जींद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: मंडप से उठानी पड़ी बारात, 16 साल की नाबालिग का रुकवाया बाल विवाह जींद के भिवानी रोड पर प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए एक मासूम बच्ची का भविष्य तबाह होने से बचा लिया। सूचना मिली थी कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम मौके पर पहुंची और शादी रुकवा दी। बारात फतेहाबाद से आई थी, लेकिन दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल होने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जींद का भिवानी रोड इलाका आज एक बड़ी प्रशासनिक हलचल का गवाह बना। यहाँ एक घर में खुशियों का माहौल था, बारात फतेहाबाद जिले से ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंची थी। 25 साल का दूल्हा शादी की रस्मों के लिए तैयार था, लेकिन तभी प्रशासन की टीम ने वहां दस्तक दी। जांच में पता चला कि जिस लड़की की शादी की जा रही है, उसकी उम्र महज 16 साल है। कागजात चेक करने पर पुष्टि हो गई कि दुल्हन नाबालिग है, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से शादी की रस्में रुकवा दी गईं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को कानून का पाठ पढ़ाया। उन्हें समझाया गया कि बाल विवाह निषेध कानून के तहत नाबालिग की शादी करना एक संगीन जुर्म है। अगर यह शादी संपन्न हो जाती, तो कानूनन 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता था। प्रशासन की सख्ती और समझाइश के बाद परिजनों ने लिखित में आश्वासन दिया कि वे अब लड़की के 18 साल के होने के बाद ही उसका विवाह करेंगे। फिलहाल, शादी को स्थगित कर दिया गया है और बारात को बैरंग वापस भेज दिया गया हैरानी की बात यह है कि जागरूकता के दावों के बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो जींद क्षेत्र में एक साल के भीतर ही 12 से 15 ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ प्रशासन को बीच में दखल देकर शादियां रुकवानी पड़ती हैं। आज की इस कार्रवाई ने एक बार फिर समाज को संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और बेटियों के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवि "हमें सूचना मिली थी कि भिवानी रोड पर एक नाबालिग की शादी हो रही है। मौके पर जाकर जब कागजात चेक किए गए, तो लड़की की उम्र केवल 16 साल पाई गई, जबकि लड़का 25 साल का था। हमने परिजनों को कानून के बारे में समझाया है। उन्होंने अपनी गलती मानी और फिलहाल शादी स्थगित कर दी है। वे अब 18 साल की उम्र पूरी होने पर ही शादी करेंगे। बाल विवाह अपराध है, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साल भर में हम ऐसे 12-15 मामले ट्रेस करते हैं।"
जींद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: मंडप से उठानी पड़ी बारात, 16 साल की नाबालिग का रुकवाया बाल विवाह जींद के भिवानी रोड पर प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए एक मासूम बच्ची का भविष्य तबाह होने से बचा लिया। सूचना मिली थी कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम मौके पर पहुंची और शादी रुकवा दी। बारात फतेहाबाद से आई थी, लेकिन दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल होने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जींद का भिवानी रोड इलाका आज एक बड़ी प्रशासनिक हलचल का गवाह बना। यहाँ एक घर में खुशियों का माहौल था, बारात फतेहाबाद जिले से ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंची थी। 25 साल का दूल्हा शादी की रस्मों के लिए तैयार था, लेकिन तभी प्रशासन की टीम ने वहां दस्तक दी। जांच में पता चला कि जिस लड़की की शादी की जा रही है, उसकी उम्र महज 16 साल है। कागजात चेक करने पर पुष्टि हो गई कि दुल्हन नाबालिग है, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से शादी की रस्में रुकवा दी गईं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को कानून का पाठ पढ़ाया। उन्हें समझाया गया कि बाल विवाह निषेध कानून के तहत नाबालिग की शादी करना एक संगीन जुर्म है। अगर यह शादी संपन्न हो जाती, तो कानूनन 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता था। प्रशासन की सख्ती और समझाइश के बाद परिजनों ने लिखित में आश्वासन दिया कि वे अब लड़की के 18 साल के होने के बाद ही उसका विवाह करेंगे। फिलहाल, शादी को स्थगित कर दिया गया है और बारात को बैरंग वापस भेज दिया गया हैरानी की बात यह है कि जागरूकता के दावों के बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो जींद क्षेत्र में एक साल के भीतर ही 12 से 15 ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ प्रशासन को बीच में दखल देकर शादियां रुकवानी पड़ती हैं। आज की इस कार्रवाई ने एक बार फिर समाज को संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और बेटियों के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवि "हमें सूचना मिली थी कि भिवानी रोड पर एक नाबालिग की शादी हो रही है। मौके पर जाकर जब कागजात चेक किए गए, तो लड़की की उम्र केवल 16 साल पाई गई, जबकि लड़का 25 साल का था। हमने परिजनों को कानून के बारे में समझाया है। उन्होंने अपनी गलती मानी और फिलहाल शादी स्थगित कर दी है। वे अब 18 साल की उम्र पूरी होने पर ही शादी करेंगे। बाल विवाह अपराध है, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साल भर में हम ऐसे 12-15 मामले ट्रेस करते हैं।"
- जींद के भिवानी रोड पर प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए एक मासूम बच्ची का भविष्य तबाह होने से बचा लिया। सूचना मिली थी कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम मौके पर पहुंची और शादी रुकवा दी। बारात फतेहाबाद से आई थी, लेकिन दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल होने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जींद का भिवानी रोड इलाका आज एक बड़ी प्रशासनिक हलचल का गवाह बना। यहाँ एक घर में खुशियों का माहौल था, बारात फतेहाबाद जिले से ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंची थी। 25 साल का दूल्हा शादी की रस्मों के लिए तैयार था, लेकिन तभी प्रशासन की टीम ने वहां दस्तक दी। जांच में पता चला कि जिस लड़की की शादी की जा रही है, उसकी उम्र महज 16 साल है। कागजात चेक करने पर पुष्टि हो गई कि दुल्हन नाबालिग है, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से शादी की रस्में रुकवा दी गईं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को कानून का पाठ पढ़ाया। उन्हें समझाया गया कि बाल विवाह निषेध कानून के तहत नाबालिग की शादी करना एक संगीन जुर्म है। अगर यह शादी संपन्न हो जाती, तो कानूनन 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता था। प्रशासन की सख्ती और समझाइश के बाद परिजनों ने लिखित में आश्वासन दिया कि वे अब लड़की के 18 साल के होने के बाद ही उसका विवाह करेंगे। फिलहाल, शादी को स्थगित कर दिया गया है और बारात को बैरंग वापस भेज दिया गया हैरानी की बात यह है कि जागरूकता के दावों के बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो जींद क्षेत्र में एक साल के भीतर ही 12 से 15 ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ प्रशासन को बीच में दखल देकर शादियां रुकवानी पड़ती हैं। आज की इस कार्रवाई ने एक बार फिर समाज को संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और बेटियों के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवि "हमें सूचना मिली थी कि भिवानी रोड पर एक नाबालिग की शादी हो रही है। मौके पर जाकर जब कागजात चेक किए गए, तो लड़की की उम्र केवल 16 साल पाई गई, जबकि लड़का 25 साल का था। हमने परिजनों को कानून के बारे में समझाया है। उन्होंने अपनी गलती मानी और फिलहाल शादी स्थगित कर दी है। वे अब 18 साल की उम्र पूरी होने पर ही शादी करेंगे। बाल विवाह अपराध है, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साल भर में हम ऐसे 12-15 मामले ट्रेस करते हैं।"1
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