लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता, 25 हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता, 25 हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार बस्ती पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना लालगंज पुलिस ने पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आज दिनांक 24.09.2026 को सुबह करीब 9.30 बजे मुखबिर की सूचना पर पिपरपाती मुस्तहकम क्षेत्र से घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)M BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत था। अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक दिनेश चन्द चौधरी, उ0नि0 रुदल बहादुर सिंह सहित थाना लालगंज पुलिस टीम।
लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता, 25 हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता, 25 हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार बस्ती पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना लालगंज पुलिस ने पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आज दिनांक 24.09.2026 को सुबह करीब 9.30 बजे मुखबिर की सूचना पर पिपरपाती मुस्तहकम क्षेत्र से घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)M BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत था। अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक दिनेश चन्द चौधरी, उ0नि0 रुदल बहादुर सिंह सहित थाना लालगंज पुलिस टीम।
- लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता, 25 हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता, 25 हजार का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार बस्ती पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना लालगंज पुलिस ने पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आज दिनांक 24.09.2026 को सुबह करीब 9.30 बजे मुखबिर की सूचना पर पिपरपाती मुस्तहकम क्षेत्र से घेराबंदी कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)M BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत था। अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक दिनेश चन्द चौधरी, उ0नि0 रुदल बहादुर सिंह सहित थाना लालगंज पुलिस टीम।1
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- महुली में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सार्वजनिक मार्ग खाली रखने की अपील महुली (संतकबीरनगर): थाना महुली पुलिस ने गुरुवार को कस्बे के प्रमुख बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक मार्गों पर व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य आमजन के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करना तथा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना रहा। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में थानाध्यक्ष दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण, दुकानों के बाहर फैलाई गई सामग्री तथा आवागमन में बाधा बनने वाले स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानदारों और व्यापारियों को समझाकर सार्वजनिक मार्ग खाली रखने तथा यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई। पुलिस ने बताया कि सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण से पैदल यात्रियों, महिलाओं, बुजुर्गों व दिव्यांगजनों को सबसे अधिक परेशानी होती है। वहीं जाम लगने से एंबुलेंस, अग्निशमन और पुलिस वाहनों के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होती है। महुली पुलिस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क या सार्वजनिक रास्तों पर दुकान का सामान, ठेला, वाहन अथवा निर्माण सामग्री न रखें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त मार्ग बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ नागरिक सुरक्षा और क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए भी आवश्यक हैं। थानाध्यक्ष ने कहा कि आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अतिक्रमण के विरुद्ध ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।3
