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देखें ख़बर: गांधी और बोस के बीच भयंकर लड़ाई का पूरा सच।
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देखें ख़बर: गांधी और बोस के बीच भयंकर लड़ाई का पूरा सच।
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- Post by Csi news1
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- शनिवार को जिला प्रशासन और खान विभाग की टीम ने अवैध बालू-मिट्टी के उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खान निरीक्षक की अगुवाई में छापेमारी के दौरान रानीगंज अंचल अंतर्गत एक ट्रैक्टर को बालू-मिट्टी लादकर ले जाते हुए पकड़ा गया।ट्रैक्टर का चेसिस नंबर WYTG28428132113 है। टीम ने तत्काल वाहन को जब्त कर रानीगंज थाना में सुरक्षित रख दिया गया है। संबंधित वाहन पर लघु खनिज के अवैध परिवहन के लिए 1.5 लाख रूपये का दंड भी अधिरोपित किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई निदेशानुसार की गई है। खान निरीक्षक के नेतृत्व में जिले भर में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।अवैध बालू खनन पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। इससे नदियों की धारा प्रभावित होती है, कटाव बढ़ता है, भूजल स्तर घटता है और कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। अररिया जिले में कई इलाकों में गंगा और स्थानीय नदियों से बिना अनुमति बालू निकालने की शिकायतें लगातार आ रही थीं। ऐसे में जिला प्रशासन ने इस दिशा में सख्ती बरतने का फैसला किया है।जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए नियमित छापेमारी की जा रही है। हमने सभी अंचलों में निगरानी बढ़ा दी है। जो भी व्यक्ति या माफिया गिरोह इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील है कि वे ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।”ट्रैक्टर जब्ती के बाद स्थानीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही थीं और रात के अंधेरे में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना का खतरा बना रहता था। जिला प्रशासन का यह अभियान केवल छिटपुट कार्रवाई तक सीमित नहीं है। भविष्य में ड्रोन सर्वे, चौकसी बढ़ाने और सूचना तंत्र को मजबूत करने की भी योजना है। अवैध खनन के खिलाफ यह सतत अभियान पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था दोनों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने सभी खनन संबंधित ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेज के बालू-मिट्टी का परिवहन न करें, अन्यथा वाहन जब्ती के साथ भारी आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।1
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