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जिला बिलासपुर के कोटा थाना से 500 मीटर की दूरी में पेट्रोल पंप के पास अवैध कबाड़ का कारोबार जोरों पर है अब देखना यह होगा कब तक इस कार्यवाही होती है
RAKESH THAKUR
जिला बिलासपुर के कोटा थाना से 500 मीटर की दूरी में पेट्रोल पंप के पास अवैध कबाड़ का कारोबार जोरों पर है अब देखना यह होगा कब तक इस कार्यवाही होती है
- Mahettar AdityaJaijaipur, Sakti👏on 8 November
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- बिलासपुर में एसी कॉपर वायर चोरी मामले का सिविल लाइन पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो शातिर चोरों के साथ चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। यह चोरी रजिस्ट्री ऑफिस परिसर से की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 48,500 रुपये का मशरूका बरामद किया है, जिसमें 80 फीट कॉपर वायर, एसी के पार्ट्स और नगदी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज वस्त्रकार, धीरेन्द्र झारिया और कबाड़ी एहसान अली के रूप में हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।1
- ग्राम पीरैया में राह भटक कर पहुंचे हिरण को दौड़ा रहे थे कुत्ते गांव के दो युवकों ने हिरण की बचाई जान आज मंगलवार की साम 5:00 बजे के करीब सूचक कपिल कुर्रे से मिली जानकारी के अनुसार आज मंगलवार की सुबह 11:00 बजे के करीब सूचक कपिल कुर्रे पिता गोरेलाल कुर्रे एवं उसके साथी राजेश जायसवाल पिता थनवार जायसवाल पता ग्राम पीरैया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर अपने मोटरसाइकिल से खाली गैस सिलेंडर लेकर गैस भरवाने जा रहे थे तभी उन्होंने देखा की गांव के नाला के पास सड़क किनारे एक हिरण को तीन-चार कुत्ते भोग भाकर दौड़ा रहे थे जिसे देखते ही दोनों युवकों ने हिरण की जान बचाने की ठान ली और उन्होंने कुत्तों को पत्थर मार कर वहां से भगाया उसके बाद हिरण को पड़कर कपिल कुर्रे अपने घर ले आए और उसे पानी चार देकर सुरक्षित रखे हुवे थे एवं घटना की सूचना थाना चकरभाठा में दी गई इसके बाद सूचक कपिल कुर्रे ने कानन पेंडारी जू को सूचना दी वहां से वन विभाग की टीम दोपहर 2.30 बजे के करीब ग्राम पिरैया कपिल कुर्रे के घर पहुंची उसके बाद हिरण को सुरक्षित कानन पेंडारी ले जाया गया है लेकिन हिरण की जान बचाने वाले दोनों युवकों का कहना है कि अगर हिरण को जानवर मार कर खा गय होते या फिर किसी आदमी के द्वारा हिरण को मार कर खाया गया होता तो दुनिया भर की पुलिस और वन विभाग के अधिकारी पहुंच कर कार्यवाही करते और हम लोग हिरण की जान बचाए हैं तो ना तो हमें कोई इनाम दिया गया और ना ही हमारा नाम पता पूछा गया है हमने तो मानवता दिखाते हुए हिरण की जान बचाई है बाकी अधिकारी जाने की वे हमें सम्मानित करते हैं या नहीं लेकिन इस घटना से एक चीज तो साफ है की लगातार जंगल काटे जा रहे हैं जंगली जीव राह भटक कर गांव एवं शहरों की सड़कों पर आ जा रहे हैं जो जंगली जीव के लिए तो खतरा है ही साथ ही मानव जाति को भी इन जंगली जीवों से खतरा बढ़ता जा रहा है ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिदिन क्षेत्र के खेतों से हरे भरे पेड़ो के लड़कियों को काटकर ट्रैक्टर से चकरभाठा के लकड़ी टाल में ला कर बेचा जा रहा है इन लकड़ी चोरों पर सासन कार्यवाही क्यों नहीं करती1
- मुंगेली जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग गांवों में दबिश देकर कुल 13.68 लीटर देशी मदिरा और 3 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इस दौरान तीन आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें एक आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।#Mungeli #ExciseAction #IllegalLiquor #BreakingNews #CGNews1
- Post by Akash Kanwar1
- Post by पत्रकार1
- Post by SK Kashyapपत्रकार रींवापार1
- कोरबा की रजगामार पुलिस ने चोरी के एक अहम मामले का खुलासा करते हुए वारदात के मुख्य आरोपियों के गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी का नाम खीरमन दास है जिसने अपने एक अन्य के साथी के साथ ओमपुर निवासी बलराम बरेठ के सुने मकान में धावा बोलकर चांदी के जेवरात नगदी रकम और घरेलू सामान की चोरी कर ली थी। यह घटना उस समय हुई जब प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ ससुराल में किसी काम से क्या हुआ था। सुने मकान का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया, प्रार्थी जब पत्नि समेत घर वापस लौटा तब उसे चोरी की जानकारी हुई जिसकी शिकायत उसने पुलिस चौकी में दर्ज कराई अपराध कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है जिसके पास से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है हालांकि साथी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।1
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी बालिग और विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को रेप नहीं माना जा सकता। मामला बेमेतरा जिले से जुड़ा था, जहां महिला ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया था। सुनवाई में कोर्ट को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि सहमति डर, दबाव या धोखे से ली गई थी। साक्ष्यों के अभाव में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी को बरी कर दिया।1