- बहुचर्चित पहलवान ब्रह्मानंद यादव के हत्या में शामिल आरोपियों की हुई गिरफ्तारी - दिनदहाड़े हुई हत्याकांड से पुलिस प्रशासन में मची थी खलबली मेंहदावल, संतकबीरनगर। एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एएसपी सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं सीओ खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में कोतवाल जयप्रकाश दुबे व एसओजी प्रभारी रजनीश राय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. अभिमन्यु यादव पुत्र मानसिंह यादव, 02. अजय यादव पुत्र करिया, 03. रामस्वरूप यादव पुत्र जनार्दन, 04. संजय यादव पुत्र सुरेन्द्र निवासीगण भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 23.09.2026 की रात्रि में बयारा रोड मंझरिया रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया तथा 05. राकेश यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 23.09.2026 की रात्रि में शिकारपुर नहर पुलिया तिराहा थाना भिठौली जनपद महाराजगंज से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल 04 अदद बाँस के डण्डे, 01 अदद लोहे की गैंती एवं घटना में प्रयुक्त लाल मिर्च पाउडर बरामद किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 22.09.2026 को वादी रमाकान्त यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे भाई ब्रह्मनन्द यादव दिनाँक 22.09.2026 को घर से गिढीनी बाजार जा रहे थे । जैसे ही राकेश यादव के घर के सामने पहुंचे, अभियुक्तगण 01. अभिमन्यु यादव 02. अजय यादव 03. रामस्वरूप यादव 04. संजय यादव उपरोक्त ने पहले से सुनियोजित तरीके से मेरे भाई की बुलेट गाड़ी को रोककर पीसा हुआ लाल मिर्च मेरे भाई ब्रह्मनन्द की आँखों में डाल दिया, जिससे मेरे भाई गिर गये । फिर अभियुक्तगण उपरोक्त ने उन्हे लाडी डण्डा एवं धारदार हथियार से बेरहमी से मारा । मेरे भाई के चिल्लाने पर हम मौके पर पहुँच कर देखे तो मेरे भाई को काफी चोटें लगी थीं । मौके पर मौजूद लोगों द्वारा काल करके मेरे भाई को 112 नम्बर की गाड़ी से जिला अस्पताल पहुँचाया गया । जहाँ पर डाक्टर द्वारा मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया गया । प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त 05. राकेश यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का नाम प्रकाश में आया।। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 191(2), 191(3), 190 एवं 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। पूछताछ विवरण— पूछताछ करने पर अभियुक्त राकेश यादव ने बताया कि हमारे गाँव के रमाकान्त यादव प्रधान हैं। प्रधान रमाकान्त यादव, उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव एवं श्रीकान्त यादव द्वारा प्रधान बनने के बाद से हम लोगों को बार बार जान से मारने की धमकी व परेशान किया जाता था तथा पहले भी दिनाँक 18.05.2026 को ब्रह्मनन्द यादव द्वारा अपने बाहरी लोगों एवं परिजनों के साथ हम लोगों से मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, इसी रंजिश के कारण मै व अभिमन्यु यादव, अजय यादव, रामस्वरूप यादव, संजय यादव के साथ मिलकर सुनियोजित तरिके से रणनीति बनाकर हमने ब्रह्मनन्द यादव को रास्ते से हटाने व आगामी प्रधानी चुनाव में रमाकान्त यादव को हराने की योजना बनायी थी । दिनाँक 22.09.2026 को ब्रह्मनन्द यादव बुलेट से मेरे के घर की ओर आते दिखाई दिया तभी मैने उसकी आँखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे वह गिर गया । मैं व मेरे सहयोगियो ने लाठी-डण्डे से ब्रह्मनन्द यादव को मारा तथा मैं अपने घर में रखी लोहे की गैंती से ब्रह्मनन्द यादव के सिर व अन्य स्थानों पर कई वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि अब ब्रह्मनन्द यादव मर चुका है । उसके बाद हम लोग अपने घर के पास लाठी डंडा के साथ खड़े हो गये कि कहीं ब्रह्मनन्द यादव के घर के लोग हम लोगों को अकेला पाकर मार न सकें और पुलिस के डर की वजह से हम लोग छिपकर कहीं बाहर भागने की फिराक में थे कि आप पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये । इस सम्बंध में गिरफ्तारी करने में कोतवाल जयप्रकाश दुबे, निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार यादव, निरीक्षक जयप्रकाश चौबे, उ0नि0 प्रभान्शु कुमार राय, उ0नि0 इल्ताफ खान, उ0नि0 धर्मनाथ यादव, उ0नि0 श्री अश्वनी तिवारी, उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार, हे0का0 पप्पू सिंह, हे0का0 सुशील कुमार यादव, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह, का0 रजनीश यादव, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 आकाश यादव, का0 प्रिन्स दूबे, का0 अमन आदि पुलिस कर्मी संग एसओजी प्रभारी रजनीश राय, हे0का0 अनुप कुमार राय, हे0का0 धनंजय श्रीवास्तव, हे0का0 विवेक राय, का0 दीपक सिंह, का0 अभिषेक सिंह, का0 शुभम कुमार, का0 विवेक मिश्रा व का0 सर्वेश मिश्रा शामिल रहे।2
