दुमका जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31 मई 2026 को दुमका जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक बी.एड., एम.एड. और बी.पी.एड. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के सफल, कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण संचालन के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका कौशल कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा०ना०सु०सं०) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस आदेश के तहत, परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ लगाने, मटरगश्ती करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने, अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने और कदाचार से संबंधित किसी भी सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अनुमंडल दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह आदेश परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह निषेधाज्ञा 31 मई 2026 को परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेगी। दुमका जिला अंतर्गत जिन परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, उनमें संताल गर्ल्स हाई स्कूल (महारो), ए.एन. इंटर कॉलेज (नेतुरपहाड़ी), संताल परगना कॉलेज, राजकीय उच्च विद्यालय (करहरबिल, शिवपहाड़), मध्य विद्यालय (करहरबिल), सेंट जोसेफ्स स्कूल (बक्सी बांध रोड), पीएम श्री +2 नेशनल हाई स्कूल (गोशाला रोड, दूधानी), जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सिदो कान्हू हाई स्कूल (थाना रोड), एस.एस. विद्या विहार (आजाद नगर, कुम्हारपाड़ा), श्री रामकृष्ण आश्रम +2 उच्च विद्यालय (दूधानी, कुरुवा), सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स (अंबेडकर चौक), ज्ञान मंजरी हाई स्कूल (शिवपहाड़), सरस्वती शिशु विद्या मंदिर (मजिस्ट्रेट कॉलोनी) और आर.ए. शास्त्री स्मारक सेकेंडरी स्कूल (खुटाबांध) शामिल हैं। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और आमजनों से सहयोग की अपील की है ताकि परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनी रहे।
दुमका जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31 मई 2026 को दुमका जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक बी.एड., एम.एड. और बी.पी.एड. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के सफल, कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण संचालन के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका कौशल कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा०ना०सु०सं०) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस आदेश के तहत, परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ लगाने, मटरगश्ती करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने, अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने और कदाचार से संबंधित किसी भी सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अनुमंडल दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह आदेश परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह निषेधाज्ञा 31 मई 2026 को परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेगी। दुमका जिला अंतर्गत जिन परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, उनमें संताल गर्ल्स हाई स्कूल (महारो), ए.एन. इंटर कॉलेज (नेतुरपहाड़ी), संताल परगना कॉलेज, राजकीय उच्च विद्यालय (करहरबिल, शिवपहाड़), मध्य विद्यालय (करहरबिल), सेंट जोसेफ्स स्कूल (बक्सी बांध रोड), पीएम श्री +2 नेशनल हाई स्कूल (गोशाला रोड, दूधानी), जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सिदो कान्हू हाई स्कूल (थाना रोड), एस.एस. विद्या विहार (आजाद नगर, कुम्हारपाड़ा), श्री रामकृष्ण आश्रम +2 उच्च विद्यालय (दूधानी, कुरुवा), सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स (अंबेडकर चौक), ज्ञान मंजरी हाई स्कूल (शिवपहाड़), सरस्वती शिशु विद्या मंदिर (मजिस्ट्रेट कॉलोनी) और आर.ए. शास्त्री स्मारक सेकेंडरी स्कूल (खुटाबांध) शामिल हैं। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और आमजनों से सहयोग की अपील की है ताकि परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनी रहे।
- दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड स्थित लाकड़ाघाटी गाँव में कब्रिस्तान तक जाने वाले पीसीसी पथ का कार्य नियमों की अनदेखी के कारण जर्जर अवस्था में पहुँच गया है। इस पीसीसी पथ के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं के चलते सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है।1
- झारखंड के दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में केंदुवाटिकर ग्राम/वार्ड के निवासी मंगल कोल ने सार्वजनिक कुएं की मरम्मत हेतु स्थानीय मुखिया और प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को एक आवेदन पत्र सौंपा है। आवेदन में बताया गया है कि मोहल्ले का सार्वजनिक कुआं काफी समय से जर्जर स्थिति में है, जिससे उसकी जगत (दीवार) टूट गई है और कुएं का पानी दूषित हो गया है। इस गंभीर समस्या के कारण स्थानीय निवासियों को स्वच्छ जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने जनहित का हवाला देते हुए अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस कुएं की मरम्मत और साफ-सफाई कराई जाए ताकि जल संकट का समाधान हो सके।4
- एक चलती कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। इस घटना में गाड़ी में सवार तीन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए चलती कार से कूदकर खुद को सुरक्षित कर लिया।1
- निरसा/रामकनाली में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान जान गंवाने वाले मजदूर अभिजीत मुर्मू के मामले में, जीत एशिया प्रोजेक्ट ऑफिस पर लगभग 9 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद एक समझौता हो गया है। यह सहमति कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच बनी, जिसमें जेएमएम जिला अध्यक्ष लख्खी सोरेन, रामकनाली मुखिया सुक्कलाल मरांडी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। समझौते के अनुसार, कंपनी ने मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता के तौर पर कुल 8 लाख रुपये देने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें से 28 मई को दाह-संस्कार और श्राद्ध कार्य के लिए 1 लाख रुपये नकद दिए गए, जबकि शेष 7 लाख रुपये 29 मई 2026 को मृतक के पिता बुधन मुर्मू के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दुर्घटना बीमा प्रावधान के तहत लगभग 16.50 से 17 लाख रुपये की दावा राशि नियमानुसार एक से डेढ़ महीने के भीतर श्रम आयुक्त, धनबाद के सरकारी खाते में जमा की जाएगी। कंपनी ने संबंधित विभाग और श्रम आयुक्त को दुर्घटना की सूचना देने की भी जानकारी दी है। समझौता पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय दोनों पक्षों की आपसी सहमति से और बिना किसी दबाव के लिया गया है, तथा भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई जाएगी।3
- पाकुड़ के नगर प्रशासक अमरेंद्र चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें होल्डिंग टैक्स के पुनरीक्षण और उस पर मिलने वाली छूट का विवरण दिया गया है। इस निर्देश के तहत, शहर में हर दो साल में सर्किल रेट बढ़ने पर होल्डिंग टैक्स में सीधे 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, और यह पुनरीक्षण अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है। हालांकि, प्रशासन ने ईमानदारी से टैक्स भरने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी छूट की पेशकश भी की है। यदि उपभोक्ता अपना होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भरते हैं, तो उन्हें सीधे 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं, कार्यालय में आकर टैक्स जमा करने पर 2.5% की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, महिला, ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग उपभोक्ताओं को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 15% तक की राहत मिल सकती है।1
- मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के बलबड्डा स्थित राम सुन्दर राम विद्यालय परिसर में कुर्मी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मेहरमा, महगामा और ठाकुरगंगटी प्रखंडों से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान समाज के उत्थान, संगठन की मजबूती और उसके विस्तार पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि समाज की प्रगति के लिए एकजुटता आवश्यक है, और संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सभी सदस्यों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उपस्थित लोगों ने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज को मजबूत करना, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और संगठन के विस्तार के माध्यम से समाज के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करना था। साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि समाज को संगठित करने और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाएंगी।1
- बिहार के बांका जिले में देर रात एक सुनसान जंगल में जिला पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हो जाने से वह खराब हो गई। ऐसे मुश्किल वक्त में शिवेश मिश्रा ने 'शेर वाले जिगड़े' के साथ आगे बढ़कर पुलिस की मदद की। इस घटना को लेकर DM कलेक्टर कार्यालय बांका और बांका बिहार न्यूज़ में सराहना की गई है।1
- झारखंड के दुमका जिले अंतर्गत जरमुंडी प्रखंड की चुरखेड़ा पंचायत के केंदुआतिकर गांव में अत्यंत ही घटिया व्यवस्था होने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर इस खराब व्यवस्था का ज़िम्मेदार कौन है। यह प्रश्न किया गया है कि क्या इसके लिए पंचायत अधिकारी जवाबदेह हैं या प्रखंड अधिकारी।1