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शासकीय सब्सिडी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार राजपुर। शासकीय योजना के तहत् सब्सिडी से खेत मरम्मत एवं नहर निर्माण का कार्य करने के नाम से प्रार्थी से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी प्रेम साय पिता स्व० अमर साय, जाति गोड़, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम बादा, चौकी बरियों में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07/04/2026 को लगभग 11:00 बजे एक पल्सर मोटर सायकल में 02 लोग ग्राम बादा मेरे घर में आकर प्रार्थी को बताये की शासकीय योजना के तहत् सब्सिडी में खेत मरम्मत एवं नहर निर्माण का कार्य करने के संबंध में बताने पर प्रार्थी अपना खेत के किनारे नहर निर्माण के संबंध में उन्हे बताया था और अपना खेत दिखाया था उसी समय अनावेदकगण प्रार्थी का मोबाईल नंबर लिये थे अगले दिन दिनांक 08/04/2026 के दोपहर में प्रार्थी के खेत किनारे नहर निर्माण कार्य के लिये जेसीबी लगाकर वह अपने मोबाईल से संर्पक कर प्रार्थी को बताये की आपके खेत में नहर निर्माण कार्य चालू हो गया है। सूचना मिलने पर जब प्रार्थी अपने खेत के पास गया तो जेसीबी से निर्माण कार्य शूरू हो गया था वही पर प्रार्थी से संपर्क करने वाला व्यक्ति खड़ा था। जो अपने आप को मुंशी बता रहा था। वह प्रार्थी को बताने लगा कि हमारे मैनेजर आपकी जाति के हैं सुनकर वहा पर उपस्थित मैनेजर से उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम राम सिंह मरावी बताया वहा पर कुल 04 लोग उपस्थित थे जिसमें से जेसीबी में ड्राईवर और हेल्फर तथा उसके अलावा मुंशी और मैनेजर भी साथ में थे जेसीबी आपरेटर बताया कि मशीन खराब हो गया है। कहकर मशीन को धीरे धीरे ग्राम बादा के पंचायत भवन के पास लाकर खड़ा कर दिया। रात्रि में मैकेनिक आकर जेसीबी मशीन को आकर बनाया और सुबह में फिर से काम खेत में शुरू कर दिये। अगले दिन दिनांक 09/04/2026 को मैनेजर प्रार्थी को बताया कि शासकीय योजना के तहत् मरम्मत का काम में टेन्डर पास कराने के लिये 05 लाख 50 हजार रूपये जमा करना पड़ेगा काम पूरा होने के बाद 05 लाख रूपये का छूट करा दिया जायेगा मुझे अपना खेत किनारे नहर का कार्य जल्दी कराना था और सबसीडी मिल रहा था इसलिए मैने उनकी बात मान ली। तब मैनेजर बोला कि हमारे बड़े अधिकारी आये हुए हैं। उनसे आपको मिलाते हैं। कहकर मैनेजर और उसका साथी अपने पल्सर मोटर सायकल में प्रार्थी को बरियों की ओर अपने अधिकारी से मिलाने के लिये लाये और ग्राम बादा परसोनिया घाट के पास आर्टिका कार में बैठे बड़े अधिकारी (मंजूर खान) से मिलवाये जो सब्सिडी के बारे में समझाये और टेंडर पास कराने के लिए साढे पांच लाख रूपये की मांग किये तब प्रार्थी बोला कि मेरे पास नगद नहीं है बैंक जाना पड़ेगा तब प्रार्थी को मैनेजर (अंजूर खान) और मुस्लिम दोनों मोटर सायकल से लेकर अंबिकापुर सेन्ट्रल बैंक गये जहां प्रार्थी के द्वारा चेक के माध्यम से 05 लाख 50 हजार रूपये निकाल कर मैनेजर (अंजूर खान) को दे दिया तब मैनेजर (अंजूर खान) के द्वारा प्रार्थी को बोला गया कि ऑफिस से रसीद लेकर आ रहे है इंतजार करिए बोलकर चले गये। कुछ घण्टे बाद जब मैं उनके मोबाईल नंबर पर संपर्क किया तो नंबर बंद बता रहा था गांव में पता किया तो जेसीबी मशीन भी खेत से चला गया था। प्रार्थी से नहर निर्माण व सब्सिडी के नाम पर कुल साढे पांच लाख रूपये की ठगी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी बरियों में अपराध क्रमांक- 113/2026 धारा 318(2), 318(4), 61 (2) भा. न्या. सं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान सायबर सेल के माध्यम से आरोपीगण की पता तलाश हेतु पुलिस टीम गठित कर फतेहपुर बाराबंकी उतरप्रदेश खाना किया गया था, जहां पुलिस टीम के द्वारा आरोपी 01. अंजूर खान पिता अबरार खान उम्र 42 वर्ष निवासी नालापार दक्षिणी फतेहपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी उ०प्र० 02. अमीन खान पिता ताज मोहम्मद उम्र 45 वर्ष निवासी नालापार दक्षिणी फतेहपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी उ०प्र०, ०३. मंजूर खान पिता अबरार खान उम्र 55 वर्ष निवासी नालापार दक्षिणी फतेहपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी उ०प्र० एवं एक नग पल्सर मो.सा. को चौकी लाया गया। आरोपियों से पुछताछ करने पर आरोपीगण अपने कथन में सभी जुर्म घटित करना स्वीकार किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध घटित करने का पर्याप्त सबूत पाये जाने पर दिनांक 11/05/2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

