logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…
  • Latest News
  • News
  • Politics
  • Elections
  • Viral
  • Astrology
  • Horoscope in Hindi
  • Horoscope in English
  • Latest Political News
logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…

नरवाई जलाने पर धारा 163 के तहत लागू हैं प्रतिबंधात्मक आदेश नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही नरवाई जलाने पर धारा 163 के तहत लागू हैं प्रतिबंधात्मक आदेश नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही रीवा. जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इसलिए भारतीय नागरिक संहिता की 2023 धारा 163 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है।   जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नरवाई जलाने के स्थान पर इसको स्ट्रारीपर से भूसा बनाकर पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग करें। किसान यदि गेंहू के बाद अन्य कोई फसल लेना चाहता है तो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से फसल की बोनी करे। इससे नरवाई मिट्टी में मिलकर खाद के रूप में फसल के लिए पोषण का कार्य करेगी। नरवाई को बेलर, रैकर एवं चापर मशीन की सहायता से बंडल बनाकर औद्योगिक ईधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।              जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए खण्ड स्तर पर नायब तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।

23 hrs ago
user_हरित प्रवाह न्यूज़
हरित प्रवाह न्यूज़
हुजूर नगर, रीवा, मध्य प्रदेश•
23 hrs ago

नरवाई जलाने पर धारा 163 के तहत लागू हैं प्रतिबंधात्मक आदेश नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही नरवाई जलाने पर धारा 163 के तहत लागू हैं प्रतिबंधात्मक आदेश नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही रीवा. जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इसलिए भारतीय नागरिक संहिता की 2023 धारा 163 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है।   जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नरवाई जलाने के स्थान पर इसको स्ट्रारीपर से भूसा बनाकर पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग करें। किसान यदि गेंहू के बाद अन्य कोई फसल लेना चाहता है तो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से फसल की बोनी करे। इससे नरवाई मिट्टी में मिलकर खाद के रूप में फसल के लिए पोषण का कार्य करेगी। नरवाई को बेलर, रैकर एवं चापर मशीन की सहायता से बंडल बनाकर औद्योगिक ईधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।              जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए खण्ड स्तर पर नायब तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।

