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सुरज कुमार पासवान जी बख्तियार
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- बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 655/2025 के वांछित और टॉप-10 अपराधी सुनील कुमार को पुलिस ने पटना के आलमगंज से गिरफ्तार किया है। माधोपुर गोलीकांड में आरोपी सुनील कुमार का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।1
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- पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित गाय घाट गंगा किनारे STF और अपराधी के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, भारी पुलिस बल तैनात। #Patna #STF #Encounter #Alamganj #BreakingNews2
- खुशरुपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाया गया कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक महान समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और दो बार (1970-71, 1977-79) मुख्यमंत्री रहे। समस्तीपुर के नाई परिवार में जन्मे ठाकुर, पिछड़ों, दलितों और गरीबों के मसीहा माने जाते थे। उन्हें मरणोपरांत 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं प्रखंड के सम्मानित नेता रामायतन यादव ने बताया कि वो एक समाजवादी नेता थे1
- सालिमपुर थाना की बड़ी सफलता: 25 हजार का इनामी अपराधी गिरफ्तार1
- बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माधोपुर में दिनांक 01 दिसंबर 2025 को दो पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद के दौरान गोलीबारी की घटना में संजय कुमार, पिता रामप्रीत सिंह, निवासी माधोपुर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में घायल के पुत्र रौशन रंजन, पिता संजय कुमार सिंह, निवासी माधोपुर के आवेदन पर बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 655/25 आर्म्स एक्ट के तहत नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के एक अभियुक्त मनोज कुमार पूर्व में माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि दूसरे अभियुक्त अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर 23 जनवरी 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कांड के शेष नामजद अभियुक्त सुनील कुमार, पिता रामबालक यादव, निवासी माधोपुर को गुप्त सूचना के आधार पर आलमगंज थाना क्षेत्र के डंका इमली इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह बाढ़-02 पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल है। आवश्यक पूछताछ के बाद टॉप-10 अपराधी सुनील कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।1
- एपस्टीन पर आरोप था कि उसने 1990 के दशक में कई नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया। 2008 में उसने नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने के राज्य स्तर के आरोपों में दोष स्वीकार किया और सिर्फ 13 महीने की सज़ा पाई, जिसमें उसे हफ्ते में 6 दिन जेल से बाहर रहने की छूट थी।1
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