पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर. शंकर द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में बड़ी कार्रवाई की गई है। दिनांक 20.06.2026 को थाना बनकटा पुलिस ने थानाक्षेत्रांतर्गत पंचरूखिया मठिया मार्ग पर सोठाचक गांव के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप (रजि. नंबर UP61T8320) से कुल 11 गोवंशीय पशु बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान वाहिद पुत्र फिरोज अहमद (उम्र करीब 31 वर्ष), निवासी ग्राम खरगीपुर गोड़हरा, थाना बरदह, जिला आजमगढ़, और अवधेश कुमार पुत्र स्व. घुरहू (उम्र करीब 32 वर्ष), निवासी ग्राम फत्तेपुर, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ के रूप में हुई है। अवधेश कुमार को पिकअप वाहन का मालिक भी बताया गया है। पूछताछ के दौरान तीसरे अभियुक्त आसिफ अंसारी पुत्र शौकत अली, निवासी ग्राम हसनाडीह, पोस्ट सोफीगढ़, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़ की जानकारी सामने आई है। इस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना बनकटा में मु0अ0सं0-155/2025 धारा 3/5A/5B/8 गौ हत्या निवारण अधि०, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि०, तथा धारा 325, 61(2)(a) बीएनएस के तहत तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त वाहिद पुत्र फिरोज अहमद का आपराधिक इतिहास भी दर्ज है, जिसमें जौनपुर के थाना गौरा बादशाहपुर में मु0अ0सं0 98/2023 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 100/2023 (आयुध अधिनियम), मु0अ0सं0 81/2024 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) और मऊ के थाना रानीपुर में मु0अ0सं0 142/2024 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) शामिल हैं। इसी तरह, अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र स्व. घुरहू का भी लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें आजमगढ़ के थाना रौनापार में मु0अ0सं0-319/2022 (भादवि की विभिन्न धाराएं), मु0अ0सं0-359/2024 (आयुध अधिनियम), मु0अ0सं0-518/2025 (आयुध अधिनियम), देवरिया के थाना भाटपाररानी में मु0अ0सं0 78/2025 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), देवरिया के थाना भलुअनी में मु0अ0सं0 06/2021 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), और गोरखपुर के थाना गोला में मु0अ0सं0 379/2023 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 08/2024 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 114/2022 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व भादवि की धाराएं) के मामले शामिल हैं। इस गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अवधेश कुमार, आरक्षी विद्यासागर, रि0कां0 अमित गुप्ता, रि0म0कां0 दीक्षा और रि0कां0 अजीत प्रसाद गोड़ सहित थाना बनकटा की पुलिस टीम शामिल रही।
पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर. शंकर द्वारा चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में बड़ी कार्रवाई की गई है। दिनांक 20.06.2026 को थाना बनकटा पुलिस ने थानाक्षेत्रांतर्गत पंचरूखिया मठिया मार्ग पर सोठाचक गांव के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप (रजि. नंबर UP61T8320) से कुल 11 गोवंशीय पशु बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान वाहिद पुत्र फिरोज अहमद (उम्र करीब 31 वर्ष), निवासी ग्राम खरगीपुर गोड़हरा, थाना बरदह, जिला आजमगढ़, और अवधेश कुमार पुत्र स्व. घुरहू (उम्र करीब 32 वर्ष), निवासी ग्राम फत्तेपुर, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ के रूप में हुई है। अवधेश कुमार को पिकअप वाहन का मालिक भी बताया गया है। पूछताछ के दौरान तीसरे अभियुक्त आसिफ अंसारी पुत्र शौकत अली, निवासी ग्राम हसनाडीह, पोस्ट सोफीगढ़, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़ की जानकारी सामने आई है। इस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना बनकटा में मु0अ0सं0-155/2025 धारा 3/5A/5B/8 गौ हत्या निवारण अधि०, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि०, तथा धारा 325, 61(2)(a) बीएनएस के तहत तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही
है। अभियुक्त वाहिद पुत्र फिरोज अहमद का आपराधिक इतिहास भी दर्ज है, जिसमें जौनपुर के थाना गौरा बादशाहपुर में मु0अ0सं0 98/2023 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 100/2023 (आयुध अधिनियम), मु0अ0सं0 81/2024 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) और मऊ के थाना रानीपुर में मु0अ0सं0 142/2024 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) शामिल हैं। इसी तरह, अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र स्व. घुरहू का भी लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें आजमगढ़ के थाना रौनापार में मु0अ0सं0-319/2022 (भादवि की विभिन्न धाराएं), मु0अ0सं0-359/2024 (आयुध अधिनियम), मु0अ0सं0-518/2025 (आयुध अधिनियम), देवरिया के थाना भाटपाररानी में मु0अ0सं0 78/2025 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), देवरिया के थाना भलुअनी में मु0अ0सं0 06/2021 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), और गोरखपुर के थाना गोला में मु0अ0सं0 379/2023 (गौ हत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 08/2024 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम), मु0अ0सं0 114/2022 (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व भादवि की धाराएं) के मामले शामिल हैं। इस गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 अवधेश कुमार, आरक्षी विद्यासागर, रि0कां0 अमित गुप्ता, रि0म0कां0 दीक्षा और रि0कां0 अजीत प्रसाद गोड़ सहित थाना बनकटा की पुलिस टीम शामिल रही।
- देवरिया जिले के भाटपार रानी खंड विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुबोली भरोली में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरी तरह से फेल हो गया है। इस विफलता के कारण सरकारी धन की भारी बर्बादी हुई है, वहीं इस मामले से जुड़े जिम्मेदार लोग पूरी तरह से बेखबर बने हुए हैं।1
- देवरिया पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देशों पर चलाए गए अभियान के तहत, दिनांक 20.06.2026 को थाना बनकटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश तस्करी का प्रयास विफल कर दिया। बनकटा थानाक्षेत्र के पंचरूखिया मठिया मार्ग पर, सोठाचक गांव के पास से, एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप (पंजीकरण नंबर UP61T8320) से कुल 11 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। इस दौरान मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान आजमगढ़ जिले के खरगीपुर गोड़हरा गांव निवासी वाहिद (पुत्र फिरोज अहमद, उम्र लगभग 31 वर्ष) और फत्तेपुर गांव निवासी अवधेश कुमार (पुत्र स्व. घुरहू, उम्र लगभग 32 वर्ष) के रूप में हुई है, जो उक्त पिकअप वाहन का मालिक भी है। पुलिस की गहन पूछताछ के दौरान, तीसरे अभियुक्त आसिफ अंसारी (पुत्र शौकत अली, निवासी हसनाडीह, पोस्ट सोफीगढ़, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़) का नाम भी सामने आया। बरामदगी के आधार पर, थाना बनकटा में मु.अ.सं.-155/2025 के तहत अभियुक्तगण वाहिद, अवधेश कुमार और आसिफ अंसारी के विरुद्ध गौ हत्या निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/5B/8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11, तथा बीएनएस की धारा 325, 61(2)(a) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार के पर्यवेक्षण में आगे की आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।1
- बिल्थरारोड के सोनाडीह निवासी राहुल यादव ने पीएचसी सोनाडीह में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की अनुपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत (संख्या 92619300019036) में बताया कि जब वे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था। इस मामले को जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया गया है। राहुल यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गहन जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।3
- 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवरिया स्थित स्व रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशाल योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस आयोजन में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, और पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी सहित जिले के कई जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। इस सामूहिक योगाभ्यास में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में, प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया, और नियमित योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना गया।1
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवरिया पुलिस ने योग दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया, जिससे इस महत्वपूर्ण दिन का पालन किया जा सके।1
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