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पश्चिमी चंपारण के बगहा स्थित अदालत ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अनीता देवी और उनके दो बेटों, गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा दी। यह घटना रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोलू यादव और कीर्ति यादव ने अपनी मां अनीता देवी के इशारे पर पिंटू यादव की हत्या की थी। यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में आपसी विवाद के दौरान हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। अभियोजन ने जानकारी दी कि नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कानून के लागू होने के लगभग दो वर्षों के भीतर ही इस चर्चित मामले का फैसला आ गया है। अदालत के इस फैसले के बाद, मृतक पिंटू यादव के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए अपनी संतुष्टि व्यक्त की। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के दम पर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिलने की बात कही।

20 hrs ago
user_KI India
KI India
बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
20 hrs ago

पश्चिमी चंपारण के बगहा स्थित अदालत ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अनीता देवी और उनके दो बेटों, गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा दी। यह घटना रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोलू यादव और कीर्ति यादव ने अपनी मां अनीता देवी के इशारे पर पिंटू यादव की हत्या की थी। यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में आपसी विवाद के दौरान हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। अभियोजन ने जानकारी दी कि नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कानून के लागू होने के लगभग दो वर्षों के भीतर ही इस चर्चित मामले का फैसला आ गया है। अदालत के इस फैसले के बाद, मृतक पिंटू यादव के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए अपनी संतुष्टि व्यक्त की। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के दम पर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिलने की बात कही।

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  • बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बेरूआरबारी के प्रभारी चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक कक्ष का ताला तोड़कर सरकारी अभिलेख और कार्यभार नए प्रभारी चिकित्साधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। यह पूरी कार्रवाई दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए संपन्न की गई। सीएमओ कार्यालय के आदेशानुसार, पहले डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बेरूआरबारी का अतिरिक्त प्रभार था। बाद में 18 जून 2026 के कार्यालय आदेश के तहत डॉ. सिद्धी रंजन को प्रभारी चिकित्साधिकारी का कार्यभार सौंपा गया, लेकिन आरोप है कि डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर ने प्रशासनिक कक्ष में ताला लगा दिया और चाबी उपलब्ध नहीं कराई। कार्यालय के अनुसार, चार्ज न सौंपने के कारण डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर को 22 जून 2026 को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद कक्ष का ताला बंद रहने से ओपीडी संचालन, मरीजों के उपचार और सरकारी अभिलेखों के रखरखाव में लगातार कठिनाइयां आ रही थीं। इसी स्थिति को देखते हुए सीएमओ ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पद्मावती गौतम और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार को निर्देश दिया कि वे दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए कक्ष का ताला तुड़वाएं, अंदर रखे सामान और अभिलेखों की इन्वेंटरी तैयार कराएं तथा समस्त कार्यभार विधिवत डॉ. सिद्धी रंजन को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों के पालन में आज यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
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    बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बेरूआरबारी के प्रभारी चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक कक्ष का ताला तोड़कर सरकारी अभिलेख और कार्यभार नए प्रभारी चिकित्साधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। यह पूरी कार्रवाई दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए संपन्न की गई। सीएमओ कार्यालय के आदेशानुसार, पहले डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बेरूआरबारी का अतिरिक्त प्रभार था। बाद में 18 जून 2026 के कार्यालय आदेश के तहत डॉ. सिद्धी रंजन को प्रभारी चिकित्साधिकारी का कार्यभार सौंपा गया, लेकिन आरोप है कि डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर ने प्रशासनिक कक्ष में ताला लगा दिया और चाबी उपलब्ध नहीं कराई।

