*14 वर्षों से निलंबित सहायक अध्यापक धनीराम मरावी सेवा में बहाल* *प्राथमिक शाला झिरिया बहरा में नई पदस्थापना, विभागीय जांच के आदेश* डिंडोरी -- कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 वर्षों से निलंबित सहायक अध्यापक धनीराम मरावी को सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है। उन्हें विकासखंड करंजिया के प्राथमिक शाला कुतरी से हटाकर प्राथमिक शाला झिरिया बहरा, संकुल केन्द्र गोपालपुर में समान सामर्थ्य पर पदस्थ किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री मरावी को वर्ष 2011 में जनगणना प्रगणक कार्य में लापरवाही तथा समय पर अभिलेख जमा न करने के कारण तत्कालीन जिला जनगणना अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया था। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में विलंब से अवरोध उत्पन्न हुआ था। निलंबन के पश्चात उन्होंने निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थिति भी नहीं दी थी। प्रकरण की विस्तृत समीक्षा के दौरान उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा धारा 294(ख), 323 एवं 506 में दोषमुक्त किया गया तथा धारा 324 में दी गई सजा अपील में संशोधित होकर केवल अर्थदण्ड में परिवर्तित कर दी गई। वर्तमान में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। साथ ही वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित मामले में उनका कोई संबंध नहीं पाया गया।
*14 वर्षों से निलंबित सहायक अध्यापक धनीराम मरावी सेवा में बहाल* *प्राथमिक शाला झिरिया बहरा में नई पदस्थापना, विभागीय जांच के आदेश* डिंडोरी -- कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 वर्षों से निलंबित सहायक अध्यापक धनीराम मरावी को सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है। उन्हें विकासखंड करंजिया के प्राथमिक शाला कुतरी से हटाकर प्राथमिक शाला झिरिया बहरा, संकुल केन्द्र गोपालपुर में समान
सामर्थ्य पर पदस्थ किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री मरावी को वर्ष 2011 में जनगणना प्रगणक कार्य में लापरवाही तथा समय पर अभिलेख जमा न करने के कारण तत्कालीन जिला जनगणना अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया था। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में विलंब से अवरोध उत्पन्न हुआ था। निलंबन के पश्चात उन्होंने निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थिति भी नहीं दी
थी। प्रकरण की विस्तृत समीक्षा के दौरान उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा धारा 294(ख), 323 एवं 506 में दोषमुक्त किया गया तथा धारा 324 में दी गई सजा अपील में संशोधित होकर केवल अर्थदण्ड में परिवर्तित कर दी गई। वर्तमान में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। साथ ही वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित मामले में उनका कोई संबंध नहीं पाया गया।
- 🔸*कैरियर काउंसलिंग के विद्यार्थियों को मिला जैविक खेती का प्रशिक्षण* ➡️*गौवंश आधारित प्राकृतिक खेती से भूमि, पर्यावरण व स्वास्थ्य में होगा सुधार* डिण्डौरी/शहपुरा पीएमश्री शासकीय हाई स्कूल बिलगांव, विकासखंड शहपुरा में कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम का आयोजित अंतर्गत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गौवंश आधारित जैविक एवं प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक कृषि के साथ आधुनिक, टिकाऊ एवं पर्यावरण-सम्मत खेती पद्धतियों से परिचित कराना रहा। कार्यक्रम में नर्मदांचल गौ सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जैविक कृषि विशेषज्ञ श्री बिहारी लाल साहू ने रासायनिक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बीच अंतर को सरल भाषा में समझाया। प्रशिक्षण के दौरान केंचुआ खाद निर्माण, बीजोपचार की वैज्ञानिक प्रक्रिया, बीज को उक्ठा जैसे रोग से बचाने के उपाय, जीवामृत, अग्नि अस्त्र के माध्यम से कीट नियंत्रण तथा मृदा परीक्षण की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री साहू ने कहा कि गौवंश आधारित प्राकृतिक खेती से मृदा की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण संरक्षण होता है और मानव स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आदिवासी बहुल्य जिला डिण्डौरी जैसे क्षेत्रों में यह खेती स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे विद्यालय के प्राचार्य श्री कन्हैया लाल साहू, शिक्षक श्री ओमप्रकाश साहू, शांति राम साहू, राहुल पाठक,अमित साहू, डिया साहू,आशा साहू तथा विद्यालय के समस्त स्टाफ की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैरियर काउंसलिंग के 40 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशिक्षण में गहरी रुचि लेते हुए भविष्य में प्राकृतिक खेती अपनाने की इच्छा व्यक्त की। यह पहल विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र में दक्ष बनाने के साथ-साथ उन्हें रोजगारोन्मुखी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। दिनांक - 16 फरवरी 20265
- पांच दिन बाद भी नहीं हुई सुनवाई, मोहगांव बड़ चौराहा का धरना जारी मोहगांव (जिला मंडला) – मोहगांव के बड़ चौराहा में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज पांचवें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पांच दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल या समाधान सामने नहीं आया है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर बार-बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसी के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था, जो अब लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जा सकता है। वहीं धरना स्थल पर अब भी बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्याओं के समाधान की मांग की है।1
