धोखाधड़ी, जाति सूचक गाली गलौज और एससी/एसटी एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. कुसमी के मार्गदर्शन में थाना राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, गाली-गलौज व एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश प्रसाद, लकड़ा वन परिक्षेत्र राजपुर बीट गार्ड, निवासी नरसिंहपुर ने दिनांक 14.05.2026 को थाना राजपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19.01.2023 को आरोपी *संतोष सोनी, उम्र 38 वर्ष, निवासी नवकी (सरनापारा), थाना राजपुर ने अजय कुमार तिवारी से क्रय किया हुआ पुराना वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक CG-15-UD-1510 को प्रार्थी को 4,25,000/- रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसमें से 2,04,000/- रुपये नगद लेकर शेष 2,21,000/- रुपये के एवज में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया। चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी लगातार प्रार्थी को टालमटोल करता रहा। दिनांक 12.05.2026 को जब प्रार्थी पैसे की मांग करने अपने साथी के साथ नवकी राजपुर मेन रोड स्थित संतोष सोनी के दुकान पहुंचा, तो आरोपी ने प्रार्थी को जाति सूचक गालियां दीं और धमकाते हुए कहा भागो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते"। प्रकरण में थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी घटना के बाद से अपना मोबाइल बंद कर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाना बदलकर फरार चल रहा था।मुखबीर की सूचना पर आरोपी के अम्बिकापुर क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मिली। 31.07.2026 को रात्रि 20:40 बजे थाना राजपुर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी संतोष सोनी को अम्बिकापुर से गिरफ्तार किया गया। विवेचना में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी इसी प्रकार सामान देने के बहाने लोगों से रुपये लेकर पूरा सामान नहीं देता और बिना राशि वाले खाते का चेक थमा देता है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी कई लाख रुपये के धोखाधड़ी के प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं तथा माननीय न्यायालय बलरामपुर से वारंट भी जारी है। विवेचना पूर्ण करने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 14.08.2026 तक का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।
धोखाधड़ी, जाति सूचक गाली गलौज और एससी/एसटी एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. कुसमी के मार्गदर्शन में थाना राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, गाली-गलौज व एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश प्रसाद, लकड़ा वन परिक्षेत्र राजपुर बीट गार्ड, निवासी नरसिंहपुर ने दिनांक 14.05.2026 को थाना राजपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19.01.2023 को आरोपी *संतोष सोनी, उम्र 38 वर्ष, निवासी नवकी (सरनापारा), थाना राजपुर ने अजय कुमार तिवारी से क्रय किया हुआ पुराना वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक CG-15-UD-1510 को प्रार्थी को 4,25,000/- रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसमें से 2,04,000/- रुपये नगद लेकर शेष 2,21,000/- रुपये के एवज में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया। चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी लगातार प्रार्थी को टालमटोल करता रहा। दिनांक 12.05.2026 को जब प्रार्थी पैसे की मांग करने अपने साथी के साथ नवकी राजपुर मेन रोड स्थित संतोष सोनी
के दुकान पहुंचा, तो आरोपी ने प्रार्थी को जाति सूचक गालियां दीं और धमकाते हुए कहा भागो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते"। प्रकरण में थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी घटना के बाद से अपना मोबाइल बंद कर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाना बदलकर फरार चल रहा था।मुखबीर की सूचना पर आरोपी के अम्बिकापुर क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मिली। 31.07.2026 को रात्रि 20:40 बजे थाना राजपुर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी संतोष सोनी को अम्बिकापुर से गिरफ्तार किया गया। विवेचना में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी इसी प्रकार सामान देने के बहाने लोगों से रुपये लेकर पूरा सामान नहीं देता और बिना राशि वाले खाते का चेक थमा देता है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी कई लाख रुपये के धोखाधड़ी के प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं तथा माननीय न्यायालय बलरामपुर से वारंट भी जारी है। विवेचना पूर्ण करने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 14.08.2026 तक का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।
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- फरसगांव: बड़ेडोंगर में सर्व पिछड़ा वर्ग संगठन की बैठक, फरसगांव ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन फरसगांव विकासखंड के बड़ेडोंगर स्थित सामुदायिक भवन में सर्व पिछड़ा वर्ग संगठन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक एकता और पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों पर चर्चा की गई। इस दौरान फरसगांव ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए लोकनाथ निषाद को ब्लॉक अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गईं। नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया।1
