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JD वैन्स, अमेरिका के उप राष्ट्रपति💥 बड़ी खबर इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद ईरान का बयान JD वैन्स, अमेरिका के उप राष्ट्रपति💥 बड़ी खबर💥 इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद ईरान का बयान- ईरान की सरकारी न्यूज प्रेस टीवी ने कहा है कि अमेरिका ने बहुत मांगें रख दी थीं इस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। ईरान का पक्ष है कि अमेरिका ने इतनी मांगे रख दी कि कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बन पाया। होर्मुज स्ट्रेट, न्यूक्लियर राइट्स और दूसरे मुद्दों समेत कई मुद्दे बातचीत असफल रहने के कारण हैं।

2 hrs ago
user_शेखर तिवारी
शेखर तिवारी
Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
2 hrs ago

JD वैन्स, अमेरिका के उप राष्ट्रपति💥 बड़ी खबर इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद ईरान का बयान JD वैन्स, अमेरिका के उप राष्ट्रपति💥 बड़ी खबर💥 इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद ईरान का बयान- ईरान की सरकारी न्यूज प्रेस टीवी ने कहा है कि अमेरिका ने बहुत मांगें रख दी थीं इस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। ईरान का पक्ष है कि अमेरिका ने इतनी मांगे रख दी कि कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बन पाया। होर्मुज स्ट्रेट, न्यूक्लियर राइट्स और दूसरे मुद्दों समेत कई मुद्दे बातचीत असफल रहने के कारण हैं।

More news from मध्य प्रदेश and nearby areas
  • Post by Bolti Divare
    1
    Post by Bolti Divare
    user_Bolti Divare
    Bolti Divare
    Voice of people हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    2 hrs ago
  • कृषि महोत्सव में मल्टीपरपस स्टॉक क्रूजर किसानों के आकर्षण का केंद्र बना रहा
    1
    कृषि महोत्सव में मल्टीपरपस स्टॉक क्रूजर किसानों के आकर्षण का केंद्र बना रहा
    user_Abhishek Pandey
    Abhishek Pandey
    Huzur, Rewa•
    10 hrs ago
  • Post by JOURNALIST RIPPU PANDEY
    3
    Post by JOURNALIST RIPPU PANDEY
    user_JOURNALIST RIPPU PANDEY
    JOURNALIST RIPPU PANDEY
    Court reporter हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
  • नरवाई जलाने पर धारा 163 के तहत लागू हैं प्रतिबंधात्मक आदेश नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही रीवा. जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इसलिए भारतीय नागरिक संहिता की 2023 धारा 163 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है।   जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नरवाई जलाने के स्थान पर इसको स्ट्रारीपर से भूसा बनाकर पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग करें। किसान यदि गेंहू के बाद अन्य कोई फसल लेना चाहता है तो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से फसल की बोनी करे। इससे नरवाई मिट्टी में मिलकर खाद के रूप में फसल के लिए पोषण का कार्य करेगी। नरवाई को बेलर, रैकर एवं चापर मशीन की सहायता से बंडल बनाकर औद्योगिक ईधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।              जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए खण्ड स्तर पर नायब तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।
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    नरवाई जलाने पर धारा 163 के तहत लागू हैं प्रतिबंधात्मक आदेश
नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही
रीवा. जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इसलिए भारतीय नागरिक संहिता की 2023 धारा 163 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है।   
जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नरवाई जलाने के स्थान पर इसको स्ट्रारीपर से भूसा बनाकर पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग करें। किसान यदि गेंहू के बाद अन्य कोई फसल लेना चाहता है तो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से फसल की बोनी करे। इससे नरवाई मिट्टी में मिलकर खाद के रूप में फसल के लिए पोषण का कार्य करेगी। नरवाई को बेलर, रैकर एवं चापर मशीन की सहायता से बंडल बनाकर औद्योगिक ईधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।             
जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए खण्ड स्तर पर नायब तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।
    user_हरित प्रवाह न्यूज़
    हरित प्रवाह न्यूज़
    हुजूर नगर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
  • सीधी के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलरी कला गांव में सुबह करीब 11 बजे एक दुकान में आग लग गई। बिजली कंपनी की 11 हजार वोल्ट की लाइन से गिरी चिंगारी के कारण यह हादसा हुआ।
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    सीधी के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलरी कला गांव में सुबह करीब 11 बजे एक दुकान में आग लग गई। बिजली कंपनी की 11 हजार वोल्ट की लाइन से गिरी चिंगारी के कारण यह हादसा हुआ।
    user_पत्रकार,Kuber Tomar
    पत्रकार,Kuber Tomar
    पत्रकार, संवाददाता,रिपोर्टर गोपदबनास, सीधी, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
  • मऊगंज ट्रांसफार्मर की चिंगारी बनी विनाश की ज्वाला: मऊगंज में सिस्टम की लापरवाही से 5 एकड़ गेहूं खाक, किसानों के सपनों पर चला आग का बुलडोजर! वही ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
    1
    मऊगंज ट्रांसफार्मर की चिंगारी बनी विनाश की ज्वाला: मऊगंज में सिस्टम की लापरवाही से 5 एकड़ गेहूं खाक, किसानों के सपनों पर चला आग का बुलडोजर! 
वही ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
    user_Lavkesh singh
    Lavkesh singh
    Voice of people मऊगंज, रीवा, मध्य प्रदेश•
    6 hrs ago
  • अपडेट आबकारी विभाग शराब ठेकेदार के साथ निभा रहा चोली और दामन का साथ ठेका बदलते ही वर्तमान ठेकेदार के साथ सेटिंग कर पूर्व ठेकेदार के ठिकाने पर मार रहा छापा आबकारी विभाग द्वारा जरहा में शराब की जब्ती की कार्रवाइयों में वर्तमान ठेकेदार के बीच सांठगांठ के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं।रिपोर्ट्स के अनुसार,अक्सर पूर्व ठेकेदार के अवैध गोदामों पर कार्रवाई वर्तमान ठेकेदार के इशारे पर की जाती है।आबकारी विभाग ठेकेदार के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। पूर्व ठेकेदारों से सेटिंग समाप्त होते ही वर्तमान ठेकेदारों के साथ मिलकर उन्हीं के गोदाम में छापेमार की कार्रवाई की जा रही है।
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    अपडेट
आबकारी विभाग शराब ठेकेदार के साथ निभा रहा चोली और दामन का साथ
ठेका बदलते ही वर्तमान ठेकेदार के साथ सेटिंग कर पूर्व ठेकेदार के ठिकाने पर मार रहा छापा
आबकारी विभाग द्वारा जरहा में शराब की जब्ती की कार्रवाइयों में वर्तमान ठेकेदार के बीच सांठगांठ के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं।रिपोर्ट्स के अनुसार,अक्सर पूर्व ठेकेदार के अवैध गोदामों पर कार्रवाई वर्तमान ठेकेदार के इशारे पर की जाती है।आबकारी विभाग ठेकेदार के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। पूर्व ठेकेदारों से सेटिंग समाप्त होते ही वर्तमान ठेकेदारों के साथ मिलकर उन्हीं के गोदाम में छापेमार की कार्रवाई की जा रही है।
    user_शेखर तिवारी
    शेखर तिवारी
    Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
    2 hrs ago
  • Post by Bolti Divare
    1
    Post by Bolti Divare
    user_Bolti Divare
    Bolti Divare
    Voice of people हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
  • Post by JOURNALIST RIPPU PANDEY
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    Post by JOURNALIST RIPPU PANDEY
    user_JOURNALIST RIPPU PANDEY
    JOURNALIST RIPPU PANDEY
    Court reporter हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
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