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Jitendra kumar कोरी
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- हमीरपुर जिले के सुमेरपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बंडा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि दबंगों ने मिट्टी डालकर जल निकासी के लिए बनी एक पुलिया को बंद कर दिया है और उस पर भवन निर्माण कर लिया है। ग्रामीणों ने इस अवैध निर्माण के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। बंडा निवासी तिलक सिंह, जितेंद्र सिंह, वीर सिंह, सबल सिंह, कृष्णपाल सिंह सहित करीब एक दर्जन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि पुलिया बंद होने के कारण लगभग आधा सैकड़ा रिहायशी मकानों की जल निकासी पूरी तरह ठप हो गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि बरसात के मौसम में यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद, जिलाधिकारी ने उन्हें इस समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।1
- चित्रकूट जनपद में पत्रकार ओंकार सिंह चंदेल के खिलाफ थाना सरधुवा में दर्ज रंगदारी के मुकद्दमे को लेकर पत्रकार संगठनों में भारी आक्रोश है। भारतीय मीडिया महासंघ के बैनर तले पत्रकारों ने बांदा स्थित पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि यह रंगदारी का मुकद्दमा 13 जून 26 को पंजीकृत किया गया है। महासंघ ने डीआईजी को दिए ज्ञापन में गहरी आशंका जताई है कि यह मुकद्दमा ओंकार सिंह चंदेल द्वारा पत्रकारिता के अपने दायित्वों का निर्वहन करने के कारण द्वेषपूर्ण भावना से दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि ओंकार सिंह चंदेल पिछले कई वर्षों से एक नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से चित्रकूट जनपद में अवैध खनन, शासकीय योजनाओं में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाते रहे हैं। महासंघ के अनुसार, इस मुकद्दमे का उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाना तथा राष्ट्रीय चैनल से जुड़े पत्रकार को मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतीत होता है, क्योंकि एफआईआर में वर्णित घटनाक्रम तथ्यहीन एवं विरोधाभासी है। पत्रकार संगठनों ने मांग की है कि मुकद्दमे की विवेचना थाना सरधुवा से हटाकर किसी राजपत्रित अधिकारी या क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से कराई जाए। इसके साथ ही, विवेचना पूर्ण होने तक ओंकार सिंह चंदेल के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी न की जाए। उन्होंने पूरे प्रकरण की समयबद्ध, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से जांच कराकर वास्तविक सत्यता सामने लाने की अपील की है, और कहा है कि यदि विवेचना में मुकद्दमा असत्य या द्वेषपूर्ण पाया जाता है, तो झूठा मुकद्दमा दर्ज कराने वाले वादी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में भारतीय मीडिया महासंघ के बांदा जिलाध्यक्ष अल्तमश हुसैन, आनंद तिवारी, शिवम तिवारी, अनवर रजा, शुभम सिंह, पवन यादव, राजेंद्र कुमार मिश्रा, पुरन राय, मो. हसन, गुल मोहम्मद, अयाज जमा, इमरान खान, संदीप, मनीष निगम, कुलदीप, मनोज, रिजवान खान, राहुल वर्मा, व अन्य पत्रकार मौजूद रहे। महासंघ ने डीआईजी से अनुरोध किया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायोचित कार्रवाई की जाए।2
- उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के पत्रकार ओंकार सिंह चंदेल के खिलाफ थाना सरधुवा में रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने पर पत्रकार संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर बांदा जनपद के पत्रकारों ने पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा को एक ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ओंकार सिंह चंदेल के विरुद्ध यह मुकदमा 13 जून 26 को पंजीकृत किया गया है। पत्रकारों ने गहरी आशंका जताई है कि यह मुकदमा द्वेषपूर्ण भावना से दर्ज कराया गया है, क्योंकि ओंकार सिंह चंदेल पिछले कई वर्षों से एक नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से चित्रकूट जनपद में अवैध खनन, शासकीय योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि इस मुकदमे का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाना तथा राष्ट्रीय चैनल से जुड़े पत्रकार को मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना है। ज्ञापन में एफआईआर में वर्णित घटनाक्रम को तथ्यहीन एवं विरोधाभासी भी बताया गया है। पत्रकारों ने डीआईजी से मांग की है कि मुकदमे की विवेचना थाना सरधुवा से हटाकर किसी राजपत्रित अधिकारी/क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से कराई जाए, तथा विवेचना पूर्ण होने तक ओंकार सिंह चंदेल के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी न की जाए। उन्होंने समयबद्ध, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से जांच कराकर वास्तविक सत्यता सामने लाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही, यदि विवेचना में मुकदमा असत्य या द्वेषपूर्ण पाया जाता है, तो झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की भी मांग की गई है। पत्रकारों ने डीआईजी से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। ज्ञापन सौंपने वालों में अल्तमश हुसैन, आनंद तिवारी, अनवर रज़ा रानू, शिवम तिवारी, शुभम सिंह, पवन यादव, राजेन्द्र कुमार मिश्रा, इमरान खान, पूरन राय, मो0 हसन, गुल मोहम्मद, अयाज़ जमा और अन्य पत्रकार मौजूद रहे।2
- बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत, थाना बदौसा पुलिस ने बकरा चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। यह कार्रवाई तब हुई जब 30 जून 2026 को कस्बा बदौसा निवासी सुनीता, पत्नी जितेंद्र ने थाना बदौसा में अपने एक बकरे के चोरी हो जाने के संबंध में सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 1 जुलाई 2026 को, थाना बदौसा पुलिस द्वारा बकरा चोरी करने वाले इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए, चोरी के बकरे और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों की तलाशी के दौरान उनके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी प्राप्त हुए हैं।1
- उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में पत्रकार ओंकार सिंह चंदेल के खिलाफ थाना सरधुवा में रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने पर पत्रकार संगठनों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। जनपद बांदा के पत्रकारों ने पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा को एक ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ओंकार सिंह चंदेल के विरुद्ध 13 जून 26 को रंगदारी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पत्रकारों ने डीआईजी को दी गई अपनी अर्जी में यह गहरी आशंका जताई है कि यह मुकदमा द्वेषपूर्ण भावना से दर्ज कराया गया है। उनके अनुसार, ओंकार सिंह चंदेल पिछले कई वर्षों से एक राष्ट्रीय टीवी चैनल के माध्यम से चित्रकूट जनपद में अवैध खनन, शासकीय योजनाओं में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाते रहे हैं। पत्रकारों ने कहा कि इस मुकदमे का उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाना तथा राष्ट्रीय चैनल से जुड़े पत्रकार को मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतीत होता है, और एफआईआर में वर्णित घटनाक्रम भी तथ्यहीन एवं विरोधाभासी है। पत्रकारों ने मांग की है कि मुकदमे की विवेचना थाना सरधुवा से हटाकर किसी राजपत्रित अधिकारी/क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से कराई जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि विवेचना पूर्ण होने तक ओंकार सिंह चंदेल के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी न की जाए। ज्ञापन में पूरे प्रकरण की समयबद्ध, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से जांच कराकर वास्तविक सत्यता सामने लाने और यदि विवेचना में मुकदमा असत्य/द्वेषपूर्ण पाया जाता है तो झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में अल्तमश हुसैन, आनंद तिवारी, अनवर रज़ा रानू, शिवम तिवारी, शुभम सिंह, पवन यादव, राजेंद्र कुमार मिश्रा, इमरान खान, पूरन राय, मो0हसन, गुल मोहम्मद, अयाज़ जमा व अन्य पत्रकार शामिल रहे। पत्रकारों ने डीआईजी से अपील की है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायोचित कार्रवाई करें।4
- हमीरपुर के अरतरा गांव के एक मासूम बच्चे की भावुक गुहार ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। "साहब, हमें भी एक घर दिला दो"—बच्चे की यह मार्मिक अपील एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में बच्चा एक पक्के घर की मांग कर रहा है, जबकि उसका परिवार आज भी सरकारी योजनाओं के तमाम दावों के बावजूद एक झोपड़ी में रहने को मजबूर है। मासूम का बचपन एक पक्के आवास के इंतजार में बीत रहा है, जिससे जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बच्चे ने सदर विधायक डॉ. मनोज कुमार प्रजापति से भी घर दिलाने के लिए भावुक अपील की है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सभी की निगाहें प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मासूम बच्चे की पुकार सुनी जाएगी, या यह भी केवल सरकारी वादों की भीड़ में दबकर रह जाएगी।2
- समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन बुधवार को हमीरपुर जिले के मौदहा स्थित सपा कार्यालय में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक काटा, एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और अखिलेश यादव के दीर्घायु, स्वस्थ तथा सफल जीवन की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा के जिला उपाध्यक्ष जावेद पहलवान (मेजर) ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठा रही है। जावेद पहलवान ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन को और अधिक सशक्त बनाएं तथा पार्टी की नीतियों और विचारों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करें। इस जन्मदिन समारोह में रहीश उद्दीन, अरशद मामा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अखिलेश अनुरागी, सेक्टर प्रभारी बिहारी लाल प्रजापति, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार श्रीवास, जाहिद मसूद बब्लू, रमजानी, पूर्व सदस्य मुन्ना मेम्बर, दिद्दन, रामविलास वर्मा, बच्चा, सद्दाम, महेश और अनुराग यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह का समापन मिठाइयों के वितरण और संगठन को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हुआ।2
- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने ई-रिक्शा की बैट्री चोरी करने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक शातिर हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है, जिसे हत्या, चोरी और अवैध शस्त्रों के मामलों में पहले भी जेल भेजा जा चुका है। यह कार्रवाई 12 जून, 26 को मिली एक तहरीर के बाद शुरू हुई थी, जिसमें मवई बुजुर्ग निवासी सुनील पुत्र लल्लू ने शिकायत की थी कि 08/09 की रात अज्ञात चोरों ने उसके घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा की बैट्री चोरी कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। 30 जून, 26 को कोतवाली नगर पुलिस गश्त और चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर मवई बाईपास, ग्राम करवारा से दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने उनके पास से दो ई-रिक्शा की बैट्री, चोरी की बैट्री बेचकर मिले 1320 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया, जो अभियुक्त राज की तलाशी में मिला था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राज पुत्र राजेश उर्फ राजू निवासी ग्राम परसौली, थाना बबेरु, जनपद बांदा, (हाल पता क्योटरा चौराहा, कोतवाली नगर) और बुद्धविलास पुत्र श्रीचन्द्र निवासी गुरेह, थाना कोतवाली देहात, जनपद बांदा के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने पुलिस टीम के इस 'गुडवर्क' की सराहना की है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।1
- बांदा की कोतवाली नगर पुलिस ने ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशानुसार जनपद में अपराध नियंत्रण और वांछितों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की बैटरियों सहित अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की है। यह मामला तब सामने आया जब थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मवई बुजुर्ग निवासी सुनील पुत्र लल्लू ने 12 जून, 2026 को शिकायत दर्ज कराई कि 8/9 जून, 2026 की रात को उनके घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा की बैटरी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली। सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए थे। इसी क्रम में 30 जून, 2026 को कोतवाली नगर पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मवई बाईपास, ग्राम करवारा से दोनों अभियुक्तों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राज पुत्र राजेश उर्फ राजू, निवासी परसौली, थाना बबेरू, जनपद बांदा (हाल पता- क्योटरा चौराहा, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा) और बुद्धविलास पुत्र श्रीचंद्र, निवासी गुरेह, थाना कोतवाली देहात, जनपद बांदा के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 2 चोरी की ई-रिक्शा बैटरी, चोरी की बैटरी बेचकर प्राप्त हुए ₹1320 नकद, चोरी की घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल, तथा अभियुक्त राज की तलाशी के दौरान 1 अवैध तमंचा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। जांच में पाया गया कि अभियुक्त राज एक शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिस पर हत्या, चोरी, और अवैध शस्त्रों से संबंधित आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और वह पहले भी इन मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मु0अ0सं0 300/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस और मु0अ0सं0 331/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा में अभियोग पंजीकृत किया है। अभियुक्त राज का पूर्व आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है, जिसमें थाना बबेरू में विभिन्न धाराओं जैसे 380, 457, 413, 302, 394, 411 भा0द0वि0 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कई मुकदमे शामिल हैं।3