कार्यालय के अनुसार, चार्ज न सौंपने के कारण डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर को 22 जून 2026 को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद कक्ष का ताला बंद रहने से ओपीडी संचालन, मरीजों के उपचार और सरकारी अभिलेखों के रखरखाव में लगातार कठिनाइयां आ रही थीं। इसी स्थिति को देखते हुए सीएमओ ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पद्मावती गौतम और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार को निर्देश दिया कि वे दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए कक्ष का ताला तुड़वाएं, अंदर रखे सामान और अभिलेखों की इन्वेंटरी तैयार कराएं तथा समस्त कार्यभार विधिवत डॉ. सिद्धी रंजन को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों के पालन में आज यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
    user_A9Bharat News
    A9Bharat News
    Local News Reporter बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    9 hrs ago
  • बलिया के सुखपुरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बेरुआबारी में प्रभारी चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक कक्ष का ताला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के आदेश पर तोड़वाकर चार्ज हस्तांतरित किया गया। यह पूरी कार्रवाई दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ संपन्न की गई, जिसके तहत सरकारी अभिलेखों और अन्य सामग्री का विधिवत चार्ज नए प्रभारी चिकित्साधिकारी को सौंपा गया। सीएमओ कार्यालय के आदेश के अनुसार, इससे पहले डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर पीएचसी बेरुआबारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। 18 जून 2026 को जारी कार्यालय आदेश में डॉ. सिद्धी रंजन को प्रभारी चिकित्साधिकारी का कार्यभार सौंपा गया, लेकिन आरोप है कि डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर ने प्रशासनिक कक्ष में ताला लगा दिया और उसकी चाबी उपलब्ध नहीं कराई। चार्ज हस्तांतरित न किए जाने के कारण 22 जून 2026 को डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद प्रशासनिक कक्ष बंद रहने से ओपीडी संचालन, मरीजों के उपचार और सरकारी अभिलेखों के रखरखाव में लगातार कठिनाइयां आ रही थीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पद्मावती गौतम और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार को निर्देश दिया। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए कक्ष का ताला तुड़वाएं, अंदर रखे सामान और सरकारी अभिलेखों की इन्वेंटरी तैयार कराएं, तथा समस्त चार्ज विधिवत डॉ. सिद्धी रंजन को हस्तांतरित करें। सीएमओ के इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए बुधवार को यह पूरी कार्रवाई की गई। इस दौरान कक्ष में मौजूद सभी सामग्री का विस्तृत विवरण तैयार किया गया और सरकारी अभिलेखों सहित पूरा चार्ज विधिवत तरीके से नए प्रभारी चिकित्साधिकारी को सौंप दिया गया।
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    बलिया के सुखपुरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बेरुआबारी में प्रभारी चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक कक्ष का ताला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के आदेश पर तोड़वाकर चार्ज हस्तांतरित किया गया। यह पूरी कार्रवाई दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ संपन्न की गई, जिसके तहत सरकारी अभिलेखों और अन्य सामग्री का विधिवत चार्ज नए प्रभारी चिकित्साधिकारी को सौंपा गया।

सीएमओ कार्यालय के आदेश के अनुसार, इससे पहले डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर पीएचसी बेरुआबारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। 18 जून 2026 को जारी कार्यालय आदेश में डॉ. सिद्धी रंजन को प्रभारी चिकित्साधिकारी का कार्यभार सौंपा गया, लेकिन आरोप है कि डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर ने प्रशासनिक कक्ष में ताला लगा दिया और उसकी चाबी उपलब्ध नहीं कराई। चार्ज हस्तांतरित न किए जाने के कारण 22 जून 2026 को डॉ. वरुण ज्ञानेश्वर को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद प्रशासनिक कक्ष बंद रहने से ओपीडी संचालन, मरीजों के उपचार और सरकारी अभिलेखों के रखरखाव में लगातार कठिनाइयां आ रही थीं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पद्मावती गौतम और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार को निर्देश दिया। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए कक्ष का ताला तुड़वाएं, अंदर रखे सामान और सरकारी अभिलेखों की इन्वेंटरी तैयार कराएं, तथा समस्त चार्ज विधिवत डॉ. सिद्धी रंजन को हस्तांतरित करें।

