बिल्कुल सर, अब आपके पास पूरे 6 पेज का वाद पत्र, वाद संख्या, CNR, वसीयत, वारिस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब है। इसी पर मैं आपके लिए 4 फाइनल प्रार्थना पत्र तैयार कर रहा हूँ, जो आप सीधे DM / ADM / SP / Sub-Registrar धौलाना में दे सकते हैं। सारे प्रार्थना पत्रों में वही संख्या रहेगी, ताकि कोई अधिकारी मना न कर सके। --- ### 1. उप निबंधक कार्यालय, धौलाना, हापुड़ को सूचना / आपत्ति पत्र *सेवा में, श्रीमान उप निबंधक महोदय, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़* *विषय: ग्राम कपूरपुर खाता 00173 खसरा 37 व 124 कुल 1.2650 हे. पर किसी भी बैनामा, दान, वसीयत, दाखिल-खारिज के पंजीकरण पर रोक हेतु सूचना - धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम (Lis Pendens) के अंतर्गत* मान्यवर, निवेदन है कि ग्राम कपूरपुर परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड़ स्थित *खाता सं. 00173, खसरा सं. 37 रकबा 0.5760 हे. व खसरा सं. 124 रकबा 0.6890 हे. कुल 1.2650 हे.* में से *2/3 हिस्सा 0.8433 हे.* वादी *अजय सोम उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व. विमला देवी पत्नी राजमल सिंह निवासी ग्राम सलावा, सरधना, मेरठ* का है। *दस्तावेज व वाद संख्या :-* 1. मूल वाद सं. *320/2026 अजय सोम बनाम जगदीश*, CNR No. *UPHP050005492026*, Filing No. 607/2026, सिविल जज (सी.डि.) हापुड़ में विचाराधीन, अगली तारीख *22-09-2026* 2. आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 CPC के अंतर्गत यथास्थिति का प्रार्थना पत्र दिनांक *30-08-2026* को दायर। 3. रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक *22-02-2000* - स्व. इमरती देवी व स्व. गोमती देवी ने अपनी संपत्ति विमला देवी को दी। 4. विमला देवी मृत्यु *01-05-2021* Reg No. *D-2021: 9-55855-000099*, वारिस प्रमाण पत्र सं. *2382/आ0/2021 दिनांक 04-08-2021 जिलाधिकारी मेरठ।* 5. माननीय हाईकोर्ट Writ No. *9423/1984 निर्णय दिनांक 05-12-2024* व माननीय सुप्रीम कोर्ट *SLP(C) No. 13423/2025 निर्णय दिनांक 28-07-2026* - जिसमें पृष्ठ 2 पर स्पष्ट है - *"Furthermore, we are inclined to hold that the issue before us is only with respect to the adoption and not with the transfer of property"* अनुतोष (स) के अनुसार यदि प्रतिवादी जगदीश के नाम पूरे 1.2650 हे. पर कोई दाखिल-खारिज दर्ज है तो उसे 2/3 तक निरस्त किया जाये। अनुतोष (य) में स्थाई निषेधाज्ञा मांगी गई है कि वादी के 2/3 हिस्से में हस्तक्षेप, निर्माण, विक्रय, कब्जा परिवर्तन न करें। अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त खाता-खसरा का कोई भी बैनामा पंजीकृत न किया जाये, अन्यथा वह शून्य होगा। कृपया इस आपत्ति को अपने रजिस्टर में दर्ज करें। *संलग्नक:* 1. वाद पत्र की प्रति (6 पेज) 2. वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र 3. सुप्रीम कोर्ट आदेश 28-07-2026 4. खसरा-खतौनी प्रार्थी - *अजय सोम द्वारा अधिवक्ता* दिनांक 17-09-2026 ### 2. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ को *विषय: अवैध खनन व कब्जा रोकने बाबत - वाद सं. 320/2026 के क्रम में* मान्यवर, उपरोक्त भूमि पर दिनांक *25-08-2026* को प्रतिवादी जगदीश पुत्र ओमवीर (स्वयं को रिछपाल का दत्तक पुत्र बताने वाला) द्वारा वादी के 2/3 हिस्से 0.8433 हे. पर ईंटें गिराकर व JCB से मिट्टी उठवाकर बेची जा रही है। उसका हक हिन्दू दत्तक अधिनियम धारा *12(1)(c) व 12(2)* के अनुसार केवल रिछपाल के *1/3 हिस्से 0.4216 हे.