न्यायालय का शराब तस्करी पर सख्त फैसला: 14 साल की सश्रम कैद, एक लाख का जुर्माना मधेपुरा के मधेपुरा व्यवहार न्यायालय से शराब तस्करी के एक मामले में कड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने मामले में शामिल एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए लंबी सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एक्साइज) सह एडीजे-5 आशुतोष कुमार ने मधेपुरा थाना कांड संख्या 711/25 में फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि अभियुक्त शराब की डिलीवरी और तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था। अदालत ने दोषी को 14 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। वहीं, इस मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले को जिले में शराब तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि इस तरह के मामलों में आगे भी सख्ती जारी रहेगी। बाइट - धरणीधर सिंह, अधिवक्ता
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14 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। वहीं, इस मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले को जिले में शराब तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि इस तरह के मामलों में आगे भी सख्ती जारी रहेगी। बाइट - धरणीधर सिंह, अधिवक्ता
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