शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)c के तहत सत्र 2026 _27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा में 25% गरीब बच्चों के लिए सीटे आरक्षित। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज और जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर देने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पहल बताया है। जिले के CBSE, ICSE एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश स्तर की कक्षाओं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा-1 में कुल 1176 सीटें आरक्षित की गई हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और कंप्यूटरीकृत रैंडमाइज्ड लॉटरी प्रणाली पर आधारित होगी तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक किए जा सकेंगे। दस्तावेज सत्यापन 16 से 25 मार्च तक होगा, जबकि चयन सूची 28 मार्च को जारी होने की संभावना है। प्रथम चरण का नामांकन 31 मार्च से 10 अप्रैल तक संपन्न होगा। अभिभावकों की सहायता के लिए DSE कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। पात्रता के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹72,000 से कम), अभिवंचित समूह तथा 40% या अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे शामिल हैं। आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा आवश्यकतानुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र अभिभावकों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)c के तहत सत्र 2026 _27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षा में 25% गरीब बच्चों के लिए सीटे आरक्षित। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज और जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर देने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पहल बताया है। जिले के CBSE, ICSE एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश स्तर की कक्षाओं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा-1 में कुल 1176 सीटें आरक्षित की गई हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और कंप्यूटरीकृत रैंडमाइज्ड लॉटरी प्रणाली पर आधारित होगी तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक किए जा सकेंगे। दस्तावेज सत्यापन 16 से 25 मार्च तक होगा, जबकि चयन सूची 28 मार्च को जारी होने की संभावना है। प्रथम चरण का नामांकन 31 मार्च से 10 अप्रैल तक संपन्न होगा। अभिभावकों की सहायता के लिए DSE कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। पात्रता के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय ₹72,000 से कम), अभिवंचित समूह तथा 40% या अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे शामिल हैं। आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण तथा आवश्यकतानुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र अभिभावकों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।
- Post by Niraj kumar Sahu3
- Post by आदिवासी जोहार1
- आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु अपील गुमला: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें पड़ोस के अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस प्रावधान के तहत शैक्षणिक सत्र हेतु निम्नलिखित विद्यालयों में नामांकन लिया जाना है: * सरस्वती विद्या मंदिर, गुमला * सरस्वती शिशु मंदिर, गुमल * सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भरनो * डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, गुमला * संत मेरी स्कूल, कुदा, कामडारा * चंचल सिग्नेस स्कूल, अरमई * सरस्वती शिशु मंदिर, भलमंदा * सोलिटियर एजुकेशनल अकादमी, मकरा * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, टोंगों, चैनपुर * मॉट फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया, * किशोर मोहन लाल साहू, सरस्वती शिशु मंदिर, कयम्बा, पालकोट * रंजीत नारायण सिंह सरस्वती विद्यालय, कुदरा, सिसई * कार्तिक उरांव आदिवासी बाल विद्यालय, निजमा बधराईटोली * संत अन्ना मध्य विद्यालय, दाउदनगर पुग्गु * नोट्रेडेम स्कूल, गुमला * जटया मध्य विद्यालय, बुरहू * संत जेवियर्स स्कूल, गुमला * विकास चिल्ड्रेन एकेडमी, विशुनपुर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ‘पड़ोस’ से आशय विद्यालय से 01 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत निवास करने वाले बच्चों से है। यदि 01 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विद्यालय की विस्तारित सीमा 06 किलोमीटर की परिधि तक निवास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएँ तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और आरटीई अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने का यह एक सशक्त माध्यम है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे संबंधित विद्यालय अथवा प्रखंड शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें एवं अपने बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।1
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- Ek kahani.......JAY JAVAN JAY KISAN.1
- आज दिनांक 17.02.2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक,रांची महोदय के निर्देशानुसार वर्तमान में चल रहे बच्चों के बोर्ड परीक्षा को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा रांची नगर क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया l उनके द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई l परीक्षा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति रांची नगर क्षेत्र के सभी स्थानों पर सुबह 9:00 बजे की जगह 8:00 बजे से ही कर दी गई है l इसके साथ साथ ड्यूटी में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया l उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की ,कि बच्चों को समय से स्कूल या परीक्षा केंद्र पर छोड़े और पार्किंग स्थल पर ही अपनी गाड़ी पार्क करें l इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक एवम स्थानीय थाना प्रभारी के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे l1
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