स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में न डालें बाधा सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं से की विशेष अपील विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के सहायक अभियंता सौरभ राय ने बताया कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत बिजली के सभी पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और ये मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं पर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) संशोधन विनियम-2026 के अनुसार जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्मार्ट मीटर उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है। विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 163 (1) के अंतर्गत लाइसेंसी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उचित सूचना देकर किसी भी परिसर में प्रवेश कर मीटर की जांच, मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि धारा 163 (3) के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अधिकृत अधिकारी को परिसर में प्रवेश या कार्य करने से रोकता है तो लिखित सूचना के 24 घंटे के पश्चात विद्युत आपूर्ति को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता है। सहायक अभियंता ने बताया कि हमीरपुर में मीटर बदलने का कार्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अधिकृत एजेंसी मैसर्स अप्रावा हमीरपुर स्मार्ट मीटर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इसके बावजूद कुछ उपभोक्ता अधिकृत कर्मचारियों या एजेंसी को पुराने मीटर बदलने के लिए अपने परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं जोकि नियमों के विरुद्ध है। सहायक अभियंता ने यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद वर्तमान पोस्टपेड उपभोक्ताओं की विद्युत दरों या सब्सिडी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मीटर सामान्यतः लाइसेंसी की संपत्ति होते हैं और उनका प्रतिस्थापन एक नियमित तकनीकी प्रक्रिया है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंसी को सहयोग प्रदान करें तथा उन्हें स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दें, ताकि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल एवं विश्वसनीय बनाया जा सके। सहायक अभियंता ने कहा कि इस आग्रह के बाद भी अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन भी शामिल है।
स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में न डालें बाधा सहायक अभियंता ने उपभोक्ताओं से की विशेष अपील विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के सहायक अभियंता सौरभ राय ने बताया कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत बिजली के सभी पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और ये मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं पर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) संशोधन विनियम-2026 के अनुसार जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्मार्ट मीटर उपलब्ध करवाना अनिवार्य किया गया है। विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 163 (1) के अंतर्गत लाइसेंसी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उचित सूचना देकर किसी भी परिसर में प्रवेश कर मीटर की जांच, मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि धारा 163 (3) के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अधिकृत अधिकारी को परिसर में प्रवेश या कार्य करने से रोकता है तो लिखित सूचना के 24 घंटे के पश्चात विद्युत आपूर्ति को अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता है। सहायक अभियंता ने बताया कि हमीरपुर में मीटर बदलने का कार्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अधिकृत एजेंसी मैसर्स अप्रावा हमीरपुर स्मार्ट मीटर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इसके बावजूद कुछ उपभोक्ता अधिकृत कर्मचारियों या एजेंसी को पुराने मीटर बदलने के लिए अपने परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं जोकि नियमों के विरुद्ध है। सहायक अभियंता ने यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद वर्तमान पोस्टपेड उपभोक्ताओं की विद्युत दरों या सब्सिडी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मीटर सामान्यतः लाइसेंसी की संपत्ति होते हैं और उनका प्रतिस्थापन एक नियमित तकनीकी प्रक्रिया है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंसी को सहयोग प्रदान करें तथा उन्हें स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दें, ताकि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल एवं विश्वसनीय बनाया जा सके। सहायक अभियंता ने कहा कि इस आग्रह के बाद भी अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन भी शामिल है।
