14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना रायबरेली : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली अमित पाल सिंह के दिशा-निर्देशन में जनपद न्यायालय रायबरेली, परिवार न्यायालय रायबरेली, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायबरेली व सभी तहसील मुख्यालयों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सरल निस्तारण कराना है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में आम जनमानस को जागरुक करने हेतु प्रचार वाहन को माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह के द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमोद कंठ द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से सम्बन्धित मामले, जल से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित मामले, परिवार न्यायालय से सम्बन्धित मामले एवं शमनीय दाण्डिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थनापत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी ए0डी0आर0 सेन्टर, छजलापुर, रायबरेली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। वादकारी अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाये जाने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते है।
14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना रायबरेली : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली अमित पाल सिंह के दिशा-निर्देशन में जनपद न्यायालय रायबरेली, परिवार न्यायालय रायबरेली, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायबरेली व सभी तहसील मुख्यालयों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सरल निस्तारण कराना है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में आम जनमानस को जागरुक करने हेतु प्रचार वाहन को माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह के द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमोद कंठ द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से सम्बन्धित मामले, जल से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित मामले, परिवार न्यायालय से सम्बन्धित मामले एवं शमनीय दाण्डिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थनापत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी ए0डी0आर0 सेन्टर, छजलापुर, रायबरेली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। वादकारी अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाये जाने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते है।
- ऊंचाहार (रायबरेली) । क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज पुनः जमुनापुर चौराहे पर क्रिटिकल कोऑर्डिनेशन टीम द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना कागजात, हेलमेट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के दौरान 15 से अधिक वाहनों के चालान किए गए। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई और लोगों को सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के लिए जागरूक भी किया गया। इस मौके पर ऊंचाहार पुलिस भी मौजूद रही और अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहे।1
- Post by कौशाम्बी एक्सप्रेस न्यूज1
- कौशाम्बी - संदीपन घाट थाना क्षेत्र उड़ान कम्पनी गेट के सामने शनिवार को टाटा मैजिक ने साइकिल सवार परीक्षार्थी को मारी टक्कर गंभीर रूप से घायल पीड़ित के पिता राममिलन पुत्र स्वा. केदारनाथ निवासी रसूलाबाद उर्फ कोइलहा ने रविवार को संदीपन घाट थाना जाकर तहरीर दी है। तहरीर पाकर पुलिस जांच में जुटी2
- Post by Kattar ambedkarvadi satyam cha2
- Post by Devendra Kumar1
- Post by प्रदुम कुमार मीडिया कौशाम्बी1
- Post by D.D.NEWS UTTER PRADESH1
- रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के नगर की सीमा से जुड़े एक गांव निवासी युवती ने जगतपुर थाना क्षेत्र के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर पिछले चार वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया और अब अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है। प्रेम जाल और धोखे की कहानी पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार आरोपी युवक पिछले चार सालों से उसके साथ फोन पर बातचीत कर रहा था। इस दौरान युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का अटूट वादा करके उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने इस दौरान उसके कुछ बेहद निजी और आपत्तिजनक वीडियो भी गुपचुप तरीके से बना लिए। शादी से इनकार और जान से मारने की धमकी मामले में मोड़ तब आया जब पीड़िता ने युवक पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। आरोप है कि अब युवक शादी के वादे से पूरी तरह मुकर गया है। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे और उसके परिजनों को जातिसूचक गालियां दीं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, जिससे वह और उसका परिवार गहरे खौफ में है। पीड़िता ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वीडियो बयान में युवती ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। कोतवाल अजय कुमार राय ने बताया कि दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं। पूर्व में दोनों के मध्य सुलह समझौता हो चुका है। मामले की गहनता से जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।1