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पलवल में फिर से भाईचारे की मिसाल कायम हुई , बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के ने मंच साझा किया। पलवल मंडी में होली मिलन समारोह के दौरान श्री रघुवीर सिंह तेवतिया विधायक पृथला कांग्रेस पार्टी एवं श्री गौरव गौतम मंत्री हरियाणा सरकार बीजेपी दोनों मंच पर एक साथ दिखाई दिए। दोनों ने भाईचारा को ज्यादा सहयोग किया न कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट। यह पलवल क्षेत्र की एक विशेषता रही हे।

12 hrs ago
user_User1471
User1471
Pharmacist पलवल, पलवल, हरियाणा•
12 hrs ago
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पलवल में फिर से भाईचारे की मिसाल कायम हुई , बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के ने मंच साझा किया। पलवल मंडी में होली मिलन समारोह के दौरान श्री रघुवीर सिंह तेवतिया विधायक पृथला कांग्रेस पार्टी एवं श्री गौरव गौतम मंत्री हरियाणा सरकार बीजेपी दोनों मंच पर एक साथ दिखाई दिए। दोनों ने भाईचारा को ज्यादा सहयोग किया न कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट। यह पलवल क्षेत्र की एक विशेषता रही हे।

More news from Gautam Buddha Nagar and nearby areas
  • प्रैम और सौहार्द का त्यौहार है होली इसको प्रेम और सौहार्द के रंग से ही खेलें। मास्टर श्यौराज
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    प्रैम और सौहार्द का त्यौहार है होली  इसको प्रेम और सौहार्द के रंग से ही खेलें। मास्टर श्यौराज
    user_Bku lokshakti master श्यौराज
    Bku lokshakti master श्यौराज
    Jewar, Gautam Buddha Nagar•
    4 hrs ago
  • बुर्ज खलीफा के पास ईरान का ड्रोन हमला, कराया गया खाली।
    1
    बुर्ज खलीफा के पास ईरान का ड्रोन हमला, कराया गया खाली।
    user_Riddhima Yadav
    Riddhima Yadav
    Advocate Faridabad, Haryana•
    5 hrs ago
  • पृथला विधानसभा के विधायक रघुबीर तेवतिया जी ने आज विधानसभा में क्षेत्र की आवाज बुलंद करते हुए पृथला गाँव को उपमंडल बनाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। साथ ही फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले मोहना, छायंसा, दयालपुर, फतेहपुर बिलोच में से एक गाँव के नाम से उपमंडल का दर्जा दिए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। मंत्री व सरकार ने नई जनगणना के बाद इस पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया है।
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    पृथला विधानसभा के विधायक रघुबीर तेवतिया जी ने आज विधानसभा में क्षेत्र की आवाज बुलंद करते हुए पृथला गाँव को उपमंडल बनाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई।
साथ ही फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले मोहना, छायंसा, दयालपुर, फतेहपुर बिलोच में से एक गाँव के नाम से उपमंडल का दर्जा दिए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया।
मंत्री व सरकार ने नई जनगणना के बाद इस पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया है।
    user_Vikrambhardwaj Faridabad
    Vikrambhardwaj Faridabad
    पत्रकार Faridabad, Haryana•
    5 hrs ago
  • शराब घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपी बरी।‌ इसका मतलब इनको साजिश के तहत फंसाया गया था, वाकई ये नेता तो ईमानदार निकले।‌
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    शराब घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपी बरी।‌ इसका मतलब इनको साजिश के तहत फंसाया गया था, वाकई ये नेता तो ईमानदार निकले।‌
    user_जफरूदीन गूमल
    जफरूदीन गूमल
    Voice of people नूंह, नूंह, हरियाणा•
    6 hrs ago
  • दिनांक 27/28.02.2026 की रात्रि में थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रोनिजा कट पर एक ऑटो सामने से आता दिखाई दिया जिसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं रूका बल्कि ऑटो को मोडकर भागने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस बल द्वारा उक्त ऑटो का पीछा किया गया। ऑटो में सवार बदमाशों द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें 02 बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गये जिनकी पहचान अभियुक्तगण 1.