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नाबालिग को अगवा कर धमकी देने वाले दोषी को 10 साल कैद, 17 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने और धमकी देने के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया। मामला वर्ष 2023 का है और थाना सदर तावडू क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल से रोजाना की तरह बस से गांव पहुंची थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की तो गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक युवक उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। बाद में मोबाइल नंबरों और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान राजस्थान के अलवर जिले एक गांव के रहने वाले के रूप में हुई। पुलिस ने मामलें में अपहरण समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता को बरामद कर साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा अदालत में उसके बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर मामलें में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई । नूंह पुलिस ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर करीब तीन वर्ष चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी को 17 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मामलें में आवश्यक साक्ष्य जुटाकर अदालत में प्रभावी ढंग से पेश किए, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

4 hrs ago
user_माथुर पत्रकार
माथुर पत्रकार
Voice of people हथीन, पलवल, हरियाणा•
4 hrs ago

नाबालिग को अगवा कर धमकी देने वाले दोषी को 10 साल कैद, 17 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने और धमकी देने के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया। मामला वर्ष 2023 का है और थाना सदर तावडू क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल से रोजाना की तरह बस से गांव पहुंची थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की तो गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक युवक उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। बाद में मोबाइल नंबरों और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान राजस्थान के अलवर जिले एक गांव के रहने वाले के रूप में हुई। पुलिस ने मामलें में अपहरण समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता को बरामद कर साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा अदालत में उसके बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर मामलें में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई । नूंह पुलिस ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर करीब तीन वर्ष चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी को 17 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मामलें में आवश्यक साक्ष्य जुटाकर अदालत में प्रभावी ढंग से पेश किए, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

More news from हरियाणा and nearby areas
  • नीले ड्रम में शव मिलने की भयावह घटना के बाद अब एक महिला ने अपने प्रेमी का शव हरे ड्रम में छिपा दिया। इस वारदात ने देशभर में सनसनी फैला दी है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
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    नीले ड्रम में शव मिलने की भयावह घटना के बाद अब एक महिला ने अपने प्रेमी का शव हरे ड्रम में छिपा दिया। इस वारदात ने देशभर में सनसनी फैला दी है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
    user_Manish kumar journalist
    Manish kumar journalist
    Voice of people तिगांव मार्ग, फरीदाबाद, हरियाणा•
    2 hrs ago
  • jatav jatav ho rhi hai ajj Puri duniya main jay bheem song jatav jatav ho rhi hai ajj Puri duniya main jay bheem song
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    jatav jatav ho rhi hai ajj Puri duniya main jay bheem song
jatav jatav ho rhi hai ajj Puri duniya main jay bheem song
    user_Rajeev
    Rajeev
    Artist फरीदाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा•
    4 hrs ago
  • एटा में भंडारा खाकर पैदल लौट रहे दो युवकों को तेज रफ्तार कैंटर ने रौंद दिया। हादसे में प्रियांशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। अवागढ़ थाना क्षेत्र के इस हादसे के बाद पुलिस ने घायल को आगरा रेफर कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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    एटा में भंडारा खाकर पैदल लौट रहे दो युवकों को तेज रफ्तार कैंटर ने रौंद दिया। हादसे में प्रियांशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक लोकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। अवागढ़ थाना क्षेत्र के इस हादसे के बाद पुलिस ने घायल को आगरा रेफर कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
    user_आयुष तिवारी  एडिटर इन चीफ
    आयुष तिवारी एडिटर इन चीफ
    Media company गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश•
    5 hrs ago
  • फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास क्षेत्र में शहरी बाढ़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी मॉक ड्रिल की। इसमें SDRF, पुलिस, NCC और स्वास्थ्य विभाग सहित कई एजेंसियों ने मिलकर राहत व बचाव कार्यों का अभ्यास किया। यह कवायद बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करने के उद्देश्य से की गई।
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    फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास क्षेत्र में शहरी बाढ़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी मॉक ड्रिल की। इसमें SDRF, पुलिस, NCC और स्वास्थ्य विभाग सहित कई एजेंसियों ने मिलकर राहत व बचाव कार्यों का अभ्यास किया। यह कवायद बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करने के उद्देश्य से की गई।
    user_Vikrambhardwaj Faridabad
    Vikrambhardwaj Faridabad
    गौंची मार्ग, फरीदाबाद, हरियाणा•
    6 hrs ago
  • Post by Praveen Kumar
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    Post by Praveen Kumar
    user_Praveen Kumar
    Praveen Kumar
    Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh•
    8 hrs ago
  • नोएडा पुलिस ने कार में लिफ्ट देकर यात्रियों से ठगी करने वाले 5 शातिर बदमाशों को दबोचा है। ये बदमाश यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीड़ितों के खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। उनकी निशानदेही पर अवैध हथियार और फर्जी नंबर प्लेट लगी एक अर्टिगा कार भी बरामद की गई है।
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    नोएडा पुलिस ने कार में लिफ्ट देकर यात्रियों से ठगी करने वाले 5 शातिर बदमाशों को दबोचा है। ये बदमाश यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीड़ितों के खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। उनकी निशानदेही पर अवैध हथियार और फर्जी नंबर प्लेट लगी एक अर्टिगा कार भी बरामद की गई है।
    user_PANKAJ KUMAR
    PANKAJ KUMAR
    Journalist Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh•
    21 hrs ago
  • नाबालिग को अगवा कर धमकी देने वाले दोषी को 10 साल कैद, 17 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने और धमकी देने के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया। मामला वर्ष 2023 का है और थाना सदर तावडू क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल से रोजाना की तरह बस से गांव पहुंची थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की तो गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक युवक उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। बाद में मोबाइल नंबरों और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान राजस्थान के अलवर जिले एक गांव के रहने वाले के रूप में हुई। पुलिस ने मामलें में अपहरण समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता को बरामद कर साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा अदालत में उसके बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर मामलें में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई । नूंह पुलिस ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर करीब तीन वर्ष चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी को 17 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मामलें में आवश्यक साक्ष्य जुटाकर अदालत में प्रभावी ढंग से पेश किए, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।
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    नाबालिग को अगवा कर धमकी देने वाले दोषी को 10 साल कैद, 17 हजार रुपये जुर्माना