सीएमओ के इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए बुधवार को यह पूरी कार्रवाई की गई। इस दौरान कक्ष में मौजूद सभी सामग्री का विस्तृत विवरण तैयार किया गया और सरकारी अभिलेखों सहित पूरा चार्ज विधिवत तरीके से नए प्रभारी चिकित्साधिकारी को सौंप दिया गया।
    user_KI India
    KI India
    बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    20 hrs ago
  • नौतन प्रखंड के बैरा परसौनी से एक दुखद मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ में मिस्त्री का काम कर रहे एक व्यक्ति की फांसी लगने से मौत हो गई है। यह घटना चंडीगढ़ की है, जिसका विवरण अब बैरा परसौनी में प्रकाश में आया है।
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    नौतन प्रखंड के बैरा परसौनी से एक दुखद मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ में मिस्त्री का काम कर रहे एक व्यक्ति की फांसी लगने से मौत हो गई है। यह घटना चंडीगढ़ की है, जिसका विवरण अब बैरा परसौनी में प्रकाश में आया है।
    user_Triloki rai
    Triloki rai
    TV News Anchor बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    23 hrs ago
  • पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर क्षेत्र में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को बताया जा रहा है, जिसने क्षेत्र के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है।
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    पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर क्षेत्र में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस प्रचंड गर्मी का मुख्य कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को बताया जा रहा है, जिसने क्षेत्र के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी है।
    user_KRISHNA PRASAD KUSHWAHA
    KRISHNA PRASAD KUSHWAHA
    Teacher पहाड़पुर, पूर्वी चंपारण, बिहार•
    3 hrs ago
  • अभिनेता और राजनेता रवि किशन ने भरत तिवारी से जुड़े एक बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को विस्तार से बताया है, जिसकी जानकारी KSR बिहार न्यूज़ के हवाले से सामने आई है।
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    अभिनेता और राजनेता रवि किशन ने भरत तिवारी से जुड़े एक बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को विस्तार से बताया है, जिसकी जानकारी KSR बिहार न्यूज़ के हवाले से सामने आई है।
    user_Ksr bihar news
    Ksr bihar news
    Content Creator (YouTuber) सुगौली, पूर्वी चंपारण, बिहार•
    21 hrs ago
  • बेतिया जिले में पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही अपराधियों द्वारा रची जा रही एक बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम कर दिया गया है।
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    बेतिया जिले में पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही अपराधियों द्वारा रची जा रही एक बड़ी वारदात की साजिश को नाकाम कर दिया गया है।
    user_A9Bharat News
    A9Bharat News
    Local News Reporter बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    10 hrs ago
  • पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना कांड संख्या 596/24 से जुड़े चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों अनीता देवी और उनके दो बेटों गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या मां अनीता देवी के इशारे पर उनके दोनों बेटों द्वारा मिलकर की गई थी, जिसमें पूर्व नियोजित साजिश के स्पष्ट संकेत मिले थे। रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में आपसी विवाद और झड़प के दौरान हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया था। सुनवाई के दौरान, अदालत ने सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण और ठोस साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ। मुख्य आरोपी अनीता देवी पर पहले से ही करीब एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसके आपराधिक इतिहास को दर्शाते हैं। बीएनएस कानून लागू होने के बाद महज दो वर्षों के भीतर इस मामले का निपटारा न्यायिक प्रक्रिया की तेजी का एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जा रहा है। इस फैसले के बाद, पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे 'न्याय की जीत' बताया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर ही दोषियों को यह सख्त सजा दिलाई जा सकी है।
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    पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना कांड संख्या 596/24 से जुड़े चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों अनीता देवी और उनके दो बेटों गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हत्या मां अनीता देवी के इशारे पर उनके दोनों बेटों द्वारा मिलकर की गई थी, जिसमें पूर्व नियोजित साजिश के स्पष्ट संकेत मिले थे। रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में आपसी विवाद और झड़प के दौरान हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया था। सुनवाई के दौरान, अदालत ने सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण और ठोस साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ। मुख्य आरोपी अनीता देवी पर पहले से ही करीब एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसके आपराधिक इतिहास को दर्शाते हैं।