- पहलवान ब्रह्मानंद यादव की हत्या की घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार* पहलवान ब्रह्मानंद यादव की हत्या की घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार* *अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल 04 बाँस के डण्डे, 01 लोहे की गैंती एवं घटना में प्रयुक्त लाल मिर्च पाउडर बरामद* पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दुबे* तथा एसओजी प्रभारी *श्री रजनीश राय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस* से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 01. अभिमन्यु यादव पुत्र मानसिंह यादव, 02. अजय यादव पुत्र करिया, 03. रामस्वरूप यादव पुत्र जनार्दन, 04. संजय यादव पुत्र सुरेन्द्र निवासीगण भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 23.09.2026 की रात्रि में बयारा रोड मंझरिया रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया* तथा *05. राकेश यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 23.09.2026 की रात्रि में शिकारपुर नहर पुलिया तिराहा थाना भिठौली जनपद महाराजगंज से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल 04 अदद बाँस के डण्डे, 01 अदद लोहे की गैंती एवं घटना में प्रयुक्त लाल मिर्च पाउडर बरामद किया गया।* *घटना का संक्षिप्त विवरण-* दिनांक 22.09.2026 को वादी रमाकान्त यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे भाई ब्रह्मनन्द यादव दिनाँक 22.09.2026 को घर से गिढीनी बाजार जा रहे थे । जैसे ही राकेश यादव के घर के सामने पहुंचे, अभियुक्तगण 01. अभिमन्यु यादव 02. अजय यादव 03. रामस्वरूप यादव 04. संजय यादव उपरोक्त ने पहले से सुनियोजित तरीके से मेरे भाई की बुलेट गाड़ी को रोककर पीसा हुआ लाल मिर्च मेरे भाई ब्रह्मनन्द की आँखों में डाल दिया, जिससे मेरे भाई गिर गये । फिर अभियुक्तगण उपरोक्त ने उन्हे लाडी डण्डा एवं धारदार हथियार से बेरहमी से मारा । मेरे भाई के चिल्लाने पर हम मौके पर पहुँच कर देखे तो मेरे भाई को काफी चोटें लगी थीं । मौके पर मौजूद लोगों द्वारा काल करके मेरे भाई को 112 नम्बर की गाड़ी से जिला अस्पताल पहुँचाया गया । जहाँ पर डाक्टर द्वारा मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया गया । प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 890/2026 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त 05. राकेश यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का नाम प्रकाश में आया । *गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 191(2), 191(3), 190 एवं 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी* *गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-* 1. अभिमन्यु यादव पुत्र मानसिंह यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर । 2. अजय यादव पुत्र करिया निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर । 3. रामस्वरूप यादव पुत्र जनार्दन निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर । 4. संजय यादव पुत्र सुरेन्द्र निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर । 5. राकेश यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी भकठान गोसाईपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर । *पूछताछ विवरण—* पूछताछ करने पर अभियुक्त राकेश यादव ने बताया कि हमारे गाँव के रमाकान्त यादव प्रधान हैं । प्रधान रमाकान्त यादव, उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव एवं श्रीकान्त यादव द्वारा प्रधान बनने के बाद से हम लोगों को बार बार जान से मारने की धमकी व परेशान किया जाता था तथा पहले भी दिनाँक 18.05.2026 को ब्रह्मनन्द यादव द्वारा अपने बाहरी लोगों एवं परिजनों के साथ हम लोगों से मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, इसी रंजिश के कारण मै व अभिमन्यु यादव, अजय यादव, रामस्वरूप यादव, संजय यादव के साथ मिलकर सुनियोजित तरिके से रणनीति बनाकर हमने ब्रह्मनन्द यादव को रास्ते से हटाने व आगामी प्रधानी चुनाव में रमाकान्त यादव को हराने की योजना बनायी थी । दिनाँक 22.09.2026 को ब्रह्मनन्द यादव बुलेट से मेरे के घर की ओर आते दिखाई दिया तभी मैने उसकी आँखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे वह गिर गया । मैं व मेरे सहयोगियो ने लाठी-डण्डे से ब्रह्मनन्द यादव को मारा तथा मैं अपने घर में रखी लोहे की गैंती से ब्रह्मनन्द यादव के सिर व अन्य स्थानों पर कई वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि अब ब्रह्मनन्द यादव मर चुका है । उसके बाद हम लोग अपने घर के पास लाठी डंडा के साथ खड़े हो गये कि कहीं ब्रह्मनन्द यादव के घर के लोग हम लोगों को अकेला पाकर मार न सकें और पुलिस के डर की वजह से हम लोग छिपकर कहीं बाहर भागने की फिराक में थे कि आप पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये । *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-* • प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दुबे, निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, निरीक्षक श्री जयप्रकाश चौबे, उ0नि0 श्री प्रभान्शु कुमार राय, उ0नि0 श्री इल्ताफ खान, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, उ0नि0 श्री अश्वनी तिवारी, उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार, हे0का0 पप्पू सिंह, हे0का0 सुशील कुमार यादव, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह, का0 रजनीश यादव, का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 आकाश यादव, का0 प्रिन्स दूबे, का0 अनित सिंह, का0 शिवा दूबे, का0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह, का0 शुभम तिवारी, का0 अमन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर । • एसओजी प्रभारी श्री रजनीश राय, हे0का0 अनुप कुमार राय, हे0का0 धनंजय श्रीवास्तव, हे0का0 विवेक राय, का0 दीपक सिंह, का0 अभिषेक सिंह, का0 शुभम कुमार, का0 विवेक मिश्रा, का0 सर्वेश मिश्रा एसओजी जनपद संतकबीरनगर ।1
- भारत ने स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक पहुंचा दिया है पूर्व DRDO प्रमुख समीर कामत ने इसकी पुष्टि की। भारत अब सिर्फ हथियार बना नहीं रहा, दुनिया को दे भी रहा है। 🔥1
- अमरोहा में 23 साल की युवती से दरोगा, हेड कांस्टेबल और CRPF जवानों ने किया गैंगरेप हरियाणा की 23 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि CRPF के दो जवानों और यूपी पुलिस के दरोगा व हेड कांस्टेबल ने अमरोहा के एक फार्म हाउस में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवती को CRPF का एक इंस्पेक्टर अमरोहा लाया था। रात में ही उसने पुलिस अधिकारियों को फोन कर घटना की सूचना दी। फार्म हाउस को उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।1
- लाल मिर्च डालकर ब्रह्मनन्द यादव की हत्या, पांच आरोपी गिरफ्तार बुलेट रोककर आंखों में झोंकी मिर्च, लाठी-डंडे और गैंती से किया हमला; चार बांस के डंडे, लोहे की गैंती व मिर्च पाउडर बरामद संतकबीरनगर, 24 सितंबर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भकठान गोसाईपुर में हुई ब्रह्मनन्द यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले से बनाई गई योजना के तहत ब्रह्मनन्द यादव की बुलेट रोककर उनकी आंखों में पिसी लाल मिर्च डाल दी और गिरने के बाद लाठी-डंडों तथा लोहे की गैंती से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ब्रह्मनन्द को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चार बांस के डंडे, एक लोहे की गैंती और लाल मिर्च पाउडर बरामद करने का दावा किया है।पुलिस के अनुसार, मामले में नामजद आरोपी अभिमन्यु यादव, अजय यादव, रामस्वरूप यादव और संजय यादव, सभी निवासी भकठान गोसाईपुर, को 23 सितंबर की रात बयारा रोड मंझरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी राकेश यादव को शिकारपुर नहर पुलिया तिराहा, थाना भिठौली, जनपद महाराजगंज से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक घटना 22 सितंबर की है। वादी रमाकान्त यादव ने तहरीर में बताया कि उनके भाई ब्रह्मनन्द यादव गिढ़नी बाजार जा रहे थे। राकेश यादव के घर के सामने आरोपियों ने उनकी बुलेट रोक ली और उनकी आंखों में पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी। इससे वह गिर पड़े। इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची 112 की गाड़ी से घायल ब्रह्मनन्द को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 890/2026, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था।पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी राकेश यादव ने कथित तौर पर बताया कि गांव की प्रधानी को लेकर दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आगामी प्रधानी चुनाव में रमाकान्त यादव को हराने और ब्रह्मनन्द यादव को रास्ते से हटाने की योजना बनाए जाने की बात कही है।पुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ में 18 मई 2026 को हुई मारपीट की पुरानी घटना का जिक्र सामने आया, जिसे आरोपी पक्ष ने वर्तमान घटना के पीछे की रंजिश से जोड़कर बताया।पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 191(2), 191(3), 190 एवं 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में की गई। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दुबे और एसओजी प्रभारी रजनीश राय के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम शामिल रही। नोट: पूछताछ में सामने आए आरोप/बयानों को पुलिस के अनुसार ही लिखा गया है; इनकी अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होगी।1