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विदिशा के टीलाखेड़ी स्थित बलभद्र स्कूल में पढ़ने वाले छात्र दिव्यांश को स्कूल छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) नहीं मिल रहा है। छात्र दिव्यांश आज अपने पिता चंद्रभान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्कूल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। चंद्रभान ने बताया कि उनके बेटे ने आठवीं कक्षा पास कर ली है, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण अब वे उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि, स्कूल टीसी देने में आनाकानी कर रहा है और इसके बदले तय फीस से कहीं अधिक ₹850 की मांग कर रहा है। इस संबंध में उन्होंने संयुक्त कलेक्टर से शिकायत की है। इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित संस्था की जांच कराई जाएगी।
रिपोर्टर rupesh yadav
विदिशा के टीलाखेड़ी स्थित बलभद्र स्कूल में पढ़ने वाले छात्र दिव्यांश को स्कूल छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) नहीं मिल रहा है। छात्र दिव्यांश आज अपने पिता चंद्रभान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और स्कूल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। चंद्रभान ने बताया कि उनके बेटे ने आठवीं कक्षा पास कर ली है, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण अब वे उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि, स्कूल टीसी देने में आनाकानी कर रहा है और इसके बदले तय फीस से कहीं अधिक ₹850 की मांग कर रहा है। इस संबंध में उन्होंने संयुक्त कलेक्टर से शिकायत की है। इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित संस्था की जांच कराई जाएगी।
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- सागर जिले के खिमलासा थाना क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन कर सार्वजनिक मार्ग बाधित करने वाले 11 गौ सेवकों पर खिमलासा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई 30 जून 2026 को ग्राम गढ़ौली जवाहर मालथोन रोड, खरैरा तिगड्डा पर हुए अवैध चक्काजाम के संबंध में की गई है। पुलिस के अनुसार, बिना किसी अनुमति के किए गए इस चक्काजाम से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। सूचना मिलते ही खिमलासा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, मार्ग को सुचारू कराया और लोक व्यवस्था भंग करने के आरोप में 11 व्यक्तियों को चिन्हित किया। इन आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 138/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126(2), 189(2), और 190 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दर्ज किए गए आरोपियों में सुधीर सेन (खिमलासा), रमेश (ग्राम खेराई), दीपक (पातीखेड़ा), ऊदल (ग्राम खेराई), आकाश (ग्राम खेराई), इमरत अहिरवार (ग्राम खैराई), संदीप जोशी (खिमलासा), अनुज पस्तोर (पथरिया जेगन), छोटू राजपूत (ग्राम भरछा), हरिकिशन सेन (खिमलासा) और ब्रजेन्द्र ठाकुर उर्फ बाबा बजनदार (ग्राम पलौआ) शामिल हैं। खिमलासा पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक मार्गों को बाधित करने पर पूर्ण रोक लगाई गई है। पुलिस ऐसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रही है और भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।2
- विदिशा के तलैया मोहल्ला में रहने वाली भंवरी बाई नामक एक बुजुर्ग महिला, अपने बेटे गोलू के साथ जमीन विवाद से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं और वहां पिंड दान की रस्म अदा की। गोलू ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले जतरापुरा क्षेत्र में अपनी 10 बीघा जमीन भोपाल निवासी रेखा बाई को बेची थी। अब रेखा बाई कथित तौर पर खरीदी गई 10 बीघा जमीन के अलावा उनकी 2 बीघा अतिरिक्त जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। गोलू के अनुसार, उनकी जमीन पर मछली पालन के लिए तालाब बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी भूमि पर भी खुदाई चल रही है। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो रेखा बाई ने कथित तौर पर उन पर मारपीट और गुंडागर्दी की झूठी शिकायतें कर दीं। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में पहले भी पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम से कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण भंवरी बाई को मजबूरन पिंड दान करते हुए कलेक्ट्रेट आना पड़ा। वहीं, इस मामले में संयुक्त कलेक्टर नितिन जैन ने बताया कि तहसीलदार से मामले की जांच कराई गई थी। जांच में सामने आया कि जो खुदाई हो रही है, वह खनिज विभाग से अनुमति लेकर की जा रही है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि भंवरी बाई के खेत में कोई खुदाई नहीं हुई है। संयुक्त कलेक्टर जैन ने सलाह दी कि यदि महिला को अब भी आपत्ति है, तो वे खनिज विभाग और एसडीएम के यहां पुनर्सीमांकन के लिए आवेदन दे सकती हैं।4
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- राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में एक युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है, जिसके मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। फरियादी ने गंभीर आरोप लगाया है कि यह हमला एक पूर्व डीजीपी के इशारे पर हुआ है, और यह घटना बिपेंद्र सिंह तोमर प्रकरण से जुड़ी पुरानी रंजिश का परिणाम है। फरियादी दिनेश प्रताप सिंह के अनुसार, मोहित ने वीपेंद्र तोमर को कथित तौर पर बंधक बनाए जाने के मामले में मदद की थी, जिस वजह से आरोपी पक्ष उससे रंजिश रखता था और इसी के चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक, 1 जुलाई की रात कटारा टावर स्थित सांची दुकान पर करन और उसका भाई पंचू पहले पहुँचे और मोहित के साथ गाली-गलौज की। जब मोहित ने विरोध किया, तो दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और चले गए। रात करीब 10:45 बजे, जब मोहित दुकान बंद कर रहा था, करन कुल्हाड़ी लेकर वापस आया और मोहित के चेहरे पर हमला कर दिया। इस हमले में मोहित की नाक, कान और आँखों के बीच गंभीर चोटें आईं, जिससे वह लहूलुहान हो गया। उसे तुरंत माउंट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। कटारा हिल्स थाना पुलिस ने करन और पंचू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 118(1), 296(ए), 351(2) और 3(5) के तहत हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है और साथ ही शिकायत में पूर्व डीजीपी के इशारों पर हमले के लगाए गए अन्य आरोपों की भी जांच कर रही है, जिनकी अभी पुलिस द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।1