आरबीआई के नियम से नहीं, बैंक के कर्मचारी के अनुसार चलती है साईं खेड़ा पंजाब नेशनल बैंक साईं खेड़ा के पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा ही विषय सामने आया जब 11:15 बजे भी बैंक उपभोक्ता बैंक के गेट पर इंतजार करते नजर आए जबकि बैंकों को संचालन नियमों और विनियमों के अनुसार होना चाहिए है, न कि अधिकारियों की मर्जी से। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य वित्तीय नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना होता है परंतु साईं खेड़ा की पंजाब नेशनल ब्रांच में अधिकारियों के अपने ही नियम होते हैं बुधवार साप्ताहिक बाजार होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण जन बैंक में आते हैं परंतु सुबह के 11:15 बजे बैंक अधिकारी अपनी मर्जी से बैंक उपभोक्ताओं को बैंक के बाहर खड़ा करके रखते देखे गए हैं तथा बैंककर्मचारियों से नवभारत संवाददाता द्वारा जानकारी ली गई तो बैंक कर्मचारियों द्वारा यह जानकारी दी गई की बैंक में पोछा (सफाई कार्य) लगाया जा रहा है । जब नवभारत संवाददाता द्वारा यह कहा गया कि यह कार्य आप बैंकिंग समय से पूर्व या भोजन अवकाश के समय भी यह कार्य कर सकते थे तो बैंक कर्मचारी का यह कहना था कि तुम्हारे हिसाब से बैंक नहीं चलाई जा सकती जबकि - बैंकों के कार्यों को निम्नलिखित नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है: 1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 3. भारतीय बैंकिंग विनियमन, 2018 4. प्रूडेंशियल नॉर्म्स (पीसीए) नियम इन नियमों और विनियमों के अनुसार, बैंकों को अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी, उनकी गोपनीयता का सम्मान करना, और वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। हालांकि, यह सच है कि बैंक अधिकारी अपने निर्णयों में कुछ हद तक स्वतंत्रता रखते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता नियमों और विनियमों के अनुसार ही होनी चाहिए । परंतु साईं खेड़ा पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में संवाददाता के आपत्ति दर्ज करने पर पुलिस बुलाई तथा केस बनाने की धमकी दी गई ।
आरबीआई के नियम से नहीं, बैंक के कर्मचारी के अनुसार चलती है साईं खेड़ा पंजाब नेशनल बैंक साईं खेड़ा के पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा ही विषय सामने आया जब 11:15 बजे भी बैंक उपभोक्ता बैंक के गेट पर इंतजार करते नजर आए जबकि बैंकों को संचालन नियमों और विनियमों के अनुसार होना चाहिए है, न कि अधिकारियों की मर्जी से। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य वित्तीय नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना होता है परंतु साईं खेड़ा की पंजाब नेशनल ब्रांच में अधिकारियों के अपने ही नियम होते हैं बुधवार साप्ताहिक बाजार होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण जन बैंक में आते हैं परंतु सुबह के 11:15 बजे बैंक अधिकारी अपनी मर्जी से बैंक उपभोक्ताओं को बैंक के बाहर खड़ा करके रखते देखे गए हैं तथा बैंककर्मचारियों से नवभारत संवाददाता द्वारा जानकारी ली गई तो बैंक कर्मचारियों द्वारा यह जानकारी दी गई की बैंक में पोछा
(सफाई कार्य) लगाया जा रहा है । जब नवभारत संवाददाता द्वारा यह कहा गया कि यह कार्य आप बैंकिंग समय से पूर्व या भोजन अवकाश के समय भी यह कार्य कर सकते थे तो बैंक कर्मचारी का यह कहना था कि तुम्हारे हिसाब से बैंक नहीं चलाई जा सकती जबकि - बैंकों के कार्यों को निम्नलिखित नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है: 1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 3. भारतीय बैंकिंग विनियमन, 2018 4. प्रूडेंशियल नॉर्म्स (पीसीए) नियम इन नियमों और विनियमों के अनुसार, बैंकों को अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी, उनकी गोपनीयता का सम्मान करना, और वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। हालांकि, यह सच है कि बैंक अधिकारी अपने निर्णयों में कुछ हद तक स्वतंत्रता रखते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता नियमों और विनियमों के अनुसार ही होनी चाहिए । परंतु साईं खेड़ा पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में संवाददाता के आपत्ति दर्ज करने पर पुलिस बुलाई तथा केस बनाने की धमकी दी गई ।