- दिल्ली के केडी स्टेडियम में खेलो इंडिया जनजाति कुश्ती प्रतियोगिता फेस 2 का आयोजन संपन्न हुआ ।जिसमें देश भर के पहलवानों ने कुश्ती प्रतियोगिता में अपना दम खम दिखाया। इस कुश्ती प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 8 पहलवानों ने अपनी पहलवानी दिखाते हुए जनजातीय कुश्ती प्रतियोगिता की सूची में अपना नाम दर्ज किया। जिसमें मंडला जिले के तीन पहलवान पदक जीतकर कुश्ती प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर जिले का नाम रोशन किया है। मंगलवार को दोपहर 2:00 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने पहलवानों को मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की और उनका हौसला बढ़ाया। जिला कुश्ती संघ के सचिव संदीप कछवाहा ने इस संबंध में जानकारी दी है।1
- मां नर्मदा जी को सौंपा गया ज्ञापन मंडला :- मंडला रेल्वे संघर्ष समिति का आज 17 फरवरी को सांकेतिक धरना प्रदर्शन का रहा दूसरा चरण इसके बाद होगा मंडला बंद इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा रेल रोको चक्का जाम का आंदोलन1
- Post by Neelesh THAKUR1
- मंडला जिला योजना भवन में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले भर से आए 88 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ शाश्वत सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।1
- कवर्धा। दिनांक 16 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 01:00 से 01:30 बजे के मध्य थाना पिपरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंघनपुरी से सोनबरसा जाने वाले मार्ग पर लूट की घटना घटित हुई। प्रार्थी पार्वती वर्मा पति सुरेन्द्र वर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी केशडबरी थाना साजा जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़) द्वारा सूचना दी गई कि वे अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से अपने भाई के घर ग्राम सोनबरसा जा रही थीं। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों में सवार चार आरोपियों द्वारा कट्टा दिखाकर डराया-धमकाया गया तथा उनके गले में पहने पुराने इस्तेमाली सोने के हार, दो नग सोने के झुमके एवं सोने की पत्ती माला छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना पिपरिया पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पीड़िता एवं उसके पति के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीणों एवं राहगीरों द्वारा साहस दिखाते हुए आरोपियों का पीछा किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से भाग रहे आरोपियों में से दो आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मंजीत उर्फ मोनू पिता अजब सिंह निवासी सरीफपुर थाना सिंहबाउली जिला हापुड़ (उत्तर प्रदेश) तथा पवन कुमार पिता रमेश कुमार निवासी बुआडकला थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से एक देशी कट्टा एवं घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल तत्काल बरामद कर ली गई। शेष दो फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस टीम रवाना कर दी गई है तथा संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। घटना में लूटे गए मशरुका की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,65,000 रुपये है। घटना के दौरान प्रार्थी के गले एवं कलाई में चोट-खरोंच आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा इनके विरुद्ध पूर्व से हत्या के प्रयास, मारपीट एवं लूट जैसे गंभीर अपराध उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हैं। आरोपी पवन कुमार के विरुद्ध गैंगस्टर एवं एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्यवाही होना भी ज्ञात हुआ है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जिले में लूट, डकैती एवं अन्य संगीन अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार ठोस एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।1
- *14 वर्षों से निलंबित सहायक अध्यापक धनीराम मरावी सेवा में बहाल* *प्राथमिक शाला झिरिया बहरा में नई पदस्थापना, विभागीय जांच के आदेश* डिंडोरी -- कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 वर्षों से निलंबित सहायक अध्यापक धनीराम मरावी को सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है। उन्हें विकासखंड करंजिया के प्राथमिक शाला कुतरी से हटाकर प्राथमिक शाला झिरिया बहरा, संकुल केन्द्र गोपालपुर में समान सामर्थ्य पर पदस्थ किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री मरावी को वर्ष 2011 में जनगणना प्रगणक कार्य में लापरवाही तथा समय पर अभिलेख जमा न करने के कारण तत्कालीन जिला जनगणना अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया था। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में विलंब से अवरोध उत्पन्न हुआ था। निलंबन के पश्चात उन्होंने निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थिति भी नहीं दी थी। प्रकरण की विस्तृत समीक्षा के दौरान उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा धारा 294(ख), 323 एवं 506 में दोषमुक्त किया गया तथा धारा 324 में दी गई सजा अपील में संशोधित होकर केवल अर्थदण्ड में परिवर्तित कर दी गई। वर्तमान में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। साथ ही वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित मामले में उनका कोई संबंध नहीं पाया गया।3