नूंह। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने और धमकी देने के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया।
मामला वर्ष 2023 का है और थाना सदर तावडू क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल से रोजाना की तरह बस से गांव पहुंची थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की तो गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक युवक उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। बाद में मोबाइल नंबरों और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान राजस्थान के अलवर जिले एक गांव के रहने वाले के रूप में हुई। पुलिस ने मामलें में अपहरण समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता को बरामद कर साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा अदालत में उसके बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर मामलें में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई । नूंह पुलिस ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर करीब तीन वर्ष चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही आरोपी को 17 हजार रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मामलें में आवश्यक साक्ष्य जुटाकर अदालत में प्रभावी ढंग से पेश किए, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।
    user_माथुर पत्रकार
    माथुर पत्रकार
    Voice of people हथीन, पलवल, हरियाणा•
    4 hrs ago
  • उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बंथर इंडस्ट्रियल एरिया में सौर ऊर्जा पैनल से लदा एक लोडर टायर फटने से पलट गया। इस हादसे के कारण लखनऊ-कानपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया, हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
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    उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बंथर इंडस्ट्रियल एरिया में सौर ऊर्जा पैनल से लदा एक लोडर टायर फटने से पलट गया। इस हादसे के कारण लखनऊ-कानपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया, हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
    user_आयुष तिवारी  एडिटर इन चीफ
    आयुष तिवारी एडिटर इन चीफ
    Media company गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश•
    9 hrs ago
  • फरीदाबाद के सेक्टर 22 ईस्ट इंडिया कॉलोनी में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में नल सूखे होने से स्थानीय निवासियों में गुस्सा बढ़ रहा है और वे समाधान की मांग कर रहे हैं।
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    फरीदाबाद के सेक्टर 22 ईस्ट इंडिया कॉलोनी में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में नल सूखे होने से स्थानीय निवासियों में गुस्सा बढ़ रहा है और वे समाधान की मांग कर रहे हैं।
    user_Deepak Singh
    Deepak Singh
    News Anchor गौंची मार्ग, फरीदाबाद, हरियाणा•
    21 hrs ago
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