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विभिन्न थाना क्षेत्रों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत लंबित इश्तिहार पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के निर्देशानुसार जिलांतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत लंबित इश्तिहार अधिपत्रों का विधिवत् चस्पा किया जा रहा है।
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विभिन्न थाना क्षेत्रों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत लंबित इश्तिहार पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के निर्देशानुसार जिलांतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत लंबित इश्तिहार अधिपत्रों का विधिवत् चस्पा किया जा रहा है।
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- मधुबनी, 11 मार्च बुधवार 2026 जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के संबंधित तेल कंपनियों के प्रबंधकों एवं एलपीजी गैस वितरकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित भारत पेट्रोलियम,हिंदुस्तान पेट्रोलियम ,इंडियल ऑयल के क्षेत्रीय प्रबंधकों ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा किसी प्रकार की कमी नहीं है। सभी गैस वितरकों को उनके मांग के अनुरूप समसमय गैस की आपूर्ति की जा रही है। बैठक में उपस्थित सभी गैस वितरकों ने भी तेल कंपनियों के प्रबंधकों की इस बात का समर्थन किया। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से गैस की संभावित कमी संबंधी भ्रामक सूचनाएँ प्रसारित की जा रही हैं, जिससे आम लोगों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वाले, जमाखोरी करने वाले या गैस की कालाबाजारी करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि जैसा कि तेल कंपनियों के प्रबंधकों ने गैस की पूर्ण उपलब्धता की जानकारी दी है उसके आलोक में गैस उपभोक्ता अनावश्यक रूप से अतिरिक्त गैस सिलेंडर की बुकिंग या घरों में गैस सिलेंडरों का भंडारण न करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से गैस उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, अनधिकृत भंडारण या अवैध वितरण करना Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 के क्लॉज 3, 4 एवं 5 का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में Essential Commodities Act, 1955 की धारा 7 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी गैस वितरकों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता न होने दें। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को एलपीजी गोदामों, वितरण केंद्रों एवं अन्य संदिग्ध स्थलों पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा आवश्यकता पड़ने पर तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई करने को कहा। इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा,सभी अनुमंडल पदाधिकारी ,जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील की कि वे संयम बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें तथा प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में तेल कंपनियों के उपस्थिय अधिकारियों ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने पुनः कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित कर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।2
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