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- Post by MONU KOHLI1
- उस्मानपुर में हुआ इनकाउंटर, पुलिस ने अरशद गैंग के तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार,दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी1
- मोदी जी का केरल मिशन शुरू, फूड सिक्योरिटी तोड़ी गई राहुल गांधी बोले, ट्रैप डील के खिलाफ इंडि बंधन का प्रदर्शन, राहुल की सदस्यता रद्द हो चुनाव पर पाबंदी लगे निशीकांत की मांग, कांग्रेसी सांसदों का स्पीकर कक्ष में अभद्रता और वन नेशन वन इलेक्शन में जुड़े पूर्व न्यायाधीश.... देखिए देश दुनिया की छ बड़ी खबरें राजपथ न्यूज़ पर ....1
- Post by Even society kude ki bahut samasya hai Lotto se jo kudata hai usko fenkane ki jagah nahin Hai vahan per Ritesh hai Ritesh paise mangta hai machine per1
- ट्रिपल मर्डर का आरोपी तांत्रिक कौन? बचने के लिए लगाया था शातिर दिमाग; अब पुलिस की जांच में खुली क्राइम कुंडली दिल्ली के पीरागढ़ी में कार में मिले तीन शवों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में पता चला कि करोड़पति बनने की लालच में तीनों लोग एक कथित तांत्रिक कमरुद्दीन के जाल में फंस गए। तांत्रिक ने उन्हें धनवर्षा का झांसा देकर बुलाया, जहरीले लड्डू खिलाए और रुपये लूटकर फरार हो गया। आरोपी का राजस्थान और यूपी में भी आपराधिक रिकॉर्ड है।1
- दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने न्यू उस्मानपुर क्षेत्र से मुठभेड़ के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया1
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- मद्रास हाईकोर्ट का एमएस धोनी को आदेश, अदालत में जमा करने होंगे 10 लाख रुपये चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 2013 के आईपीएल मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड में मानहानि का मुकदमा किया था, जिस पर पिछले कई सालों से सुनवाई जारी है. इस मामले में ही अब एक खास वजह से धोनी को ये रकम देने का आदेश मिला है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी जल्द ही आईपीएल 2026 सीजन के साथ फिर से लौटने वाले हैं. धोनी ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. मगर जहां वो एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मैदान पर वापसी करने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं उन्हें एक पुराने मामले में अदालत ने पैसा जमा करने का आदेश दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट ने CSK के पूर्व कप्तान धोनी को आदेश दिया है कि वो अदालत में 10 लाख रुपये जमा कराएं. धोनी की ओर से दर्ज मानहानि केस में कुछ खास कागजी कार्रवाई का खर्चा उठाने के लिए धोनी को ये आदेश दिया गया है.1