बरेली के अलीगंज थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए हिस्ट्रीशीटर 14/ए हसीब कुरैशी को तीन महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया है। यह कार्रवाई अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 2888/2023 में 20 अप्रैल 2026 को हसीब कुरैशी पुत्र मो० असरफ निवासी ग्राम व थाना अलीगंज, बरेली को तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया था। आज, 20 जून 2026 को, अलीगंज पुलिस टीम ने अभियुक्त हसीब कुरैशी को इस आदेश की प्रति तामील कराते हुए बरेली जिले की सीमा के बाहर जनपद बदायूं क्षेत्र में छोड़ा। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि इस निर्धारित अवधि के दौरान वे माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हसीब कुरैशी का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसमें उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। इनमें मु0अ0स0 16/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम (थाना अलीगंज), मु0अ0स0 160/2022 धारा 13 जी एक्ट (थाना अलीगंज), मु0अ0स0 21/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना विशारतगंज), मु0अ0स0 256/2022 धारा 3/5ख/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम (थाना विशारतगंज), मु0अ0स0 538/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना आँवला), मु0अ0स0 515/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना आँवला), और मु0अ0स0 89/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (थाना विशारतगंज) शामिल हैं। इस जिला बदर की कार्रवाई को संपन्न करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह, उपनिरीक्षक नैपाल सिंह, हेड कांस्टेबल 643 कैलाश सिंह, कांस्टेबल 2086 वीरेन्द्र कुमार, रिजर्व कांस्टेबल 964 मोनीश चौधरी, रिजर्व कांस्टेबल 984 अरविन्द कुमार और रिजर्व महिला कांस्टेबल 818 निधि छोकर शामिल थीं, जो सभी थाना अलीगंज, जनपद बरेली से हैं।
बरेली के अलीगंज थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए हिस्ट्रीशीटर 14/ए हसीब कुरैशी को तीन महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया है। यह कार्रवाई अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 2888/2023 में 20 अप्रैल 2026 को हसीब कुरैशी पुत्र मो० असरफ निवासी ग्राम व थाना अलीगंज, बरेली को तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया था। आज, 20 जून 2026 को, अलीगंज पुलिस टीम ने अभियुक्त हसीब कुरैशी को इस आदेश की प्रति तामील कराते हुए बरेली जिले की सीमा के बाहर जनपद बदायूं क्षेत्र में छोड़ा। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि इस निर्धारित अवधि के दौरान वे माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हसीब कुरैशी का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसमें उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। इनमें मु0अ0स0 16/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम (थाना अलीगंज), मु0अ0स0 160/2022 धारा 13 जी एक्ट (थाना अलीगंज), मु0अ0स0 21/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना विशारतगंज), मु0अ0स0 256/2022 धारा 3/5ख/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम (थाना विशारतगंज), मु0अ0स0 538/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना आँवला), मु0अ0स0 515/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना आँवला), और मु0अ0स0 89/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (थाना विशारतगंज) शामिल हैं। इस जिला बदर की कार्रवाई को संपन्न करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह, उपनिरीक्षक नैपाल सिंह, हेड कांस्टेबल 643 कैलाश सिंह, कांस्टेबल 2086 वीरेन्द्र कुमार, रिजर्व कांस्टेबल 964 मोनीश चौधरी, रिजर्व कांस्टेबल 984 अरविन्द कुमार और रिजर्व महिला कांस्टेबल 818 निधि छोकर शामिल थीं, जो सभी थाना अलीगंज, जनपद बरेली से हैं।
- बरेली जिले के मीरगंज स्थित हल्दीकला में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा विधि-विधान के साथ संपन्न हुई।1
- आज बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्रियों, विधायकों और प्रशासन के अधिकारियों सहित हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़-चढ़कर योग किया। कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी प्रसारित किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने सुना।1
- बरेली के थाना भोजीपुरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहाँ भोजीपुरा क्षेत्र में दो प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वे दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है।1
- बरेली में राम राज्य दल के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम (सेवनी मालवा) में हुए मॉब लिंचिंग प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई गई। दल ने इस मामले की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि यह प्रकरण अगस्त 2022 का है, जब गौ तस्करी के संदेह में भीड़ द्वारा पिटाई के बाद नजीर अहमद की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने 12 जून 2026 को 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राम राज्य दल के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा और अखिल भारतीय राजार्य सभा के महामंत्री डॉ. रामकुमार आर्य ने शासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए और आरोपित गौरक्षकों को न्याय दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया। ज्ञापन सौंपते समय अर्चना सक्सेना, शशि, डॉ. रामकुमार और डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा जैसे पदाधिकारी मौजूद रहे।1