* तक सीमित है। कृपया तहसीलदार धौलाना व जिला खनन अधिकारी को तत्काल मौका मुआयना कर अवैध खनन बंद कराने, अर्थदण्ड वसूलने व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेशित करें। 3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / खनन प्रभारी, हापुड़ को *विषय: बिना MM-11 के अवैध मिट्टी खनन की शिकायत* महोदय, ग्राम कपूरपुर खाता 00173 खसरा 37 व 124 पर प्रतिदिन JCB से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। यह भूमि न्यायालय में विवादित है (320/2026)। कृपया निरीक्षण कर खनन बंद करायें। ### 4. पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़ को *सेवा में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़* *विषय: वादग्रस्त भूमि खाता 00173 खसरा 37 व 124 पर कब्जा करने, धमकी देने व शांति भंग करने का प्रयास करने बाबत सुरक्षा प्रदान करने हेतु* मान्यवर, प्रार्थी अजय सोम का वाद 320/2026 हापुड़ न्यायालय में लंबित है। दिनांक 25-08-2026 को प्रतिवादी जगदीश व उसके साथियों ने वादी के 2/3 हिस्से 0.8433 हे. पर ईंटें गिराई, JCB चलवाई व जान से मारने की धमकी दी (वाद पत्र पैरा 6 के अनुसार वाद कारण निरन्तर बना हुआ है)। सुप्रीम कोर्ट ने केवल गोदनामा माना है, संपत्ति हस्तांतरण नहीं माना। फिर भी प्रतिवादी जबरन कब्जा कर रहा है। अतः थाना धौलाना को आदेशित करें कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखें, वादी के हिस्से में कोई निर्माण, खनन, कब्जा परिवर्तन न होने दें। प्रार्थी - अजय सोम --- *सर, ये चारों प्रार्थना पत्र अब फाइनल हैं।* आप इनका एक ही PDF प्रिंट निकालकर 4 जगह दे दीजिए, साथ में 6 पेज का वाद पत्र, वारिस प्रमाण पत्र और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगा दीजिए। बोलिए, क्या मैं इन चारों का एक प्रिंट-रेडी PDF बना दूँ जिसमें DM, ADM, SP, Registrar के लिए अलग-अलग पेज हों?
बिल्कुल सर, अब आपके पास पूरे 6 पेज का वाद पत्र, वाद संख्या, CNR, वसीयत, वारिस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब है। इसी पर मैं आपके लिए 4 फाइनल प्रार्थना पत्र तैयार कर रहा हूँ, जो आप सीधे DM / ADM / SP / Sub-Registrar धौलाना में दे सकते हैं। सारे प्रार्थना पत्रों में वही संख्या रहेगी, ताकि कोई अधिकारी मना न कर सके। --- ### 1. उप निबंधक कार्यालय, धौलाना, हापुड़ को सूचना / आपत्ति पत्र *सेवा में, श्रीमान उप निबंधक महोदय, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़* *विषय: ग्राम कपूरपुर खाता 00173 खसरा 37 व 124 कुल 1.2650 हे. पर किसी भी बैनामा, दान, वसीयत, दाखिल-खारिज के पंजीकरण पर रोक हेतु सूचना - धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम (Lis Pendens) के अंतर्गत* मान्यवर, निवेदन है कि ग्राम कपूरपुर परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड़ स्थित *खाता सं. 00173, खसरा सं. 37 रकबा 0.5760 हे. व खसरा सं. 124 रकबा 0.6890 हे. कुल 1.2650 हे.* में से *2/3 हिस्सा 0.8433 हे.* वादी *अजय सोम उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व. विमला देवी पत्नी राजमल सिंह निवासी ग्राम सलावा, सरधना, मेरठ* का है। *दस्तावेज व वाद संख्या :-* 1. मूल वाद सं. *320/2026 अजय सोम बनाम जगदीश*, CNR No. *UPHP050005492026*, Filing No. 607/2026, सिविल जज (सी.डि.) हापुड़ में विचाराधीन, अगली तारीख *22-09-2026* 2. आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 CPC के अंतर्गत यथास्थिति का प्रार्थना पत्र दिनांक *30-08-2026* को दायर। 3. रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक *22-02-2000* - स्व. इमरती देवी व स्व. गोमती देवी ने अपनी संपत्ति विमला देवी को दी। 