- लगातार बारिश से कोण्डागांव में बिगड़े हालात, नदी-नाले उफान पर, कलेक्टर ने संभाली कमान, राहत बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट कोण्डागांव जिले में पिछले तीन दिनो ं से हो रही लगातार भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं, कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और पुल-पुलियों पर पानी का तेज बहाव होने से कई मार्गों पर आवागमन बाधित हुआ है। बम्हनी बयानार मार्ग पर चमई गांव के पास सड़क कट जान े से यातायात बंद हो गया है, वहीं मुंगवाल केजंग-आदमार-मर्दापाल मार्ग की पुलिया भी तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हुई है।1
- *खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानुप्रतापपुर जिला कांकेर हुए निलंबित* *स्थान :- भानुप्रतापपुर* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानुप्रतापपुर जिला कांकेर छ.ग. में भर्ती प्रसूता के ईलाज के दौरान लापरवाही बरतने व डॉक्टर के आज नहीं आ पाऊंगा जिससे दो दिन से तड़पने के बाद प्रसूता के साथ नवजात की मौत के बाद राज्य शासन ने डॉ. शचिन्द्र कुमार गोटा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानुप्रतापपुर जिला कांकेर छ.ग. को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। गया है ।निलंबन अवधि में डॉ. शचिन्द्र कुमार गोटा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय – संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर संभाग रायपुर निर्धारित किया गया है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।निलंबन अवधि में डॉ. शचिन्द्र कुमार गोटा को मूलभूत नियम-53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी। भानुप्रतापपुर में कुछ माह पूर्व प्रसव के दौरान कथित चिकित्सीय लापरवाही से जच्चा-बच्चा की मौत के चर्चित मामले में छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ को निलंबित कर रायपुर में अटैच कर दिया है गौरतलब है कि इस मामले में जांच के दौरान सबसे पहले गौतम अस्पताल के प्रसूति वार्ड और सोनोग्राफी केंद्र को सील किया गया था। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में संबंधित नर्सों पर विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया और अब बीएमओ पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। हालांकि, कार्रवाई अलग-अलग चरणों में होने से इसकी समय-सीमा और प्रक्रिया को लेकर क्षेत्र में सवाल उठ रहे हैं।1
- कोंडागांव: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चयनित अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र, कोण्डागांव में काउंसिलिंग संपन्न कोण्डागांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत संविदा भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग संपन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठा, संवेदनशीलता एवं समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यह पहल जिले में बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।1
- धोखाधड़ी, जाति सूचक गाली गलौज और एससी/एसटी एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. कुसमी के मार्गदर्शन में थाना राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, गाली-गलौज व एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश प्रसाद, लकड़ा वन परिक्षेत्र राजपुर बीट गार्ड, निवासी नरसिंहपुर ने दिनांक 14.05.2026 को थाना राजपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19.01.2023 को आरोपी *संतोष सोनी, उम्र 38 वर्ष, निवासी नवकी (सरनापारा), थाना राजपुर ने अजय कुमार तिवारी से क्रय किया हुआ पुराना वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक CG-15-UD-1510 को प्रार्थी को 4,25,000/- रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसमें से 2,04,000/- रुपये नगद लेकर शेष 2,21,000/- रुपये के एवज में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया। चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी लगातार प्रार्थी को टालमटोल करता रहा। दिनांक 12.05.2026 को जब प्रार्थी पैसे की मांग करने अपने साथी के साथ नवकी राजपुर मेन रोड स्थित संतोष सोनी के दुकान पहुंचा, तो आरोपी ने प्रार्थी को जाति सूचक गालियां दीं और धमकाते हुए कहा भागो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते"। प्रकरण में थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी घटना के बाद से अपना मोबाइल बंद कर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाना बदलकर फरार चल रहा था।मुखबीर की सूचना पर आरोपी के अम्बिकापुर क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मिली। 31.07.2026 को रात्रि 20:40 बजे थाना राजपुर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी संतोष सोनी को अम्बिकापुर से गिरफ्तार किया गया। विवेचना में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी इसी प्रकार सामान देने के बहाने लोगों से रुपये लेकर पूरा सामान नहीं देता और बिना राशि वाले खाते का चेक थमा देता है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी कई लाख रुपये के धोखाधड़ी के प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं तथा माननीय न्यायालय बलरामपुर से वारंट भी जारी है। विवेचना पूर्ण करने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 14.08.2026 तक का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।2