- बरेली की बारादरी पुलिस ने संजय नगर में 15 जून 2026 को हुई एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त कुश पुत्र अंतराम उर्फ नन्हे कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 15 जून 2026 की रात करीब 11:30 बजे बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी अर्जुन पुत्र राकेश को गोली मारने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर थाना बारादरी में मु0अ0सं0 799/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना बारादरी, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। पूर्व में इस मामले में एक अन्य अभियुक्त अर्पित उर्फ पहाड़ी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इसी क्रम में, 20 जून 2026 को घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त कुश पुत्र अंतराम उर्फ नन्हे कश्यप, जो संजय नगर, थाना बारादरी का ही निवासी है, को डीडीपुरम पार्क के पास से दबोचा गया। अभियुक्त कुश से विस्तृत पूछताछ के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।1
- बरेली के थाना कोतवाली पुलिस को चोरी की एक वारदात का खुलासा करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।1
- बरेली में कुछ मिनटों की लापरवाही के कारण एक बैग चोरी हो गया था। इस चोरी की वारदात का बड़ा खुलासा करते हुए बरेली की कोतवाली पुलिस ने सफल अनावरण किया है। पुलिस की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, चोरी में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया है। पुलिस ने चोरी हुई नकदी और बैग को भी बरामद कर लिया है।1
- बरेली के अलीगंज थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए हिस्ट्रीशीटर 14/ए हसीब कुरैशी को तीन महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया है। यह कार्रवाई अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 2888/2023 में 20 अप्रैल 2026 को हसीब कुरैशी पुत्र मो० असरफ निवासी ग्राम व थाना अलीगंज, बरेली को तीन माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया था। आज, 20 जून 2026 को, अलीगंज पुलिस टीम ने अभियुक्त हसीब कुरैशी को इस आदेश की प्रति तामील कराते हुए बरेली जिले की सीमा के बाहर जनपद बदायूं क्षेत्र में छोड़ा। उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि इस निर्धारित अवधि के दौरान वे माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हसीब कुरैशी का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसमें उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। इनमें मु0अ0स0 16/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम (थाना अलीगंज), मु0अ0स0 160/2022 धारा 13 जी एक्ट (थाना अलीगंज), मु0अ0स0 21/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना विशारतगंज), मु0अ0स0 256/2022 धारा 3/5ख/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम (थाना विशारतगंज), मु0अ0स0 538/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना आँवला), मु0अ0स0 515/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट (थाना आँवला), और मु0अ0स0 89/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (थाना विशारतगंज) शामिल हैं। इस जिला बदर की कार्रवाई को संपन्न करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह, उपनिरीक्षक नैपाल सिंह, हेड कांस्टेबल 643 कैलाश सिंह, कांस्टेबल 2086 वीरेन्द्र कुमार, रिजर्व कांस्टेबल 964 मोनीश चौधरी, रिजर्व कांस्टेबल 984 अरविन्द कुमार और रिजर्व महिला कांस्टेबल 818 निधि छोकर शामिल थीं, जो सभी थाना अलीगंज, जनपद बरेली से हैं।1
- बरेली की बारादरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 14 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस को 19/20 जून 2026 की रात में क्षेत्र में गस्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि 99 बीघा पीलीमीत रोड के पास एक व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए खड़ा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया और उसकी तलाशी के दौरान स्मैक बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अफजाल हुसैन पुत्र अमानत, उम्र 55 वर्ष, निवासी निकट सराफत हॉस्पिटल के पास रजान नगर गोटिया, थाना बारादरी, बरेली के रूप में हुई है। उसका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें वर्ष 2025 में थाना बारादरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत, थाना इज्जतनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत, और थाना इज्जतनगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले पंजीकृत हैं। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना बारादरी में मु0अ0सं0 0824/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह नशेड़ियों को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर स्मैक सस्ते दामों में बेचता है और इसी अवैध कारोबार से प्राप्त धन से अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। उसने यह भी बताया कि उसने यह स्मैक काफी समय पहले चंद नामक व्यक्ति से खरीदी थी। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।1