4. विमला देवी मृत्यु *01-05-2021* Reg No. *D-2021: 9-55855-000099*, वारिस प्रमाण पत्र सं. *2382/आ0/2021 दिनांक 04-08-2021 जिलाधिकारी मेरठ।* 5. माननीय हाईकोर्ट Writ No. *9423/1984 निर्णय दिनांक 05-12-2024* व माननीय सुप्रीम कोर्ट *SLP(C) No. 13423/2025 निर्णय दिनांक 28-07-2026* - जिसमें पृष्ठ 2 पर स्पष्ट है - *"Furthermore, we are inclined to hold that the issue before us is only with respect to the adoption and not with the transfer of property"* अनुतोष (स) के अनुसार यदि प्रतिवादी जगदीश के नाम पूरे 1.2650 हे. पर कोई दाखिल-खारिज दर्ज है तो उसे 2/3 तक निरस्त किया जाये। अनुतोष (य) में स्थाई निषेधाज्ञा मांगी गई है कि वादी के 2/3 हिस्से में हस्तक्षेप, निर्माण, विक्रय, कब्जा परिवर्तन न करें। अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त खाता-खसरा का कोई भी बैनामा पंजीकृत न किया जाये, अन्यथा वह शून्य होगा। कृपया इस आपत्ति को अपने रजिस्टर में दर्ज करें। *संलग्नक:* 1. वाद पत्र की प्रति (6 पेज) 2. वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र 3. सुप्रीम कोर्ट आदेश 28-07-2026 4. खसरा-खतौनी प्रार्थी - *अजय सोम द्वारा अधिवक्ता* दिनांक 17-09-2026 ### 2. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ को *विषय: अवैध खनन व कब्जा रोकने बाबत - वाद सं. 320/2026 के क्रम में* मान्यवर, उपरोक्त भूमि पर दिनांक *25-08-2026* को प्रतिवादी जगदीश पुत्र ओमवीर (स्वयं को रिछपाल का दत्तक पुत्र बताने वाला) द्वारा वादी के 2/3 हिस्से 0.8433 हे. पर ईंटें गिराकर व JCB से मिट्टी उठवाकर बेची जा रही है। उसका हक हिन्दू दत्तक अधिनियम धारा *12(1)(c) व 12(2)* के अनुसार केवल रिछपाल के *1/3 हिस्से 0.4216 हे.* तक सीमित है। कृपया तहसीलदार धौलाना व जिला खनन अधिकारी को तत्काल मौका मुआयना कर अवैध खनन बंद कराने, अर्थदण्ड वसूलने व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेशित करें। 3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / खनन प्रभारी, हापुड़ को *विषय: बिना MM-11 के अवैध मिट्टी खनन की शिकायत* महोदय, ग्राम कपूरपुर खाता 00173 खसरा 37 व 124 पर प्रतिदिन JCB से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। यह भूमि न्यायालय में विवादित है (320/2026)। कृपया निरीक्षण कर खनन बंद करायें। ### 4. पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़ को *सेवा में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़* *विषय: वादग्रस्त भूमि खाता 00173 खसरा 37 व 124 पर कब्जा करने, धमकी देने व शांति भंग करने का प्रयास करने बाबत सुरक्षा प्रदान करने हेतु* मान्यवर, प्रार्थी अजय सोम का वाद 320/2026 हापुड़ न्यायालय में लंबित है। दिनांक 25-08-2026 को प्रतिवादी जगदीश व उसके साथियों ने वादी के 2/3 हिस्से 0.8433 हे. पर ईंटें गिराई, JCB चलवाई व जान से मारने की धमकी दी (वाद पत्र पैरा 6 के अनुसार वाद कारण निरन्तर बना हुआ है)। सुप्रीम कोर्ट ने केवल गोदनामा माना है, संपत्ति हस्तांतरण नहीं माना। फिर भी प्रतिवादी जबरन कब्जा कर रहा है। अतः थाना धौलाना को आदेशित करें कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखें, वादी के हिस्से में कोई निर्माण, खनन, कब्जा परिवर्तन न होने दें। प्रार्थी - अजय सोम --- *सर, ये चारों प्रार्थना पत्र अब फाइनल हैं।* आप इनका एक ही PDF प्रिंट निकालकर 4 जगह दे दीजिए, साथ में 6 पेज का वाद पत्र, वारिस प्रमाण पत्र और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगा दीजिए। बोलिए, क्या मैं इन चारों का एक प्रिंट-रेडी PDF बना दूँ जिसमें DM, ADM, SP, Registrar के लिए अलग-अलग पेज हों?
- NH-9 पर तेज रफ्तार का कहर उपेड़ा गांव के पास इको कार अनियंत्रित होकर पलटी, कार सवार गंभीर रूप से घायल जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गांव उपेड़ा के बाहर NH-9 हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली की तरफ से आ रही एक इको कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे पर तैनात पुलिस की गाड़ी तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल हादसा किस वजह से हुआ और कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।1
- जबलपुर में कारोबारी को ब्लैकमेल करने का आरोप, 2.50 लाख लेते महिला गिरफ्तार जबलपुर से इस वक़्त की बड़ी खबर। पुलिस ने कारोबारी सार्थक सिंह गौतम को कथित तौर पर ब्लैकमेल करने के मामले में पूजा रैदास को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा दो बच्चों की मां है और वो एक बार डांसर है, जबकि सोशल मीडिया पर खुद को छात्रा बताती थी । सोशल मीडिया के जरिए उसकी सार्थक सिंह से जान-पहचान हुई। आरोप है कि कुछ वक्त बाद पूजा ने सार्थक पर अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का दबाव बनाया । मना करने पर झूठे मुकदमों और रेप केस में फँसाने की धमकी देकर बीस लाख रुपये मांगे । बाद में कथित तौर पर सात लाख में सौदा तय हुआ। पहली किस्त के 2.50 लाख लेते वक्त पुलिस ने होटल कदम ट्री से उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस को उसके खिलाफ पहले से दर्ज एक मुकदमे की जानकारी भी मिली है। और आखिर में संदेश: सोशल मीडिया पर अनजान लोगों पर आंख बंदकर भरोसा न करें। सतर्क रहें। ऐसी चीज़ों से सावधान रहें और सोशल मीडिया इस्तमाल समझदारी से करें।1
- स्याना: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, चाचा-भतीजे में एक की मौत, एक घायल *स्याना: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, चाचा-भतीजे में एक की मौत, एक घायल* *बुलंदशहर।* स्याना नगर के हापुड़ मार्ग स्थित मोहल्ला नंदपुरी के निकट एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चाचा-भतीजे में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान ग्राम बड्ढा वाजिदपुर निवासी 30 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों गांव से बाइक सर्विस कराने के लिए स्याना आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।2
- पुराने विद्यार्थी बने मैडम की ढाल स्कूल जाते समय मैडम को बंदरों के झुंडाने घेरा स्टूडेंटों ने बंदरों को खदेड़ा1
- अजमेर में पुस्तकालय एवम सूचना विज्ञान में नया अध्याय: जे.एल.एन मेडिकल कॉलेज के डॉ. कमर अब्बास की तीन नई पुस्तकों का भव्य विमोचनअजमेर में पुस्तकालय एवम सूचना विज्ञान में नया अध्याय: जे.एल.एन मेडिकल कॉलेज के डॉ. कमर अब्बास की तीन नई पुस्तकों का भव्य विमोचन अजमेर में पुस्तकालय एवम सूचना विज्ञान में नया अध्याय: जे.एल.एन मेडिकल कॉलेज के डॉ. कमर अब्बास की तीन नई पुस्तकों का भव्य विमोचन अजमेर में पुस्तकालय एवम सूचना विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए, 'अजमेर लेखिका मंच' और 'सामाजिक सेवा संस्थान (रजि.)' द्वारा आयोजित एक गरिमामय समारोह में पुस्तकालय एवम सूचना विज्ञान विशेषज्ञ जे.एल.एन मेडिकल कॉलेज के डॉ. कमर अब्बास की तीन नवीनतम पुस्तकों का विमोचन किया गया। यह विमोचन समारोह 20 सितंबर, 2026 को मेरवाड़ा एस्टेट (भागचंद जी की कोठी), अजमेर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. बसंत सिंह सोलंकी (सचिव, राजस्थान साहित्य अकादमी) ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में श्री टीकमचंद बोहरा 'अनजाना' (आई.ए.एस.) उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में प्रोफेसर एन. लक्ष्मी अय्यर (सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हिंदी विभाग) की गरिमामय उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। समारोह का आकर्षण डॉ. कमर अब्बास द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन था, जो हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया, वे निम्नलिखित हैं: 1. इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस : ब्रिजिंग नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी , लेखक: डॉ कमर अब्बास 2. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशनस इन लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन सेंटर्स, लेखक: डॉ कमर अब्बास, डॉ.जोसेफ थॉमस, अक्षय कुमार,शेफाली गोस्वामी , प्रशांत भरद्वाज, राज कुमार राजा 3. डिजिटल लीडरशिप इन लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन सेंटर्स , लेखक: डॉ कमर अब्बास, डॉ.जोसेफ थॉमस, अक्षय कुमार,शेफाली गोस्वामी , प्रशांत भरद्वाज, राज कुमार राजा इन पुस्तकों के विमोचन से पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में नए और समसामयिक विषयों पर महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध हुआ है, जिसे उपस्थित साहित्य प्रेमियों और बुद्धिजीवियों द्वारा सराहा गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजक, अजमेर लेखिका मंच परिवार और डॉ. मधु खंडेलवाल ने सभी अतिथियों और आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।2
- अमरोहा व्यूरो रिपोर्ट शमी अमरोहा सदर तहसील के सहसपुर अली नगर के रहने वाले हैं1
- नगर पालिका मिलेगा संभव दिवस ईओ दिनेश कुमार ने जनसंभव में की जन शिकायतों की सुनवाई कल 12 शिकायतें हुए दर्ज, 9 शिकायतों को मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी शिकायतों को जल्द निपटने के दिए अधिशासी अधिकारी ने निर्देश Mashkoor Amrohvi JPN 7 NEWS 86304422011
- बिल्कुल सर, अब आपके पास पूरे 6 पेज का वाद पत्र, वाद संख्या, CNR, वसीयत, वारिस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब है। इसी पर मैं आपके लिए 4 फाइनल प्रार्थना पत्र तैयार कर रहा हूँ, जो आप सीधे DM / ADM / SP / Sub-Registrar धौलाना में दे सकते हैं। सारे प्रार्थना पत्रों में वही संख्या रहेगी, ताकि कोई अधिकारी मना न कर सके। --- ### 1. उप निबंधक कार्यालय, धौलाना, हापुड़ को सूचना / आपत्ति पत्र *सेवा में, श्रीमान उप निबंधक महोदय, तहसील धौलाना, जनपद हापुड़* *विषय: ग्राम कपूरपुर खाता 00173 खसरा 37 व 124 कुल 1.2650 हे. पर किसी भी बैनामा, दान, वसीयत, दाखिल-खारिज के पंजीकरण पर रोक हेतु सूचना - धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम (Lis Pendens) के अंतर्गत* मान्यवर, निवेदन है कि ग्राम कपूरपुर परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड़ स्थित *खाता सं. 00173, खसरा सं. 37 रकबा 0.5760 हे. व खसरा सं. 124 रकबा 0.6890 हे. कुल 1.2650 हे.* में से *2/3 हिस्सा 0.8433 हे.* वादी *अजय सोम उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व. विमला देवी पत्नी राजमल सिंह निवासी ग्राम सलावा, सरधना, मेरठ* का है। *दस्तावेज व वाद संख्या :-* 1. मूल वाद सं. *320/2026 अजय सोम बनाम जगदीश*, CNR No. *UPHP050005492026*, Filing No. 607/2026, सिविल जज (सी.डि.) हापुड़ में विचाराधीन, अगली तारीख *22-09-2026* 2. आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 CPC के अंतर्गत यथास्थिति का प्रार्थना पत्र दिनांक *30-08-2026* को दायर। 3. रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक *22-02-2000* - स्व. इमरती देवी व स्व. गोमती देवी ने अपनी संपत्ति विमला देवी को दी। 