थाना डलमऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सिलेंडर चोरी के वांछित अभियुक्त शिवम यादव गिरफ्तार थाना डलमऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सिलेंडर चोरी के वांछित अभियुक्त शिवम यादव गिरफ्तार 11 एचपी कंपनी के चोरी के सिलेंडर बरामद, प्रयुक्त मारुति ओमनी वैन सीज; बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा रायबरेली (डलमऊ): थाना डलमऊ पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आज दिनांक ३ फरवरी २०२६ को संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र से वांछित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र बाबूलाल यादव, निवासी टिकरा पोस्ट नकफुलहा, थाना गुरुबख्शगंज, जनपद रायबरेली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। घटना का विवरण: एक वादी ने थाना डलमऊ पर अपने गैस गोदाम से अज्ञात चोरों द्वारा सिलेंडर चोरी होने की शिकायत दी थी। जिसके आधार पर मुकदमा संख्या-०००३/२०२६ धारा-३०३(२) बीएनएस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शिवम यादव इसी मामले में शामिल है। त्वरित कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, जबकि बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। बरामदगी ११ अदद एचपी कंपनी के चोरी के सिलेंडर ,घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी ओमनी वैन (UP33 R 6402), धारा २०७ एमवी एक्ट के तहत सीज कर दी गई है l
थाना डलमऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सिलेंडर चोरी के वांछित अभियुक्त शिवम यादव गिरफ्तार थाना डलमऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सिलेंडर चोरी के वांछित अभियुक्त शिवम यादव गिरफ्तार 11 एचपी कंपनी के चोरी के सिलेंडर बरामद, प्रयुक्त मारुति ओमनी वैन सीज; बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा रायबरेली (डलमऊ): थाना डलमऊ पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आज दिनांक ३ फरवरी २०२६ को संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र से वांछित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र बाबूलाल यादव, निवासी टिकरा पोस्ट नकफुलहा, थाना गुरुबख्शगंज, जनपद रायबरेली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। घटना का विवरण: एक वादी ने थाना डलमऊ पर अपने गैस गोदाम से अज्ञात चोरों द्वारा सिलेंडर चोरी होने की शिकायत दी थी। जिसके आधार पर मुकदमा संख्या-०००३/२०२६ धारा-३०३(२) बीएनएस दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शिवम यादव इसी मामले में शामिल है। त्वरित कार्रवाई में आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, जबकि बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। बरामदगी ११ अदद एचपी कंपनी के चोरी के सिलेंडर ,घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी ओमनी वैन (UP33 R 6402), धारा २०७ एमवी एक्ट के तहत सीज कर दी गई है l
- परिजनों व ग्रामीणों का हत्या कर शव लटकाए जाने का आरोप बछरावां रायबरेली बछरावां थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजा मऊ गांव निवासी नंहकऊ पुत्र राम भरोसे उम्र 25 वर्ष का सुबह लगभग 9:00 बजे गांव के बाहर खेतों में आम के पेड़ से लटकता हुआ सो मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बछरावां कोतवाल श्याम कुमार पाल में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतर गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक कल सोमवार को दोपहर से घर से गायब था और इसकी मोटरसाइकिल आदर्श इंटर कॉलेज के पास शाम को बरामद हुई थी और उसकी खोजबीन की जा रही थी आज सुबह लोगों ने इसका शव आम के पेड़ से लटकता हुआ देखा तो सूचना दी और मौके पर परिजन पहुंचे तो देखा कि आम के पेड़ से शव लटका हुआ था और उसके पैर जमीन पर लगे हुए थे परिजनों का आरोप है कि नंहकऊ की हत्या कर शव को लटकाया गया है। दबी जुबान ग्रामीण यह भी बता रहे हैं कि मृतक का गांव की ही एक महिला से संबंध था और वह दोनों मां बेटी मिलकर ही हत्या कर इसे आत्महत्या में बदलने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया है। कोतवाल श्याम कुमार पाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी पुलिस हर एंगल से घटनाक्रम की जांच कर रही है विधिक कार्यवाही की जा रही है शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। स्थान -बछरांवा रायबरेली रिपोर्ट -बलवंत कुमार1
- डलमऊ रायबरेली। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना कुटिया चौराहे के पास भरसना मोड़ पर हुई। मृतक की पहचान ग्राम बेला टेकई निवासी अनुज शुक्ला (पुत्र इंद्र कुमार शुक्ला) के रूप में हुई है। वह अपने साथी दिवाकर तिवारी के साथ स्कूटी से मुराईबाग जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही वे भरसना मोड़ पर पहुंचे, सामने से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनुज शुक्ला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पीछे बैठे दिवाकर तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान, दूसरी दिशा से आ रहा एक अन्य डंपर भी दुर्घटना से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर डलमऊ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डलमऊ कोतवाली प्रभारी राघव सिंह ने बताया कि पंचायत नामा की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। मृतक अनुज शुक्ला अपने पीछे दो बच्चों और पत्नी को छोड़ गए हैं। घटना के बाद से उनके परिवार में शोक का माहौल है। मृतक के भाई मनोज ने बताया कि वे गांव बेला टेकई से मुराईबाग खाना बनाने जा रहे थे।1
- हरचंदपुर विधानसभा के युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाने का संकल्प, पूर्व विधायक राकेश सिंह का बड़ा बयान1
- Post by मनोज यादव1
- Post by Abhimanyu Lodhi1
- अमेठी 🚍 अमेठी परिवहन विभाग की बस में यात्रियों से धक्का लगवाने का वीडियो आया सामने। अमेठी बस स्टॉप पर यात्रियों के बैठने के बाद बस स्टार्ट नहीं हो सकी, जिसके बाद मजबूरन यात्रियों से ही धक्का लगवाकर किसी तरह बस को चालू किया गया। मामला जनपद अमेठी के अमेठी बस स्टॉप का बताया जा रहा है। #अमेठी #Amethi #परिवहनविभाग #बससेवा #यात्रीपरेशान #बसस्टॉप #जनहित #सांसद #सांसद_से_निवेदन #सिस्टम_फेल #उत्तरप्रदेश1
- “चाहे डेढ़ सौ करोड़ लगे या डेढ़ हजार करोड़, हरचंदपुर के नौजवानों को खेल मैदान देकर रहेंगे” — पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह1
- उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है..किसी कार्यक्रम में शामिल हुए शख्स ने अपने डांस से ऋतिक रोशन को भी फेल कर दिया1
- Title : धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला Synopsis : वीओ-1- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में साफ किया है कि किसी व्यक्ति या संस्था को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रम या प्रार्थना सभा करने के लिए सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है। यह अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, जिसे सामान्य परिस्थितियों में सीमित नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज और इम्मानुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। और अब पूरे मामले पर भी नजर डालते हैं........1