बीएनएस कानून लागू होने के बाद महज दो वर्षों के भीतर इस मामले का निपटारा न्यायिक प्रक्रिया की तेजी का एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जा रहा है। इस फैसले के बाद, पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे 'न्याय की जीत' बताया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर ही दोषियों को यह सख्त सजा दिलाई जा सकी है।
    user_S9 Bihar
    S9 Bihar
    News Anchor बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    20 hrs ago
  • पश्चिमी चंपारण के बगहा स्थित अदालत ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अनीता देवी और उनके दो बेटों, गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा दी। यह घटना रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोलू यादव और कीर्ति यादव ने अपनी मां अनीता देवी के इशारे पर पिंटू यादव की हत्या की थी। यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में आपसी विवाद के दौरान हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। अभियोजन ने जानकारी दी कि नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कानून के लागू होने के लगभग दो वर्षों के भीतर ही इस चर्चित मामले का फैसला आ गया है। अदालत के इस फैसले के बाद, मृतक पिंटू यादव के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए अपनी संतुष्टि व्यक्त की। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के दम पर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिलने की बात कही।
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    पश्चिमी चंपारण के बगहा स्थित अदालत ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अनीता देवी और उनके दो बेटों, गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा दी। यह घटना रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 से संबंधित है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोलू यादव और कीर्ति यादव ने अपनी मां अनीता देवी के इशारे पर पिंटू यादव की हत्या की थी। यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में आपसी विवाद के दौरान हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे।

अभियोजन ने जानकारी दी कि नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कानून के लागू होने के लगभग दो वर्षों के भीतर ही इस चर्चित मामले का फैसला आ गया है। अदालत के इस फैसले के बाद, मृतक पिंटू यादव के परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए अपनी संतुष्टि व्यक्त की। वहीं, अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के दम पर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिलने की बात कही।
    user_KI India
    KI India
    बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    20 hrs ago
  • गुरुवार को मझौलिया थाना क्षेत्र के नानोसती चौक के समीप दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में बालू लदे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे चीनी लदे ट्रक का चालक वाहन छोड़कर तुरंत घटनास्थल से फरार हो गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अमर कुमार ने जानकारी दी कि मोतिहारी से बेतिया की ओर जा रहा बालू लदा ट्रक (बीआर 01 जी ई 6072) बेतिया की ओर से आ रहे चीनी लदे ट्रक (यूपी 53 ई टी 8417) से नानोसती चौक के पास जोरदार तरीके से टकरा गया। इस हादसे में बालू लदे ट्रक के चालक मुन्ना यादव, जो गोपालगंज जिले के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए और टक्कर इतनी तेज थी कि उनका पैर टूट गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मझौलिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, दोनों क्षतिग्रस्त ट्रकों को अपने कब्जे में लिया और सड़क से वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य कराया। थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और फरार चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का भी पता लगा रही है और उसने वाहन चालकों से सड़क पर सावधानी बरतने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
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    गुरुवार को मझौलिया थाना क्षेत्र के नानोसती चौक के समीप दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में बालू लदे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे चीनी लदे ट्रक का चालक वाहन छोड़कर तुरंत घटनास्थल से फरार हो गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा।

पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अमर कुमार ने जानकारी दी कि मोतिहारी से बेतिया की ओर जा रहा बालू लदा ट्रक (बीआर 01 जी ई 6072) बेतिया की ओर से आ रहे चीनी लदे ट्रक (यूपी 53 ई टी 8417) से नानोसती चौक के पास जोरदार तरीके से टकरा गया। इस हादसे में बालू लदे ट्रक के चालक मुन्ना यादव, जो गोपालगंज जिले के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए और टक्कर इतनी तेज थी कि उनका पैर टूट गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही मझौलिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, दोनों क्षतिग्रस्त ट्रकों को अपने कब्जे में लिया और सड़क से वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य कराया। थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और फरार चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का भी पता लगा रही है और उसने वाहन चालकों से सड़क पर सावधानी बरतने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
    user_S9 Bihar
    S9 Bihar
    News Anchor बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•
    7 hrs ago
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