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बबीना में दो घोड़ों ने मचाया तांडव स्टेशन रोड पर एटीएम के बाहर लगे कांच को तोड़ने का प्रयास किया गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ
Abhishek Jain
बबीना में दो घोड़ों ने मचाया तांडव स्टेशन रोड पर एटीएम के बाहर लगे कांच को तोड़ने का प्रयास किया गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ
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- Post by S News1
- बबीना की सड़कों पर दो बेकाबू लावारिस घोड़े अचानक बाजार और स्टेशन रोड पर दौड़ने लगे। एक घोड़े ने SBI एटीएम का गेट तोड़ने की कोशिश की। लोगों में डर और अफरा-तफरी का माहौल रहा वीडियो वायरल1
- झाँसी। झाँसी महानगर के अधिवक्ता भानू सहाय, अधिवक्ता रामकुमार खरे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय अशोक सक्सेना, अधिवक्ता गौतम अस्थाना, अधिवक्ता बीएल भास्कर, अधिवक्ता वरुण अग्रवाल, अधिवक्ता रवि नगेले, अधिवक्ता प्रदीप झा, अधिवक्ता सचिन साहू, हनीफ खान, अनिल कश्यप, हरवंश लाल, अभिषेक तिवारी, शाहजहां बेगम, पूर्व पार्षद राजेंद्र कुमार आदि ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अपर जिला अधिकारी राजस्व, नगर मजिस्ट्रेट एवं अपर नगर आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना एवं शासनादेश के उल्लंघन का नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी झाँसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी जब स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारम्भ कर अपनी झाँसी का नाम व अपना नाम विश्व में शिखर पर पहुँचाया तथा अंग्रेज उन्हें छू भी नहीं सके और झाँसी का नाम इतिहास में शहादत के रूप में लिखा गया। ऐसी वीरांगना की याद में वीरांगना लक्ष्मीबाई पार्क जो सार्वजनिक स्थल है व उनकी एक प्रतिमा वर्षो पहले स्थापित की गई वहां लगाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। जहाँ विश्व के लोग झाँसी आकर उनको नमन करते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर अन्य कोई मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा का कोई भी झाँसी वासी विरोध नहीं कर सकता। हमारी भावना है कि महारानी की प्रतिमा कहीं अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार भव्यता से लगाई जाए। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 18-01-2013 में निर्णित किया है कि नगर निगम, प्राधिकरण, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थल, कोई मूर्ति, धार्मिक स्थल या अन्य कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति, संस्था, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार कोई कृत्य करती है तो वह अवमानना की श्रेणी में आता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई सार्वजनिक पार्क व स्थल में अनाधिकृत रूप से लगाई जा रही प्रतिमा का निर्माण तत्काल प्रभाव से हमेशा के लिये रोक दें अन्यथा जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अपर जिला अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर आयुक्त के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना करने एवं दण्डित कराये जाने हेतु कानूनी कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा।2
- आज दिनांक 16.04.2026 को थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भोजला में एक बन्द कमरे के अन्दर जुआ खेलते हुए 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 13 मोबाइल फो 1,14,200/- रु0 व ताश पत्ते बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर की जा रही अग्रिम कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर की वीडियो बाइट-1
- Post by Bablu Ramaiya1
- Post by Abhishek Jain1
- श्रीमान रेल मंत्री भारत सरकार आपको अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या 2024/TG-11/09/NR दिनांक 30.10.2025 एवं 2016/TOIV/10/PA/170/BOC दिनांक 06.07.2016 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि बैटरी कार का उपयोग कुलियों के कार्य के स्थान पर नहीं, बल्कि केवल पूरक सुविधा के रूप में किया जाना है। खुद राष्ट्रीय कुली मोर्चा के नेतृत्व को रेल मंत्रालय द्वारा भेजे पत्र में कहा गया कि बैटरी कार और कुलियों का काम एक दूसरे का पूरक है। स्पष्टतः बैटरी कार विशेषकर असहाय, बीमार, वृद्ध एवं दिव्यांग यात्रियों के आवागमन को सुलभ बनाने के लिए है और सामान ड्रोने का काम कुली करेंगे।किन्तु वर्तमान में देश के अनेक रेलवे स्टेशनों पर इन नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए बैटरी कार द्वारा यात्रियों के सामान की ढुलाई बड़े पैमाने पर की जा रही है। यहाँ तक कि उन पर लगेज रेट 30 रूपए प्रति सामान अंकित किया जा रहा है। इससे वर्षों से कार्यरत कुलियों की आजीविका पर सीधा आघात हो रहा है।2
- भारतीय जनता पार्टी के जिला महानगर अध्यक्ष सुधीर सिंह पहुंचे संघर्ष सेवा समिति कार्यालय कार्यालय पर समाजसेवी संदीप सरावगी से कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा1