आशा संगिनी भर्ती में रिश्वत का आरोप, ऑडियो-वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप आजमगढ़। जिले के महाराजगंज विकासखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा संगिनी भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक आशा कार्यकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक डॉ. योगेश कुमार गौतम ने नियुक्ति के लिए उससे ₹2 लाख की मांग की थी, जिसमें से ₹50 हजार उसने दे भी दिए, बावजूद इसके उसकी भर्ती नहीं की गई। महिला का कहना है कि उसके स्थान पर किसी अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई। मामले में महिला ने स्थानीय पत्रकार को बुलाकर बयान दिया और कार्रवाई की मांग की। इस बीच महिला द्वारा उपलब्ध कराए गए आधा दर्जन से अधिक ऑडियो भी सामने आए हैं। एक ऑडियो में चालक जयप्रकाश यादव द्वारा फोन पर दबाव बनाने की बात सुनाई दे रही है, जबकि दूसरे में अधीक्षक स्वयं महिला को अगली भर्ती में चयन का आश्वासन देते सुनाई दे रहे हैं। एक अन्य ऑडियो में एंबुलेंस कर्मी राजकुमार भी फोन पर बातचीत के दौरान दबाव बनाने की कोशिश करता सुनाई दे रहा है। इस मामले को स्थानीय विधायक नफीस अहमद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उठाया। पोस्ट के लगभग चार घंटे बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूत्रों का दावा है कि महिला को स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर सुबह से बुलाकर समाचार लिखे जाने तक महिला से बातचीत कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है किंतु जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नन्हकू राम वर्मा से फोन पर इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई और बताया कि मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज के सोशल मीडिया के दौर में भी सीएमओ स्तर का अधिकारी इन घटनाओं से अनभिज्ञ रह सकता है, या फिर जानबूझकर ऐसी प्रतिक्रिया दी गई?
आशा संगिनी भर्ती में रिश्वत का आरोप, ऑडियो-वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप आजमगढ़। जिले के महाराजगंज विकासखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा संगिनी भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक आशा कार्यकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक डॉ. योगेश कुमार गौतम ने नियुक्ति के लिए उससे ₹2 लाख की मांग की थी, जिसमें से ₹50 हजार उसने दे भी दिए, बावजूद इसके उसकी भर्ती नहीं की गई। महिला का कहना है कि उसके स्थान पर किसी अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई। मामले में महिला ने स्थानीय पत्रकार को बुलाकर बयान दिया और कार्रवाई की मांग की। इस बीच महिला द्वारा उपलब्ध कराए गए आधा दर्जन से अधिक ऑडियो भी सामने आए हैं। एक ऑडियो में चालक जयप्रकाश यादव द्वारा फोन पर दबाव बनाने की बात सुनाई दे रही है, जबकि दूसरे में अधीक्षक स्वयं महिला को अगली भर्ती में चयन का आश्वासन देते सुनाई दे रहे
हैं। एक अन्य ऑडियो में एंबुलेंस कर्मी राजकुमार भी फोन पर बातचीत के दौरान दबाव बनाने की कोशिश करता सुनाई दे रहा है। इस मामले को स्थानीय विधायक नफीस अहमद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उठाया। पोस्ट के लगभग चार घंटे बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूत्रों का दावा है कि महिला को स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर सुबह से बुलाकर समाचार लिखे जाने तक महिला से बातचीत कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है किंतु जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नन्हकू राम वर्मा से फोन पर इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई और बताया कि मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज के सोशल मीडिया के दौर में भी सीएमओ स्तर का अधिकारी इन घटनाओं से अनभिज्ञ रह सकता है, या फिर जानबूझकर ऐसी प्रतिक्रिया दी गई?
- आजमगढ़। जिले के महाराजगंज विकासखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा संगिनी भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक आशा कार्यकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक डॉ. योगेश कुमार गौतम ने नियुक्ति के लिए उससे ₹2 लाख की मांग की थी, जिसमें से ₹50 हजार उसने दे भी दिए, बावजूद इसके उसकी भर्ती नहीं की गई। महिला का कहना है कि उसके स्थान पर किसी अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई। मामले में महिला ने स्थानीय पत्रकार को बुलाकर बयान दिया और कार्रवाई की मांग की। इस बीच महिला द्वारा उपलब्ध कराए गए आधा दर्जन से अधिक ऑडियो भी सामने आए हैं। एक ऑडियो में चालक जयप्रकाश यादव द्वारा फोन पर दबाव बनाने की बात सुनाई दे रही है, जबकि दूसरे में अधीक्षक स्वयं महिला को अगली भर्ती में चयन का आश्वासन देते सुनाई दे रहे हैं। एक अन्य ऑडियो में एंबुलेंस कर्मी राजकुमार भी फोन पर बातचीत के दौरान दबाव बनाने की कोशिश करता सुनाई दे रहा है। इस मामले को स्थानीय विधायक नफीस अहमद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उठाया। पोस्ट के लगभग चार घंटे बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूत्रों का दावा है कि महिला को स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज पर सुबह से बुलाकर समाचार लिखे जाने तक महिला से बातचीत कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है किंतु जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नन्हकू राम वर्मा से फोन पर इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने मामले की जानकारी से अनभिज्ञता जताई और बताया कि मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज के सोशल मीडिया के दौर में भी सीएमओ स्तर का अधिकारी इन घटनाओं से अनभिज्ञ रह सकता है, या फिर जानबूझकर ऐसी प्रतिक्रिया दी गई?2
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- #आज़मगढ़ : जहानागंज थाने में भीम आर्मी से जुड़े एक पदाधिकारी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। भीम आर्मी के मंडल महासचिव रहे शोभा प्रसाद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि थाना प्रभारी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। घटना को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे सामने आने से मामला चर्चा का विषय बन गया है। पीड़ित शोभा प्रसाद के अनुसार, वह बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर पर सोशल मीडिया में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जहानागंज थाने पहुंचे थे। उनका कहना है कि थाने पहुंचने पर उन्होंने बताया कि इस संबंध में उनकी पहले से ही एसओ से बातचीत हो चुकी है और कार्रवाई का आश्वासन मिला है। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद दीवान ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मारपीट की। शोभा प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और घटना का वीडियो, जो उन्होंने बनाया था, उसे डिलीट करा दिया। वहीं, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट शेष नाथ राव ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक युवक द्वारा बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में शोभा प्रसाद थाने गए थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की और थाने से भगा दिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद शोभा प्रसाद को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर, जहानागंज थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि संबंधित व्यक्ति शिकायत लेकर थाने आया था, लेकिन वह अंदर वीडियो बनाने लगा। मना करने पर उसे बाहर जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी। आदित्य राज की शिकायत पर आदित्य सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझौता करा दिया गया था। ऐसे में बाद में भीम आर्मी पदाधिकारी के आने का कारण स्पष्ट नहीं है। फिलहाल, मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।1
- आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को जनपद आजमगढ़ का दौरा किया। इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य (MLC) विजय बहादुर पाठक के आवास पहुंचे। उपमुख्यमंत्री ने विजय बहादुर पाठक के पूज्य पिता स्व० राधेश्याम पाठक जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढांढस स्व० राधेश्याम पाठक जी के विगत दिनों हुए निधन की सूचना मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री उनके पैतृक आवास पहुंचे। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता रहे मौजूद इस भावपूर्ण और शोक संतप्त क्षण में उत्तर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से शामिल थे: सूर्य प्रताप शाही जी: माननीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। ए०के० शर्मा जी: माननीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। सुभाष यदुवंश जी: प्रदेश महामंत्री (भाजपा) एवं सदस्य, विधान परिषद। ध्रुव सिंह जी: जिलाध्यक्ष, भाजपा आजमगढ़। विनोद राजभर जी: जिलाध्यक्ष, भाजपा (लालगंज) आजमगढ़। पुष्कर मिश्रा जी: जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी: प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा। मनोज यादव जी एवं अन्य गणमान्य नागरिक। आवास पर उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्व० राधेश्याम पाठक जी के व्यक्तित्व को याद किया और समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की। उपमुख्यमंत्री का यह दौरा पूरी तरह से निजी और संवेदना व्यक्त करने के लिए था1
- मऊ, ब्यूरो । पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ कमलेश बहादुर के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अली बिल्डींग स्थित बालाजी टेलीकाम नामक मोबाइल की दुकान में सैकड़ों मोबाइल फोन की चोरी के घटना में शामिल अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी तथा चोरी गये मोबाइलों की बरामदगी करते हुए घटना का त्वरित एवं सफल अनावरण सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा था । इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मऊ श्री कृश राजपूत के सहयोग व निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस , स्वाट / एसओजी व सर्विलांस टीम की कुल तीन टीमें गठित कर सतत सुरागरसी पतारसी किया जा रहा था । उक्त के क्रम में गठित टीम से प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मऊ द्वारा स्वाट / एसओजी एवम् सर्विलांस टीम के सहयोग से लगातार सक्रिय रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, संभावित स्थानों पर निगरानी तथा मुखबिर तंत्र के माध्यम से चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी। अभियान में विभिन्न स्थानों के करीब 103 सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात अभियुक्त की पहचान होने पर मुखबिर खास मामूर किया गया था । 08 अप्रैल 2026 को प्राप्त मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रेलवे स्टेशन के पास कार पार्किंग के पीछे सूनसान स्थान पर खड़े तीन संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया , पूछताछ में अभियुक्तगण ने अपना नाम क्रमशः 1. गौरीशंकर राजभर पुत्र स्व0 केदार राजभर निवासी ग्राम कठउत पोस्ट गौसपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 47 वर्ष, 2. अब्दुल हाय पुत्र अबुजार शेख निवासी बोलटोला पोस्ट पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज (झारखण्ड) उम्र करीब 24 वर्ष , 3. समीम अख्तर उर्फ राकेश पुत्र रईसुद्दीन शेख निवासी रामरामपुर थाना फरक्का जनपद मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) उम्र करीब 28 वर्ष बताया जिनकी जामा तलाशी में बालाजी टेलीकाम से चोरी किये गये कुल तीन अदद रेडमी कम्पनी के मोबाइल फोन व चोरी किये मोबाइलों के बिक्री किये हुए कुल एक लाख दस हजार रूपये नगद व चोरी गये मोबाइल फोन के 8 अदद खाली डिब्बे जो इन्होंने चोरी के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान के पीछे झाड़ियों में फेंक दिये थे उनकी निशानदेही पर बरामद हुए । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 98/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/111(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। अपराध का तरीका गिरफ्तार अभियुक्तगण से एक साथ व अलग अलग पूछताछ की गयी तो पाया गया कि – अभियुक्त (1) आलम शेख पुत्र मन्टू शेख निवासी अजरुद्दीन टोला पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज झारखण्ड, (2) लिली बीबी पत्नी आलम शेख निवासी अजरुद्दीन टोला पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज झारखण्ड, (3) अब्दुल हाय पुत्र अबुजार शेख निवासी बोलटोला पोस्ट पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज झारखण्ड, (4) मासूमा खातून पत्नी ब्दुल हाय निवासी बोलटोला पोस्ट पीयरपुर थाना राधानगर, साहिबगंज (झारखण्ड) , (5) शमीम अख्तर उर्फ राकेश पुत्र रईसुद्दीन शेख निवासी रामरामपुर थाना फरक्का, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) , तथा (6) गौरीशंकर राजभर पुत्र स्व0 केदार राजभर निवासी ग्राम कठउत पोस्ट गौसपुर थाना मोहम्मदाबाद, गाजीपुर ये सभी एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं, जिसका सरगना आलम शेख पुत्र मन्टू शेख निवासी अजरुद्दीन टोला पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज (झारखण्ड) है। ये लोग सुनियोजित तरीके से पहले लक्ष्य स्थल की रेकी करते हैं, फिर किराये के कमरों/सार्वजनिक स्थानों पर रुककर योजना बनाते हैं तथा अवसर पाकर चोरी/सेंधमारी की घटना को अंजाम देते हैं। अभियुक्त गौरीशंकर राजभर की बहन बीमार थी, जिसका इलाज वह मऊ स्थित मंगलम हॉस्पिटल में करा रहा था, जिसमें काफी धन खर्च हुआ था। पूर्व में वह एक अन्य मुकदमे में गाजीपुर जेल में बन्द था, जहां उसकी मुलाकात पहले से बन्द आलम शेख से हुई और वहीं दोनों में मित्रता हो गयी। जेल से छूटने के बाद गौरीशंकर, आलम शेख के सम्पर्क में आकर उसके गिरोह में शामिल हो गया तथा अन्य पुराने साथियों से भी जुड़कर लगातार छिप-छिपकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने लगा। आलम शेख द्वारा बड़े काम के बदले अधिक हिस्सेदारी का लालच दिया गया, जिस पर गौरीशंकर द्वारा मऊ में रेकी कर अली बिल्डिंग के सामने स्थित बालाजी टेलीकाम दुकान को चिन्हित किया गया, क्योंकि उसके पीछे खाली व सुनसान स्थान था। 30 मार्च 2026 को पूर्व योजना के अनुसार गिरोह के सभी सदस्य (पुरुष व महिलाएं) ट्रेन / बस से मऊ आये और दिन में उक्त दुकान की पुनः रेकी की। उसी रात सभी लोग स्टेशन के बाहर ही अलग-अलग स्थानों पर रुककर पूरी योजना को अंतिम रूप दिया। दिनांक 31मार्च 2026 की रात्रि में अभियुक्त आलम शेख, शमीम अख्तर व अब्दुल हाय द्वारा अपने साथ लाये कटर, ग्राइंडर व रम्मा से दुकान की पिछली दीवार में सेंधमारी की गयी, जबकि गौरीशंकर राजभर व महिलाएं लिली बीबी व मासूमा खातून बाहर निगरानी करते रहे। कार्य पूर्ण न होने पर दीवार को बैनर/साइनबोर्ड से ढक दिया गया तथा सभी लोग यात्रियों के रूप में स्टेशन के पास अलग-अलग बैठ गये। दिनांक 01 अप्रैल 2026 की सुबह अभियुक्तगण में से पुरुष सदस्यगण रोडवेज के पास स्थित विजय प्लाजा होटल में ठहरे, जबकि महिलाओं को पुनः रेकी व निगरानी के लिए लगा दिया गया। उसी रात पुनः योजना के अनुसार आलम शेख, शमीम अख्तर व अब्दुल हाय द्वारा दीवार को पूरी तरह काटकर दुकान में प्रवेश किया गया, सीसीटीवी केबिल काट दी गयी तथा दुकान में रखे नये मोबाइल फोन चोरी कर तीन बैगों में भर लिये गये। इस दौरान गौरीशंकर राजभर व महिलाएं लिली बीबी व मासूमा खातून बाहर निगरानी करने के बाद पूर्व निर्धारित स्थान पर स्टेशन के पास एकत्र हुए। घटना के पश्चात सभी अभियुक्तगण स्टेशन के पास मिले, जहां कुछ मोबाइल जो जल्दीबाजी में डिब्बे के साथ आ गये थे के डिब्बे हटाकर झाड़ियों में फेंक दिये गये व मोबाइलों को बैग में डाल दिया गया था। इसके बाद सभी लोग बस द्वारा मऊ से जमनिया होते हुए दिलदारनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां पर ब्रह्मपुत्र मेल से बरहरवा जाना था पर पुलिस चेकिंग के दौरान घबराहट में गौरीशंकर राजभर और अब्दुल हाय अपने अपने बैग छोड़कर भाग गये, जिसमें से एक बैग आलम शेख उठाकर ट्रेन में चढ़ गया और दूसरा अभियुक्त शमीम अख्तर उर्फ राकेश अपने बैग जिसमें मोबाइल था के साथ ट्रेन में चढ़ गया था महिलायें खाली हाथ गईं । चोरी के मोबाइलों से भरा एक बैग प्लेटफार्म पर ही छूट गया। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी किये गये मोबाइलों का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में औने-पौने दाम पर बेच दिया गया, जिससे प्राप्त धनराशि लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये हुई, जिसे आपस में बांट लिया गया तथा कुछ खर्च कर दिया गया। शेष दो बैग मोबाइल को सरगना आलम शेख द्वारा मालदा पश्चिम बंगाल निवासी एक दलाल शमीम के माध्यम से बांग्लादेश भेजकर बिकवाये जाते हैं। प्राप्त धनराशि सीधे आलम शेख द्वारा अपने खातों में न लेकर विभिन्न माध्यमों से अपने गिरोह के सदस्यों के खाते विशेषकर गौरीशंकर राजभर के खाते में पहुंचायी जाती है।2
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- अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत थाना महुली पर पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न, प्रशासन ने शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील* आज दिनांक 09.04.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में आगामी अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी धनघटा *डॉ० सुनील कुमार,* क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभय नाथ मिश्रा,* द्वारा संयुक्त रुप से थाना महुली परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई । बैठक में क्षेत्र के ग्राम प्रधान, गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया । इस अवसर पर आगामी अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं कानून व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई । उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई कि कार्यक्रमों के दौरान आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद की स्थिति में तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं । बैठक के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि जुलूस/कार्यक्रम निर्धारित मार्ग व समय के अनुसार ही आयोजित किए जाएं तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए । उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं नागरिकों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम क्षेत्र में पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा तथा पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा । इस दौरान थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश कुमार पांडेय* व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।1
- आजमगढ़ जनपद में चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष के कारावास और 10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को दी जाएगी। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-11 के न्यायाधीश अंकित वर्मा द्वारा गुरुवार को सुनाया गया। मामले के अनुसार, वादी सूबेदार यादव (निवासी रामपुर, थाना सिधारी) ने अपने अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था। आरोप है कि आरोपी कंचन प्रजापति (पत्नी संतोष प्रजापति, निवासी भगतपुर, थाना बिलरियागंज) ने उनसे 7 लाख रुपये उधार लिए थे। जब वादी ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने 7 अक्टूबर 2022 को 7 लाख रुपये का चेक दिया। लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद वादी ने विधिक नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। अंततः मामला न्यायालय में पहुंचा। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास तथा 10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।1