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More news from Chhattisgarh and nearby areas
- Post by पत्रकार1
- गौ सम्मान आव्हान अभियान मे आप सबका स्वागत है अभिनंदन है अभी नही तो कभी नही याद रखे इतिहास बदलने वाला है1
- Post by CG RIGHT TIMES NEWS1
- दागौरी मेन रोड पर पानी टंकी के पास जीजा की बाइक में बैठकर जा रहे साले की बाइक से गिरने से हुई मौत बिल्हा थाना में मामला दर्ज सोमवार की रात 10:00 बजे बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुचनाकर्ता का नाम – ओमप्रकाश निषाद पिता अधारी निषाद उम्र 32 साल साकिन ताला वार्ड क्रमांक 05 थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग. ने सोमवार की सुबह 11.44 बजे थाना बिल्हा में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया की नाम मृतक - दिलहरण कैवर्त्य पिता महेतरू कैवर्त्य उम्र 28 साल साकिन भोथीडीह थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर का निवासी थी जिसकी मृत्यु - रोड एक्सीडेंट से दगौरी मेन रोड पर पानी टंकी के पास सड़क दुर्घटना में हुई है विवरण – सूचक थाना उपस्थित आकर जबानी मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि मृतक अपने जीजा शिव प्रसाद निषाद निवासी ताला थाना बिल्हा के साथ दिनांक 29/03/2026 को मोटर सायकल में काम से बिल्हा आया था जो वापस जाते समय शाम 05/30 बजे दगौरी पानी टंकी के सामने रोड मे मोटर सायकल अनियत्रित होने से पीछे मे बैठे दिलहरण कैवर्त्य नीचे गिर गया जिसके कारण नाक, मुंह एवं सिर मे अदरूनी चोट लगा था जिसके ईलाज के लिए दिलहरण कैवर्त्य के जीजा शिवप्रसाद मोटर सायकल में बिल्हा अस्पताल लाया था अस्पताल के बाहर ही मृत्यु हो गया जिसे शिवप्रसाद ने प्रायवेट एम्बुलेश से उसके गांव भोथीडीह ले गया था एक्सीडेंट घटना होने के कारण पुन दिनांक 30/03/2026 के सुबह उसे बिल्हा अस्पताल लाये है दिलहरण कैवर्त्य की मृत्यु उसके जीजा शिव प्रसाद निषाद के द्वारा अपने मोटर सायकल को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते समय मोटर सायकल अनियत्रित होने से पीछे बैठा दिलहरण कैवत्यर् के गिरने से नाक, मुंहएवं एवं सिर मे अदरूनी चोट लगने से हुई है सूचक की सूचना पर मर्ग इंटीमेशन चाक कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। सूचना एसडीएम महोदय बिल्हा को भेजी जाती है ।1
- मूंगेली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां संपत्ति के लालच में अपनों ने ही अपने भाई की हत्या की साजिश रच दी। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने मृतक की पत्नी और बेटे को ही फंसाने की कोशिश की। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। इस वीडियो में जानिए पूरा सच, कैसे रची गई साजिश और कैसे पुलिस ने किया पर्दाफाश।1
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी बालिग और विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को रेप नहीं माना जा सकता। मामला बेमेतरा जिले से जुड़ा था, जहां महिला ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया था। सुनवाई में कोर्ट को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि सहमति डर, दबाव या धोखे से ली गई थी। साक्ष्यों के अभाव में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी को बरी कर दिया।1
- Post by Hari Sharma Sharma1
- Post by पत्रकार1