आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु अपील गुमला: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें पड़ोस के अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस प्रावधान के तहत शैक्षणिक सत्र हेतु निम्नलिखित विद्यालयों में नामांकन लिया जाना है: * सरस्वती विद्या मंदिर, गुमला * सरस्वती शिशु मंदिर, गुमल * सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भरनो * डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, गुमला * संत मेरी स्कूल, कुदा, कामडारा * चंचल सिग्नेस स्कूल, अरमई * सरस्वती शिशु मंदिर, भलमंदा * सोलिटियर एजुकेशनल अकादमी, मकरा * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, टोंगों, चैनपुर * मॉट फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया, * किशोर मोहन लाल साहू, सरस्वती शिशु मंदिर, कयम्बा, पालकोट * रंजीत नारायण सिंह सरस्वती विद्यालय, कुदरा, सिसई * कार्तिक उरांव आदिवासी बाल विद्यालय, निजमा बधराईटोली * संत अन्ना मध्य विद्यालय, दाउदनगर पुग्गु * नोट्रेडेम स्कूल, गुमला * जटया मध्य विद्यालय, बुरहू * संत जेवियर्स स्कूल, गुमला * विकास चिल्ड्रेन एकेडमी, विशुनपुर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ‘पड़ोस’ से आशय विद्यालय से 01 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत निवास करने वाले बच्चों से है। यदि 01 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विद्यालय की विस्तारित सीमा 06 किलोमीटर की परिधि तक निवास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएँ तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और आरटीई अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने का यह एक सशक्त माध्यम है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे संबंधित विद्यालय अथवा प्रखंड शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें एवं अपने बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।
आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु अपील गुमला: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें पड़ोस के अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस प्रावधान के तहत शैक्षणिक सत्र हेतु निम्नलिखित विद्यालयों में नामांकन लिया जाना है: * सरस्वती विद्या मंदिर, गुमला * सरस्वती शिशु मंदिर, गुमल * सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भरनो * डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, गुमला * संत मेरी स्कूल, कुदा, कामडारा * चंचल सिग्नेस स्कूल, अरमई * सरस्वती शिशु मंदिर, भलमंदा * सोलिटियर एजुकेशनल अकादमी, मकरा * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, टोंगों, चैनपुर * मॉट फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया, * किशोर मोहन लाल साहू, सरस्वती शिशु मंदिर, कयम्बा, पालकोट * रंजीत नारायण सिंह सरस्वती विद्यालय, कुदरा, सिसई * कार्तिक उरांव आदिवासी बाल विद्यालय, निजमा बधराईटोली * संत अन्ना मध्य विद्यालय, दाउदनगर पुग्गु * नोट्रेडेम स्कूल, गुमला * जटया मध्य विद्यालय, बुरहू * संत जेवियर्स स्कूल, गुमला * विकास चिल्ड्रेन एकेडमी, विशुनपुर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ‘पड़ोस’ से आशय विद्यालय से 01 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत निवास करने वाले बच्चों से है। यदि 01 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विद्यालय की विस्तारित सीमा 06 किलोमीटर की परिधि तक निवास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएँ तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और आरटीई अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने का यह एक सशक्त माध्यम है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे संबंधित विद्यालय अथवा प्रखंड शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें एवं अपने बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।
- गुमला: उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में आज समाहरणालय परिसर, गुमला में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों, विशेषकर सिकल सेल एवं थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।इस अवसर पर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने स्वयं रक्तदान कर समाज के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सा आवश्यकता ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है।शिविर में जिले के वरीय पदाधिकारियों, कर्मियों तथा पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान कुल 21 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।उपायुक्त ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिले में सिकल सेल एवं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों तथा अन्य जरूरतमंद मरीजों को समय-समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से हम सभी किसी के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि “आपका एक यूनिट रक्त किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है।” इसलिए सभी नागरिकों से समय-समय पर आगे आकर रक्तदान करने तथा इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने की अपील की गई।जिला प्रशासन द्वारा लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने तथा अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके और समाज में सेवा एवं सहयोग की भावना को और सशक्त बनाया जा सके।2
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- समाहरणालय के सामने धरने पर बैठे हैं मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्य एवं....1
- एसएसपी शशि मोहन के निर्देशन पर संपत्ति संबंधी अपराधों में अंकुश लगाने विशेष रणनीति के तहत कबाड़ के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार एक ही दिन 8 बड़ी कार्यवाही में 134 टन स्क्रैप और मिनी राइस मिल से मैग्नीज मेटल व पाईलेट गोली जप्त पूंजीपथरा पुलिस ने अवैध कबाड परिवहन में लगी 6 ट्रक और 1 माजदा वाहन जप्त कर आरोपियों पर किया गया वैधानिक कार्रवाई। 🚨 एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने “ऑपरेशन प्रहार”के तहत अवैध कबाड़ कारोबार पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।1
- बरवाडीह प्रखंड के जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा नेता कन्हाई सिंह के नेतृत्व एवं अध्यक्षता में वन अधिकार कानून लागू करने की मांग को लेकर मंडल से पदयात्रा निकाली गई है पदयात्रा मंगलवार की शाम 5:00 बजे केड़ ग्राम पहुंची है जहां रात्रि विश्राम के उपरांत पदयात्रा कल सुबह छिपादोहर के लिए निकलेगी। इस दौरान पदयात्रा में शामिल लोगों ने बेतला में अवस्थित वन क्षेत्र प्राधिकारी के कार्यालय का घेराव कर वन अधिकार कानून ग्रामीणों के लिए लागू करने को लेकर मांग पत्र सोपा।1
- गुमला: विगत दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की गुमशुदगी, चोरी अथवा अपहरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की खबरें एवं सूचनाएं तेजी से प्रसारित की जा रही हैं, जिससे आमजन के बीच भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रशासनिक जांच में ऐसी अधिकांश सूचनाएं भ्रामक एवं अफवाह साबित हुई हैं।जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित इस प्रकार की सूचनाओं पर बिना सत्यता की जांच किए विश्वास न करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध है। साथ ही, ऐसी अफवाहों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट, प्रताड़ना अथवा किसी भी प्रकार की भीड़ हिंसा करना भी कानूनन अपराध है। आम नागरिकों से अपील है कि यदि इस प्रकार की कोई भी सूचना या संदिग्ध मामला प्रकाश में आता है, तो इसकी जानकारी तत्काल स्थानीय थाना को दें अथवा आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें। इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष, गुमला के दूरभाष संख्या 9798148089 पर भी सूचना दी जा सकती है।उक्त के आलोक में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश के आलोक में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गुमला द्वारा जिले के विभिन्न चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर माईकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके तथा जिले में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखा जा सके।1
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