सैयद अमीन पुत्र सैयद हुसैन निवासी झुग्गी शाहीनबाग श्रम विहार ओखला नई दिल्ली उम्र 35 वर्ष 2. गोरामिया पुत्र अमीर हुसैन निवासी झुग्गी चांदनी मोड नूह थाना नूह मेवात हरियाणा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुयी। जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये हैं एवं अन्य 03 सह अभियुक्तगण 1. मुन्सर कमाल पुत्र समुचल आलम निवासी चाँदनी मोड नूह थाना चांदनी नूह हरियाणा उम्र 24 वर्ष 2. मौ0 बिलाल पुत्र मौ0 इकबाल निवासी झुग्गी चाँदनी मोह नूह थाना नूह मेवात हरियाणा उम्र 23 वर्ष 3. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र बच्चन सिंह निवासी मदनपुर खादर जेजे कालोनी थाना कालिंदी कुंज दिल्ली उम्र 24 वर्ष को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगण के कब्जे से आटो रजि0नं0 यूपी 16 डीटी 6087 ,गौवध हेतु रखे गये उपकरण 02 चाकू, 04 सिरिंज, 04 इन्जेक्शन की सीसी ,02 आरी सहित ब्लेड , 01 वेल्ड हुआ लोहे का नुकीला सरिया, 02 मोहरे , 01 रस्सी का टुकडा व 04 खाली प्लास्टिक के कट्टे बरामद किये गये हैं। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। दिनांक 26.02.2026 को थाना रबूपुरा क्षेत्रान्तर्गत गौवंश बरामद होने के सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर मु0अ0सं0 39/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास व अन्य जानकारी की जा रही है। अन्य अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
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    दिनांक 27/28.02.2026 की रात्रि में थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रोनिजा कट पर एक ऑटो सामने से आता दिखाई दिया जिसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं रूका बल्कि ऑटो को मोडकर भागने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस बल द्वारा उक्त ऑटो का पीछा किया गया। ऑटो में सवार बदमाशों द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया।   पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें 02 बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गये जिनकी पहचान अभियुक्तगण 1.सैयद अमीन पुत्र सैयद हुसैन निवासी झुग्गी शाहीनबाग श्रम विहार ओखला नई दिल्ली उम्र 35 वर्ष 2. गोरामिया पुत्र अमीर हुसैन निवासी झुग्गी चांदनी मोड नूह थाना नूह मेवात हरियाणा उम्र 32 वर्ष के रूप में हुयी। जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये हैं एवं अन्य 03 सह अभियुक्तगण 1. मुन्सर कमाल पुत्र समुचल आलम निवासी चाँदनी मोड नूह थाना चांदनी नूह हरियाणा उम्र 24 वर्ष 2. मौ0 बिलाल पुत्र मौ0 इकबाल निवासी झुग्गी चाँदनी मोह नूह थाना नूह मेवात हरियाणा उम्र 23 वर्ष 3. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र बच्चन सिंह निवासी मदनपुर खादर जेजे कालोनी थाना कालिंदी कुंज दिल्ली उम्र 24 वर्ष को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगण के कब्जे से आटो रजि0नं0 यूपी 16 डीटी 6087 ,गौवध हेतु रखे गये उपकरण 02  चाकू, 04 सिरिंज, 04 इन्जेक्शन की सीसी ,02 आरी सहित ब्लेड , 01 वेल्ड हुआ लोहे का नुकीला सरिया, 02 मोहरे , 01 रस्सी का टुकडा व 04 खाली प्लास्टिक के कट्टे बरामद किये गये हैं। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। 
दिनांक 26.02.2026 को थाना रबूपुरा क्षेत्रान्तर्गत गौवंश बरामद होने के सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर मु0अ0सं0 39/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास व अन्य जानकारी की जा रही है। अन्य अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
    user_PANKAJ KUMAR
    PANKAJ KUMAR
    Journalist गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश•
    14 hrs ago
  • अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में दोष सिद्ध होने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2022 अक्टूबर में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी साद उर्फ इक्का को दोषी करार दिया गया। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग को घर से जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता उस समय घर पर अकेली थी। मामलें में थाना फिरोजपुर झिरका में एफआईआर दर्ज की गई थी। विस्तृत सुनवाई और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजान ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने विभिन्न धाराओं व पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की विचाराधीन हिरासत की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में दोष सिद्ध होने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2022 अक्टूबर में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी साद उर्फ इक्का को दोषी करार दिया गया। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग को घर से जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता उस समय घर पर अकेली थी। मामलें में थाना फिरोजपुर झिरका में एफआईआर दर्ज की गई थी। विस्तृत सुनवाई और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजान ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने विभिन्न धाराओं व पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की विचाराधीन हिरासत की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
