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रामपुरा-मनासा मार्ग पर टला बड़ा हादसा: अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी 'जय श्री गणेश' बस, टला बड़ा हादसा
भविष्य न्यूज़ 24
रामपुरा-मनासा मार्ग पर टला बड़ा हादसा: अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी 'जय श्री गणेश' बस, टला बड़ा हादसा
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- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रसिद्ध वन-पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे विश्व धरोहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है. यह उद्यान विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, जिनकी सबसे अधिक संख्या यहीं पाई जाती है. यहां खुली वाहन सैर, हाथी की सवारी और पक्षी अवलोकन जैसे अनेक रोमांचक अनुभव पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. ब्रह्मपुत्र नदी से पोषित दलदली भूमि, ऊँची घास और हरित वातावरण इस क्षेत्र को वन्य जीवों के लिए अत्यंत अनुकूल बनाते हैं. मेरी संस्कृति...मेरा देश...मेरा अभिमान 🇮🇳1
- दिल्ली पुलिस ने की हुसैन समेत 5 दोषियों के लिए फांसी की मांग नई दिल्ली । दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा को लेकर बहस तेज हो गई है। दोषियों को सजा सुनाने से पहले दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला बताया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद के लिए अधिकतम सजा यानी फांसी की मांग की। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि यह हत्या बेहद क्रूर, सुनियोजित और जघन्य तरीके से अंजाम दी गई, जिससे समाज में भय और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने अब सजा सुनाने के लिए 31 जुलाई की तारीख दी है। हत्थकित शर्मा में हुई कोर्ट ने 13 जुलाई को इन्हें ठहराया था दोषी कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने सहित कई गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया था। अब अदालत इन दोषियों को मिलने वाली सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नाले में मिला था आईबी अधिकारी शर्मा का शव यह मामला दयालपुर थाने में अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप है कि 25 फरवरी 2020 को ऑफिस से लौटने के बाद अंकित शर्मा दोबारा बाहर निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद हुआ। परिजनों का आरोप था कि तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने उनकी हत्या कर शवाको नाले में फेंक दिया। इसी मामले में अब दोषियों की सजा पर अदालत का फैसला आना बाकी है। बचाव पक्ष ने किया विरोध वहीं, बचाव पक्ष ने फांसी की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हर हत्या का मामला मौत की सजा का आधार नहीं बन सकता। वकीलों ने अदालत को बताया कि 91 गवाहों की गवाही और लंबे ट्रायल के बाद 11 आरोपियों में से केवल 5 को दोषी ठहराया गया, जबकि 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।1