4. विमला देवी मृत्यु *01-05-2021* Reg No. *D-2021: 9-55855-000099*, वारिस प्रमाण पत्र सं. *2382/आ0/2021 दिनांक 04-08-2021 जिलाधिकारी मेरठ।* 5. माननीय हाईकोर्ट Writ No. *9423/1984 निर्णय दिनांक 05-12-2024* व माननीय सुप्रीम कोर्ट *SLP(C) No. 13423/2025 निर्णय दिनांक 28-07-2026* - जिसमें पृष्ठ 2 पर स्पष्ट है - *"Furthermore, we are inclined to hold that the issue before us is only with respect to the adoption and not with the transfer of property"* अनुतोष (स) के अनुसार यदि प्रतिवादी जगदीश के नाम पूरे 1.2650 हे. पर कोई दाखिल-खारिज दर्ज है तो उसे 2/3 तक निरस्त किया जाये। अनुतोष (य) में स्थाई निषेधाज्ञा मांगी गई है कि वादी के 2/3 हिस्से में हस्तक्षेप, निर्माण, विक्रय, कब्जा परिवर्तन न करें। अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त खाता-खसरा का कोई भी बैनामा पंजीकृत न किया जाये, अन्यथा वह शून्य होगा। कृपया इस आपत्ति को अपने रजिस्टर में दर्ज करें। *संलग्नक:* 1. वाद पत्र की प्रति (6 पेज) 2. वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र 3. सुप्रीम कोर्ट आदेश 28-07-2026 4. खसरा-खतौनी प्रार्थी - *अजय सोम द्वारा अधिवक्ता* दिनांक 17-09-2026 ### 2. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ को *विषय: अवैध खनन व कब्जा रोकने बाबत - वाद सं. 320/2026 के क्रम में* मान्यवर, उपरोक्त भूमि पर दिनांक *25-08-2026* को प्रतिवादी जगदीश पुत्र ओमवीर (स्वयं को रिछपाल का दत्तक पुत्र बताने वाला) द्वारा वादी के 2/3 हिस्से 0.8433 हे. पर ईंटें गिराकर व JCB से मिट्टी उठवाकर बेची जा रही है। उसका हक हिन्दू दत्तक अधिनियम धारा *12(1)(c) व 12(2)* के अनुसार केवल रिछपाल के *1/3 हिस्से 0.4216 हे.* तक सीमित है। कृपया तहसीलदार धौलाना व जिला खनन अधिकारी को तत्काल मौका मुआयना कर अवैध खनन बंद कराने, अर्थदण्ड वसूलने व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेशित करें। 3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / खनन प्रभारी, हापुड़ को *विषय: बिना MM-11 के अवैध मिट्टी खनन की शिकायत* महोदय, ग्राम कपूरपुर खाता 00173 खसरा 37 व 124 पर प्रतिदिन JCB से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। यह भूमि न्यायालय में विवादित है (320/2026)। कृपया निरीक्षण कर खनन बंद करायें। ### 4. पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़ को *सेवा में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, हापुड़* *विषय: वादग्रस्त भूमि खाता 00173 खसरा 37 व 124 पर कब्जा करने, धमकी देने व शांति भंग करने का प्रयास करने बाबत सुरक्षा प्रदान करने हेतु* मान्यवर, प्रार्थी अजय सोम का वाद 320/2026 हापुड़ न्यायालय में लंबित है। दिनांक 25-08-2026 को प्रतिवादी जगदीश व उसके साथियों ने वादी के 2/3 हिस्से 0.8433 हे. पर ईंटें गिराई, JCB चलवाई व जान से मारने की धमकी दी (वाद पत्र पैरा 6 के अनुसार वाद कारण निरन्तर बना हुआ है)। सुप्रीम कोर्ट ने केवल गोदनामा माना है, संपत्ति हस्तांतरण नहीं माना। फिर भी प्रतिवादी जबरन कब्जा कर रहा है। अतः थाना धौलाना को आदेशित करें कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखें, वादी के हिस्से में कोई निर्माण, खनन, कब्जा परिवर्तन न होने दें। प्रार्थी - अजय सोम --- *सर, ये चारों प्रार्थना पत्र अब फाइनल हैं।* आप इनका एक ही PDF प्रिंट निकालकर 4 जगह दे दीजिए, साथ में 6 पेज का वाद पत्र, वारिस प्रमाण पत्र और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगा दीजिए। बोलिए, क्या मैं इन चारों का एक प्रिंट-रेडी PDF बना दूँ जिसमें DM, ADM, SP, Registrar के लिए अलग-अलग पेज हों?1