    user_Rajiv Prajapati दैनिक भास्कर
    Rajiv Prajapati दैनिक भास्कर
    Local News Reporter नूंह, नूंह, हरियाणा•
    18 hrs ago
  • Natkhat boy Viyan sehgal of faridabad/
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    Natkhat boy Viyan sehgal of faridabad/
    user_SWADESH MANDAWARI 8929878271
    SWADESH MANDAWARI 8929878271
    फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा•
    4 hrs ago
  • Faridabad सेक्टर-48 में केमिकल ड्रमों में आग, तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त
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    Faridabad सेक्टर-48 में केमिकल ड्रमों में आग, तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त
    user_Vikrambhardwaj Faridabad
    Vikrambhardwaj Faridabad
    पत्रकार Faridabad, Haryana•
    23 hrs ago
  • ;नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। मामला वर्ष 2020 का है। जानकारी के मुताबिक सियाराम पुत्र हरिश्चंद्र निवासी अगोन ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि वर्ष 2021 में उनकी दो लड़कियों की शादी फिरोजपुर झिरका के रहने वाले लक्ष्मण और रामवीर के साथ हुई थी। उनकी छोटी लड़की अनीता लक्ष्मण के घर में थी। दोनों उनकी बेटियों को अधिक दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते आ रहे थे। पिता ने बताया कि कई बार लक्ष्मण ने उनकी बेटी अनीता के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लेकिन बाद में बिरादरी तौर पर मामले में समझौता हो गया। अनीता चार महीने की गर्भवती थी। आरोप है कि 22 मई 2020 की रात लक्ष्मण, रामवीर और उनके पिता गिर्राज ने उनकी बेटी के साथ मारपीट कर फांसी के फंदे से लटका दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोग खिलाफ केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि इस मामले में गिर्राज की मौत हो चुकी है। वही रामवीर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले है। जिसे बरी कर दिया गया है। जांच के दौरान नूंह पुलिस ने सभी आवश्यक सबूत एकत्र कर अदालत में पेश किए । अभियोजन पक्ष ने ग्वाहों और साक्ष्यों के आधार पर मामलें की प्रभावी पैरवी की। लगभग 6 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹5000 का जुर्माना लगाया है।
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    ;नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। मामला वर्ष 2020 का है। जानकारी के मुताबिक सियाराम पुत्र हरिश्चंद्र निवासी अगोन ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि वर्ष 2021 में उनकी दो लड़कियों की शादी फिरोजपुर झिरका के रहने वाले लक्ष्मण और रामवीर के साथ हुई थी। उनकी छोटी लड़की अनीता लक्ष्मण के घर में थी। दोनों उनकी बेटियों को अधिक दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते आ रहे थे। पिता ने बताया कि कई बार लक्ष्मण ने उनकी बेटी अनीता के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लेकिन बाद में बिरादरी तौर पर मामले में समझौता हो गया। अनीता चार महीने की गर्भवती थी। आरोप है कि 22 मई 2020 की रात लक्ष्मण, रामवीर और उनके पिता गिर्राज ने उनकी बेटी के साथ मारपीट कर फांसी के फंदे से लटका दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोग खिलाफ केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि इस मामले में गिर्राज की मौत हो चुकी है। वही रामवीर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले है। जिसे बरी कर दिया गया है। जांच के दौरान नूंह पुलिस ने सभी आवश्यक सबूत एकत्र कर अदालत में पेश किए । अभियोजन पक्ष ने ग्वाहों और साक्ष्यों के आधार पर मामलें की प्रभावी पैरवी की। लगभग 6 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹5000 का जुर्माना लगाया है।
    user_Rajiv Prajapati दैनिक भास्कर
    Rajiv Prajapati दैनिक भास्कर
    Local News Reporter नूंह, नूंह, हरियाणा•
    20 hrs ago
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