Shuru
Apke Nagar Ki App…
पृथला विधानसभा में स्नेह मिलन समारोह: पूर्व सांसद ठा. बृजभूषण शरण सिंह रहेंगे मुख्य अतिथि, 28 फरवरी को भव्य आयोजन पृथला विधानसभा में स्नेह मिलन समारोह: पूर्व सांसद ठा. बृजभूषण शरण सिंह रहेंगे मुख्य अतिथि, 28 फरवरी को भव्य आयोजन
Haryana Voice Palwal
पृथला विधानसभा में स्नेह मिलन समारोह: पूर्व सांसद ठा. बृजभूषण शरण सिंह रहेंगे मुख्य अतिथि, 28 फरवरी को भव्य आयोजन पृथला विधानसभा में स्नेह मिलन समारोह: पूर्व सांसद ठा. बृजभूषण शरण सिंह रहेंगे मुख्य अतिथि, 28 फरवरी को भव्य आयोजन
More news from हरियाणा and nearby areas
- पृथला विधानसभा में स्नेह मिलन समारोह: पूर्व सांसद ठा. बृजभूषण शरण सिंह रहेंगे मुख्य अतिथि, 28 फरवरी को भव्य आयोजन1
- पलवल गुरुदत्त गर्ग ने कहा कि यह अवसर केवल उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि लोकतंत्र एक मजबूत भवन है तो पत्रकारिता उसकी नींव है, जो सत्य, पारदर्शिता और जवाबदेही को संभाले रखती है। पत्रकार समाज की आंख, कान और उसकी अंतरात्मा होते हैं। उन्होंने वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने आ रही चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक असुरक्षा, संस्थागत दबाव और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण कई बार पत्रकारों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों के आचरण से पूरी मीडिया बिरादरी को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। आज भी अधिकांश पत्रकार सीमित संसाधनों में निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर आश्रम के बाल ब्रह्मचारी संत आशुतोषानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में श्रीमद्भगवद्गीता को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गीता मानव धर्मशास्त्र है और संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधने का संदेश देती है। गीता में कर्म, योग और साधना के माध्यम से आत्मकल्याण तथा विश्वशांति का मार्ग बताया गया है। उन्होंने कहा कि गीता के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होने से मानव-मानव के बीच बढ़ रही दूरियां समाप्त होंगी और सामाजिक समरसता को बल मिलेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 51(ए) के तहत गीता में वर्णित धर्म का पालन नागरिक कर्तव्य बताया गया है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने सामूहिक भोज में भाग लिया। आयोजकों ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, पत्रकार साथियों और समाजसेवियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम आध्यात्मिक ऊर्जा, सामाजिक एकता और सकारात्मक संदेश के साथ संपन्न हुआ।1
- Faridabad सेक्टर-48 में केमिकल ड्रमों में आग, तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त1
- कांग्रेस ने चरित्र दिखाया विदेशियों के सामने- मोदी, राहुल प्रियंका मस्ती में मोदीजी जी तनाव में, केजरीवाल का जुलूस ईडी बैंड के साथ, बोले मैं नेता नहीं नेता मोटी चमड़ी वाले, रेखा गुप्ता बोलीं केजरीवाल ने सुबूत मिटाए और हिमाचल सीएम दिल्ली पुलिस से नाराज़... देखिए देश दुनिया की छ बड़ी खबरें राजपथ न्यूज़ पर...1
- अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में दोष सिद्ध होने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2022 अक्टूबर में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी साद उर्फ इक्का को दोषी करार दिया गया। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग को घर से जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता उस समय घर पर अकेली थी। मामलें में थाना फिरोजपुर झिरका में एफआईआर दर्ज की गई थी। विस्तृत सुनवाई और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजान ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने विभिन्न धाराओं व पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की विचाराधीन हिरासत की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।1
- 73 साल के सुंदरलाल ने 20 साल तक लगाया पान। इसी रोजगार से तीन बच्चों को लगाया बड़ी सरकारी नौकरी। गर्व से कहो, कोई भी काम छोटा नहीं होता!1
- Post by Kishanveer Rajput1
- ;नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। मामला वर्ष 2020 का है। जानकारी के मुताबिक सियाराम पुत्र हरिश्चंद्र निवासी अगोन ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि वर्ष 2021 में उनकी दो लड़कियों की शादी फिरोजपुर झिरका के रहने वाले लक्ष्मण और रामवीर के साथ हुई थी। उनकी छोटी लड़की अनीता लक्ष्मण के घर में थी। दोनों उनकी बेटियों को अधिक दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते आ रहे थे। पिता ने बताया कि कई बार लक्ष्मण ने उनकी बेटी अनीता के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लेकिन बाद में बिरादरी तौर पर मामले में समझौता हो गया। अनीता चार महीने की गर्भवती थी। आरोप है कि 22 मई 2020 की रात लक्ष्मण, रामवीर और उनके पिता गिर्राज ने उनकी बेटी के साथ मारपीट कर फांसी के फंदे से लटका दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोग खिलाफ केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि इस मामले में गिर्राज की मौत हो चुकी है। वही रामवीर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले है। जिसे बरी कर दिया गया है। जांच के दौरान नूंह पुलिस ने सभी आवश्यक सबूत एकत्र कर अदालत में पेश किए । अभियोजन पक्ष ने ग्वाहों और साक्ष्यों के आधार पर मामलें की प्रभावी पैरवी की। लगभग 6 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹5000 का जुर्माना लगाया है।1