More news from Rewa and nearby areas
  • कृषि महोत्सव में मल्टीपरपस स्टॉक क्रूजर किसानों के आकर्षण का केंद्र बना रहा
    1
    कृषि महोत्सव में मल्टीपरपस स्टॉक क्रूजर किसानों के आकर्षण का केंद्र बना रहा
    user_Abhishek Pandey
    Abhishek Pandey
    Huzur, Rewa•
    10 hrs ago
  • Post by JOURNALIST RIPPU PANDEY
    4
    Post by JOURNALIST RIPPU PANDEY
    user_JOURNALIST RIPPU PANDEY
    JOURNALIST RIPPU PANDEY
    Court reporter हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
  • JD वैन्स, अमेरिका के उप राष्ट्रपति💥 बड़ी खबर💥 इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद ईरान का बयान- ईरान की सरकारी न्यूज प्रेस टीवी ने कहा है कि अमेरिका ने बहुत मांगें रख दी थीं इस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। ईरान का पक्ष है कि अमेरिका ने इतनी मांगे रख दी कि कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बन पाया। होर्मुज स्ट्रेट, न्यूक्लियर राइट्स और दूसरे मुद्दों समेत कई मुद्दे बातचीत असफल रहने के कारण हैं।
    1
    JD वैन्स, अमेरिका के उप राष्ट्रपति💥 बड़ी खबर💥
इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद ईरान का बयान-
ईरान की सरकारी न्यूज प्रेस टीवी ने कहा है कि अमेरिका ने बहुत मांगें रख दी थीं इस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। ईरान का पक्ष है कि अमेरिका ने इतनी मांगे रख दी कि कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बन पाया। होर्मुज स्ट्रेट, न्यूक्लियर राइट्स और दूसरे मुद्दों समेत कई मुद्दे बातचीत असफल रहने के कारण हैं।
    user_शेखर तिवारी
    शेखर तिवारी
    Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
    2 hrs ago
  • Post by Shivam Kushwaha
    1
    Post by Shivam Kushwaha
    user_Shivam Kushwaha
    Shivam Kushwaha
    रामपुर नैकिन, सीधी, मध्य प्रदेश•
    20 hrs ago
  • ग्राम पंचायत जमुना के पटरहाई ग्राम में आज लाइट की वजह से आग लग जाने के कारण करीव 10 एकड़ की गेंहू की खड़ी फसल जल कर राख हो गई समय पर ग्राम वासियों ने आग पर काबू पा लिया लेकिन आग इतनी तेज थी की वीरेंद्र सिंह पिता रामचरण सिंह, वासुदेव सिंह पिता रामखेलमन सिंह एवं रामलला गौतम पिता रामसुन्दर गौतम की फसल को नहीं बचाया जा सका
    1
    ग्राम पंचायत जमुना के पटरहाई ग्राम में आज लाइट की वजह से आग लग जाने के कारण करीव 10 एकड़ की गेंहू की खड़ी फसल जल कर राख हो गई समय पर ग्राम वासियों ने आग पर काबू पा लिया लेकिन आग इतनी तेज थी की वीरेंद्र सिंह पिता रामचरण सिंह, वासुदेव सिंह पिता रामखेलमन सिंह एवं रामलला गौतम पिता रामसुन्दर गौतम की फसल को नहीं बचाया जा सका
    user_Satish Shukla
    Satish Shukla
    रामपुर बघेलन, सतना, मध्य प्रदेश•
    22 hrs ago
  • Post by बुद्धसेन चौरसिया
    1
    Post by बुद्धसेन चौरसिया
    user_बुद्धसेन चौरसिया
    बुद्धसेन चौरसिया
    Photographer रायपुर - करचुलियां, रीवा, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
  • Post by Bolti Divare
    1
    Post by Bolti Divare
    user_Bolti Divare
    Bolti Divare
    Voice of people हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
  • अपडेट आबकारी विभाग शराब ठेकेदार के साथ निभा रहा चोली और दामन का साथ ठेका बदलते ही वर्तमान ठेकेदार के साथ सेटिंग कर पूर्व ठेकेदार के ठिकाने पर मार रहा छापा आबकारी विभाग द्वारा जरहा में शराब की जब्ती की कार्रवाइयों में वर्तमान ठेकेदार के बीच सांठगांठ के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं।रिपोर्ट्स के अनुसार,अक्सर पूर्व ठेकेदार के अवैध गोदामों पर कार्रवाई वर्तमान ठेकेदार के इशारे पर की जाती है।आबकारी विभाग ठेकेदार के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। पूर्व ठेकेदारों से सेटिंग समाप्त होते ही वर्तमान ठेकेदारों के साथ मिलकर उन्हीं के गोदाम में छापेमार की कार्रवाई की जा रही है।
    3
    अपडेट
आबकारी विभाग शराब ठेकेदार के साथ निभा रहा चोली और दामन का साथ
ठेका बदलते ही वर्तमान ठेकेदार के साथ सेटिंग कर पूर्व ठेकेदार के ठिकाने पर मार रहा छापा
आबकारी विभाग द्वारा जरहा में शराब की जब्ती की कार्रवाइयों में वर्तमान ठेकेदार के बीच सांठगांठ के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं।रिपोर्ट्स के अनुसार,अक्सर पूर्व ठेकेदार के अवैध गोदामों पर कार्रवाई वर्तमान ठेकेदार के इशारे पर की जाती है।आबकारी विभाग ठेकेदार के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। पूर्व ठेकेदारों से सेटिंग समाप्त होते ही वर्तमान ठेकेदारों के साथ मिलकर उन्हीं के गोदाम में छापेमार की कार्रवाई की जा रही है।
    user_शेखर तिवारी
    शेखर तिवारी
    Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
    2 hrs ago
  • Post by उमेश पाठक सेमरिया रीवा
    1
    Post by उमेश पाठक सेमरिया रीवा
    user_उमेश पाठक सेमरिया रीवा
    उमेश पाठक सेमरिया रीवा
    सेमरिया, रीवा, मध्य प्रदेश•
    9 hrs ago
View latest news on Shuru App
Download_Android
  • Terms & Conditions
  • Career
  • Privacy Policy
  • Blogs
Shuru, a product of Close App Private Limited.