- विधायक सुजानपुर कैप्टन रंजीत सिंह की बड़ी घोषणा की हैं! उन्होंने कहा कि जो पंचायत निर्विरोध चुनी जाएगी, उसे सरकार की ओर से मिलने वाले 10 लाख रुपये के अतिरिक्त, विधायक अपनी विधायक निधि से भी 10 लाख रुपये प्रदान करेंगे। यानी निर्विरोध पंचायत को कुल 20 लाख रुपये का सीधा लाभ मिलेगा और विकास को मिलेगी नई रफ्तार।1
- घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डंगार के गाँव भोला (हरितल्याङ्गर) में सोमवार दोपहर के समय एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। इस हादसे में रतनी देवी पत्नी अमरनाथ का स्लेटपोश मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार, सुबह के समय परिवार के सदस्य घर का कामकाज निपटाकर खेतों की ओर गए हुए थे। इसी दौरान दोपहर के समय अचानक घर से धुआं और आग की तेज लपटें उठती दिखाई दीं। जब तक रतनी देवी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि पूरा मकान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में घर का सारा सामान, अनाज और जरूरी वस्तुएं नष्ट हो गईं, जिससे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड घुमारवी की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं, हल्का पटवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान का आंकलन किया और अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।4
- बहरोड़ में श्री कृष्ण गौशाला का शुभारंभ | गौ पुत्रों का सम्मान | Brajvasi Gau Rakshak Sena Event 20261
- अजय शर्मा जी ने देखिए क्या कहा महिला आरक्षण बिल के ऊपर सुनिए #himachalpunjabnews1
- Post by JAI पंडित1
- 7 साल की बच्ची की साथ 11 साल के लड़के ने किया रेप, हिला कर रख देगी हिमाचल के मंडी की ये खबर हिमाचल के मंडी जिले में 7 साल की बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया है। रेप का आरोपी 11 साल के लड़के पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के सुंदरनगर में एक 7 वर्षीय बच्ची से रेप की वारदात ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। बच्ची के साथ रेप करने का आरोप 11 साल के लड़के पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में 11 साल के लड़के के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें की पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर 11 साल के लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मां ने दी लिखित शिकायत पीड़िता की मां ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़के हो हिरासत में लेकर उसका मेडिकल करवाया है। वहीं पीड़िता को भी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका भी मेडिकल करवाया गया। पुलिस का कहना है कि बच्ची की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पीड़िता और आरोपी दोनों का मेडिकल करवाया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।1
- सुजानपुर की ग्राम पंचायत दाड़ला भलेठ की एक महिला की व्यास नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है परिजनों ने उक्त महिला की गुमशुदा संबंधी रिपोर्ट सुजानपुर थाना में दर्ज करवाई है स्थानीय लोग एवं गोताखोर टीम व्यास नदी पुंग खंड सीहोर वाला व्यास नदी स्थल तमाम स्थानों पर निरीक्षण कर रही है बताते चले कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दाडला भलेठ की एक महिला रविवार से घर से गायब थी और जिसकी रविवार देर रात को गुमशुदा संबंधी शिकायत सुजानपुर थाना में दर्ज हुई है महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि एक महिला आयु 35 वर्ष घर से गायब है कहीं चली गई है स्थानीय लोगों ने उसे व्यास नदी के किनारे पर जाते हुए देखा है जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कहीं उसने नदी में चलांग ना लगा दी हो शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस स्थानीय लोगों के साथ मौका स्थान का निरीक्षण कर रही है स्थानीय गोताखोरों भी लाये गए हैं जो लगातार नदी में उतरकर जांच पड़ताल का कार्य कर रहे हैं उधर मंगलवार को।भलेठ पंचायत दाड़ला पुंग खड्ड व्यास नदी में मंगलवार को महिला के डूबने की आशंका के चलते ग्रह रक्षा विभाग के ड्राइवर सर्च अभियान के लिए विशेष रूप से पहुंचे हैं यहां कंपनी कमांडर प्रवीण कुमार ने जानकारी दी महिला के डूबने की आशंका बताई गई है इसके बाद सर्च अभियान लगातार जारी है सोमवार को भी सर्च अभियान चलाया था अब मंगलवार को पुनः अभियान चलाया जा रहा है1
- सहसराम आश्रम में ग्यारह कुंडी यज्ञ 🔥 | श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ | परशुराम जयंती विशेष1
- Himachal: “कब होंगे पंचायत चुनाव? राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने किया खुलासा”1