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किचन में रखे सिलेण्डर के फटने से लगी आग ,,,,, राज बहादुर पुत्र स्व. तेज सिंह म.नं. 534 खाती बाबा रोड ईसाई टोला चौकी नैनागढ के पास थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी के छत पर बने किचन में रखे सिलेण्डर में अचानक आग लग गयी जिससे कारण एक छोटा सिलेण्डर फट गया । पुलिस चौकी नैनागढ में मौजूद चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री संत प्रकाश त्रिपाठी द्वारा तत्काल फायर सर्विस व थाना कार्यालय प्रेमनगर में सूचना दी गयी । सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर तुलसीराम पाण्डेय एवं चौकी इंचार्ज नैनागढ़ संतप्रकाश त्रिपाठी द्वारा फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया एवं मकान में फसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नही हुई ,,,
Abhishek Jain
किचन में रखे सिलेण्डर के फटने से लगी आग ,,,,, राज बहादुर पुत्र स्व. तेज सिंह म.नं. 534 खाती बाबा रोड ईसाई टोला चौकी नैनागढ के पास थाना प्रेमनगर जनपद झाँसी के छत पर बने किचन में रखे सिलेण्डर में अचानक आग लग गयी जिससे कारण एक छोटा सिलेण्डर फट गया । पुलिस चौकी नैनागढ में मौजूद चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री संत प्रकाश त्रिपाठी द्वारा तत्काल फायर सर्विस व थाना कार्यालय प्रेमनगर में सूचना दी गयी । सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर तुलसीराम पाण्डेय एवं चौकी इंचार्ज नैनागढ़ संतप्रकाश त्रिपाठी द्वारा फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया एवं मकान में फसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नही हुई ,,,
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- झाँसी। झाँसी महानगर के अधिवक्ता भानू सहाय, अधिवक्ता रामकुमार खरे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय अशोक सक्सेना, अधिवक्ता गौतम अस्थाना, अधिवक्ता बीएल भास्कर, अधिवक्ता वरुण अग्रवाल, अधिवक्ता रवि नगेले, अधिवक्ता प्रदीप झा, अधिवक्ता सचिन साहू, हनीफ खान, अनिल कश्यप, हरवंश लाल, अभिषेक तिवारी, शाहजहां बेगम, पूर्व पार्षद राजेंद्र कुमार आदि ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अपर जिला अधिकारी राजस्व, नगर मजिस्ट्रेट एवं अपर नगर आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना एवं शासनादेश के उल्लंघन का नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी झाँसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी जब स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारम्भ कर अपनी झाँसी का नाम व अपना नाम विश्व में शिखर पर पहुँचाया तथा अंग्रेज उन्हें छू भी नहीं सके और झाँसी का नाम इतिहास में शहादत के रूप में लिखा गया। ऐसी वीरांगना की याद में वीरांगना लक्ष्मीबाई पार्क जो सार्वजनिक स्थल है व उनकी एक प्रतिमा वर्षो पहले स्थापित की गई वहां लगाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। जहाँ विश्व के लोग झाँसी आकर उनको नमन करते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर अन्य कोई मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती। महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा का कोई भी झाँसी वासी विरोध नहीं कर सकता। हमारी भावना है कि महारानी की प्रतिमा कहीं अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार भव्यता से लगाई जाए। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 18-01-2013 में निर्णित किया है कि नगर निगम, प्राधिकरण, स्थानीय निकाय या राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थल, कोई मूर्ति, धार्मिक स्थल या अन्य कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति, संस्था, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार कोई कृत्य करती है तो वह अवमानना की श्रेणी में आता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई सार्वजनिक पार्क व स्थल में अनाधिकृत रूप से लगाई जा रही प्रतिमा का निर्माण तत्काल प्रभाव से हमेशा के लिये रोक दें अन्यथा जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, अपर जिला अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर आयुक्त के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना करने एवं दण्डित कराये जाने हेतु कानूनी कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा।2
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