पाकुड़ के नगर प्रशासक अमरेंद्र चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें होल्डिंग टैक्स के पुनरीक्षण और उस पर मिलने वाली छूट का विवरण दिया गया है। इस निर्देश के तहत, शहर में हर दो साल में सर्किल रेट बढ़ने पर होल्डिंग टैक्स में सीधे 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, और यह पुनरीक्षण अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है। हालांकि, प्रशासन ने ईमानदारी से टैक्स भरने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी छूट की पेशकश भी की है। यदि उपभोक्ता अपना होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भरते हैं, तो उन्हें सीधे 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं, कार्यालय में आकर टैक्स जमा करने पर 2.5% की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, महिला, ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग उपभोक्ताओं को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 15% तक की राहत मिल सकती है।
पाकुड़ के नगर प्रशासक अमरेंद्र चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें होल्डिंग टैक्स के पुनरीक्षण और उस पर मिलने वाली छूट का विवरण दिया गया है। इस निर्देश के तहत, शहर में हर दो साल में सर्किल रेट बढ़ने पर होल्डिंग टैक्स में सीधे 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, और यह पुनरीक्षण अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है। हालांकि, प्रशासन ने ईमानदारी से टैक्स भरने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी छूट की पेशकश भी की है। यदि उपभोक्ता अपना होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भरते हैं, तो उन्हें सीधे 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं, कार्यालय में आकर टैक्स जमा करने पर 2.5% की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, महिला, ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग उपभोक्ताओं को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 15% तक की राहत मिल सकती है।
- पाकुड़ के नगर प्रशासक अमरेंद्र चौधरी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें होल्डिंग टैक्स के पुनरीक्षण और उस पर मिलने वाली छूट का विवरण दिया गया है। इस निर्देश के तहत, शहर में हर दो साल में सर्किल रेट बढ़ने पर होल्डिंग टैक्स में सीधे 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, और यह पुनरीक्षण अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है। हालांकि, प्रशासन ने ईमानदारी से टैक्स भरने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी छूट की पेशकश भी की है। यदि उपभोक्ता अपना होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन भरते हैं, तो उन्हें सीधे 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं, कार्यालय में आकर टैक्स जमा करने पर 2.5% की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, महिला, ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग उपभोक्ताओं को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 15% तक की राहत मिल सकती है।1
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