- BSBhupendra Singh RajawatNarsimhapur, Narsinghpurबैंक शाखा के एक कर्मचारी के घर अचानक मृत्यु हो जाने पर वह शाखा नहीं आ पाया नगर पालिका से एक सफाई कर्मचारी को बुलवाकर सफाई करवाना पड़ा शाखा में प्रॉपर 10 बजे से कार्य चालू था पब्लिक के लिए जिसको 11.15 बजे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ग्राहकों को सूचना देकर रोका गया जिसमें ग्राहकों को कोई भी दिक्कत नहीं थी परंतु हमारे पत्रकार महोदय को यह उचित नहीं लगा और जिस तरह से ये न्यूज बनाई गई है उस से पत्रकार महोदय की लेखन की कला का प्रदर्शन होता है साथ ही अपनी कला का गलत उपयोग करना कहा तक सही है और मैं पब्लिक से यह पूछता हु कि पत्रकार महोदय द्वारा हमारे कर्मचारी के घर पर हुए मृत्यु का इस तरह मजाक बनाना कहा तक सही है13 hrs ago
- नरसिंहपुर शहर में भीड़ होने के कारण एक मोटरसाइकिल वाले ने पुलि1
- नरसिंहपुर शहर में स्कूटी वाले में एक को उड़ा दिया भीड़ के कारण1
- नरसिंहपुर शहर में भीड़ होने के कारण कार्यालय नहीं निकल पाया1
- नरसिंहपुर : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नरसिंहपुर द्वारा जिला अस्पताल में नि:शुल्क हृदय रोग जांच शिविर का किया आयोजन1
- दबंग परिवार द्वारा पीड़ित किसान की जमीन पर किया गया कब्जा आर आई और पटवारी शिकायत के बाद भी नहीं कर रहे कार्यवाही देखें रिपोर्ट1
- आरबीआई के नियम से नहीं, बैंक के कर्मचारी के अनुसार चलती है साईं खेड़ा पंजाब नेशनल बैंक साईं खेड़ा के पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा ही विषय सामने आया जब 11:15 बजे भी बैंक उपभोक्ता बैंक के गेट पर इंतजार करते नजर आए जबकि बैंकों को संचालन नियमों और विनियमों के अनुसार होना चाहिए है, न कि अधिकारियों की मर्जी से। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य वित्तीय नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना होता है परंतु साईं खेड़ा की पंजाब नेशनल ब्रांच में अधिकारियों के अपने ही नियम होते हैं बुधवार साप्ताहिक बाजार होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण जन बैंक में आते हैं परंतु सुबह के 11:15 बजे बैंक अधिकारी अपनी मर्जी से बैंक उपभोक्ताओं को बैंक के बाहर खड़ा करके रखते देखे गए हैं तथा बैंककर्मचारियों से नवभारत संवाददाता द्वारा जानकारी ली गई तो बैंक कर्मचारियों द्वारा यह जानकारी दी गई की बैंक में पोछा (सफाई कार्य) लगाया जा रहा है । जब नवभारत संवाददाता द्वारा यह कहा गया कि यह कार्य आप बैंकिंग समय से पूर्व या भोजन अवकाश के समय भी यह कार्य कर सकते थे तो बैंक कर्मचारी का यह कहना था कि तुम्हारे हिसाब से बैंक नहीं चलाई जा सकती जबकि - बैंकों के कार्यों को निम्नलिखित नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है: 1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 3. भारतीय बैंकिंग विनियमन, 2018 4. प्रूडेंशियल नॉर्म्स (पीसीए) नियम इन नियमों और विनियमों के अनुसार, बैंकों को अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी, उनकी गोपनीयता का सम्मान करना, और वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। हालांकि, यह सच है कि बैंक अधिकारी अपने निर्णयों में कुछ हद तक स्वतंत्रता रखते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता नियमों और विनियमों के अनुसार ही होनी चाहिए । परंतु साईं खेड़ा पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में संवाददाता के आपत्ति दर्ज करने पर पुलिस बुलाई तथा केस बनाने की धमकी दी गई ।2
- रेलवे चिकित्सालय में मनाया संविधान दिवस नरसिंहपुर । रेलवे चिकित्सालय पिपरिया में आज दिनांक 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। जिसमें रेलवे चिकित्सक डाक्टर आर आर कुर्रे ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण विश्व में भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमेशा याद रखना है कि देश की जनता ही देश को महान बनाता है एवं रेलवे हॉस्पिटल पर सभी अधिकारी कर्मचारी सफाई मित्र कर्मचारी मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को .ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगिकृत अधिनियमित.आत्मप्रीत किया गया। रेलवे चिकित्सक डॉ आर आर कुर्रे ने.बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाये हुए सविधान जिसके उदेश्य न्याय. स्वतंत्रता. समानता और बन्धुत्व की प्राप्ति के बारे जानकारी दी गई।1
- विशाल साउंड &ऑर्केस्ट्रा करेली..जिला नरसिंहपुर ( मध्य प्रदेश)#1