पर अदालत की सख्त टिप्पणी, ‘सार्वजनिक स्थान पर रिकॉर्डिंग अपराध नहीं’* *न्यायालय*। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस थानों में फोटो और वीडियो बनाने को लेकर अहम बहस हुई। पुलिस पक्ष द्वारा आपत्ति जताए जाने पर न्यायाधीश ने कड़े सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किस कानून के तहत थाने में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को अपराध माना जा सकता है।सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पुलिस अपना कार्य पारदर्शी और नियमों के अनुसार कर रही है, तो फोटो या वीडियो से आपत्ति की कोई ठोस वजह नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो स्वयं पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर साक्ष्य के रूप में फोटो या वीडियो बनाना अपने आप में अपराध नहीं है और किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि संवेदनशील परिस्थितियों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में उचित नियमों का पालन आवश्यक है। इस टिप्पणी के बाद पुलिस कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

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  • Post by Journalist Shubham Pandey
    1
    Post by Journalist Shubham Pandey
    user_Journalist Shubham Pandey
    Journalist Shubham Pandey
    Local News Reporter मंझनपुर, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
    11 hrs ago
  • *थानों में फोटो-वीडियो पर अदालत की सख्त टिप्पणी, ‘सार्वजनिक स्थान पर रिकॉर्डिंग अपराध नहीं’* *न्यायालय*। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस थानों में फोटो और वीडियो बनाने को लेकर अहम बहस हुई। पुलिस पक्ष द्वारा आपत्ति जताए जाने पर न्यायाधीश ने कड़े सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किस कानून के तहत थाने में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को अपराध माना जा सकता है।सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पुलिस अपना कार्य पारदर्शी और नियमों के अनुसार कर रही है, तो फोटो या वीडियो से आपत्ति की कोई ठोस वजह नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो स्वयं पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर साक्ष्य के रूप में फोटो या वीडियो बनाना अपने आप में अपराध नहीं है और किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि संवेदनशील परिस्थितियों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में उचित नियमों का पालन आवश्यक है। इस टिप्पणी के बाद पुलिस कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छिड़ गई है।
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    *थानों में फोटो-वीडियो पर अदालत की सख्त टिप्पणी, ‘सार्वजनिक स्थान पर रिकॉर्डिंग अपराध नहीं’*
*न्यायालय*। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस थानों में फोटो और वीडियो बनाने को लेकर अहम बहस हुई। पुलिस पक्ष द्वारा आपत्ति जताए जाने पर न्यायाधीश ने कड़े सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किस कानून के तहत थाने में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को अपराध माना जा सकता है।सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पुलिस अपना कार्य पारदर्शी और नियमों के अनुसार कर रही है, तो फोटो या वीडियो से आपत्ति की कोई ठोस वजह नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो स्वयं पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है।
न्यायालय ने अपने अवलोकन में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर साक्ष्य के रूप में फोटो या वीडियो बनाना अपने आप में अपराध नहीं है और किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता।
हालांकि, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि संवेदनशील परिस्थितियों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में उचित नियमों का पालन आवश्यक है। इस टिप्पणी के बाद पुलिस कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छिड़ गई है।
    user_रफैल अहमद
    रफैल अहमद
    Salesperson मंझनपुर, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
    22 hrs ago
  • Post by कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज
    1
    Post by कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज
    user_कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज
    कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज
    सिराथू, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
  • Post by प्रदुम कुमार मीडिया कौशाम्बी
    1
    Post by प्रदुम कुमार मीडिया कौशाम्बी
    user_प्रदुम कुमार मीडिया कौशाम्बी
    प्रदुम कुमार मीडिया कौशाम्बी
    सिराथू, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
    5 hrs ago
  • Post by D.D.NEWS UTTER PRADESH
    1
    Post by D.D.NEWS UTTER PRADESH
    user_D.D.NEWS UTTER PRADESH
    D.D.NEWS UTTER PRADESH
    Journalist सिराथू, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
    12 hrs ago
  • Post by Saraswati Kumari
    1
    Post by Saraswati Kumari
    user_Saraswati Kumari
    Saraswati Kumari
    Artist चैल, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
  • अहमदाबाद में एक तीन साल की बच्ची खेल रही थी तभी एक कार आई और उसे कुचल दिया। लेकिन बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और खुद ही कार के नीचे से बाहर आ गई।
    1
    अहमदाबाद में एक तीन साल की बच्ची खेल रही थी तभी एक कार आई और उसे कुचल दिया। 
लेकिन बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और खुद ही कार के नीचे से बाहर आ गई।
    user_Ram Naresh Journalist
    Ram Naresh Journalist
    Local News Reporter चैल, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
    3 hrs ago
  • Post by कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज
    1
    Post by कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज
    user_कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज
    कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज
    सिराथू, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•
    6 hrs ago
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