1 hr ago
user_Puran Dewangan
Puran Dewangan
Rajpur, Balrampur•
1 hr ago
7fe324c6-ead5-4bae-8f8a-432984974022

शासकीय सब्सिडी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार राजपुर। शासकीय योजना के तहत् सब्सिडी से खेत मरम्मत एवं नहर निर्माण का कार्य करने के नाम से प्रार्थी से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी प्रेम साय पिता स्व० अमर साय, जाति गोड़, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम बादा, चौकी बरियों में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07/04/2026 को लगभग 11:00 बजे एक पल्सर मोटर सायकल में 02 लोग ग्राम बादा मेरे घर में आकर प्रार्थी को बताये की शासकीय योजना के तहत् सब्सिडी में खेत मरम्मत एवं नहर निर्माण का कार्य करने के संबंध में बताने पर प्रार्थी अपना खेत के किनारे नहर निर्माण के संबंध में उन्हे बताया था और अपना खेत दिखाया था उसी समय अनावेदकगण प्रार्थी का मोबाईल नंबर लिये थे अगले दिन दिनांक 08/04/2026 के दोपहर में प्रार्थी के खेत किनारे नहर निर्माण कार्य के लिये जेसीबी लगाकर वह अपने मोबाईल से संर्पक कर प्रार्थी को बताये की आपके खेत में नहर निर्माण कार्य चालू हो गया है। सूचना मिलने पर जब प्रार्थी अपने खेत के पास गया तो जेसीबी से निर्माण कार्य शूरू हो गया था वही पर प्रार्थी से संपर्क करने वाला व्यक्ति खड़ा था। जो अपने आप को मुंशी बता रहा था। वह प्रार्थी को बताने लगा कि हमारे मैनेजर आपकी जाति के हैं सुनकर वहा पर उपस्थित मैनेजर से उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम राम सिंह मरावी बताया वहा पर कुल 04 लोग उपस्थित थे जिसमें से जेसीबी में ड्राईवर और हेल्फर तथा उसके अलावा मुंशी और मैनेजर भी साथ में थे जेसीबी आपरेटर बताया कि मशीन खराब हो गया है। कहकर मशीन को धीरे धीरे ग्राम बादा के पंचायत भवन के पास लाकर खड़ा कर दिया। रात्रि में मैकेनिक आकर जेसीबी मशीन को आकर बनाया और सुबह में फिर से काम खेत में शुरू कर दिये। अगले दिन दिनांक 09/04/2026 को मैनेजर प्रार्थी को बताया कि शासकीय योजना के तहत् मरम्मत का काम में टेन्डर पास कराने के लिये 05 लाख 50 हजार रूपये जमा करना पड़ेगा काम पूरा होने के बाद 05 लाख रूपये का छूट करा दिया जायेगा मुझे अपना खेत किनारे नहर का कार्य जल्दी कराना था और सबसीडी मिल रहा था इसलिए मैने उनकी बात मान ली। तब मैनेजर बोला कि हमारे बड़े अधिकारी आये हुए हैं। उनसे आपको मिलाते हैं। कहकर मैनेजर और उसका साथी अपने पल्सर मोटर सायकल में प्रार्थी को बरियों की ओर अपने अधिकारी से मिलाने के लिये लाये और ग्राम बादा परसोनिया घाट के पास आर्टिका कार में बैठे बड़े अधिकारी (मंजूर खान) से मिलवाये जो सब्सिडी के बारे में समझाये और टेंडर पास कराने के लिए साढे पांच लाख रूपये की मांग किये तब प्रार्थी बोला कि मेरे पास नगद नहीं है बैंक जाना पड़ेगा तब प्रार्थी को मैनेजर (अंजूर खान) और मुस्लिम दोनों मोटर सायकल से लेकर अंबिकापुर सेन्ट्रल बैंक गये जहां प्रार्थी के द्वारा चेक के माध्यम से 05 लाख 50 हजार रूपये निकाल कर मैनेजर (अंजूर खान) को दे दिया तब मैनेजर (अंजूर खान) के द्वारा प्रार्थी को बोला गया कि ऑफिस से रसीद लेकर आ रहे है इंतजार करिए बोलकर चले गये। कुछ घण्टे बाद जब मैं उनके मोबाईल नंबर पर संपर्क किया तो नंबर बंद बता रहा था गांव में पता किया तो जेसीबी मशीन भी खेत से चला गया था। प्रार्थी से नहर निर्माण व सब्सिडी के नाम पर कुल साढे पांच लाख रूपये की ठगी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी बरियों में अपराध क्रमांक- 113/2026 धारा 318(2), 318(4), 61 (2) भा. न्या. सं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान सायबर सेल के माध्यम से आरोपीगण की पता तलाश हेतु पुलिस टीम गठित कर फतेहपुर बाराबंकी उतरप्रदेश खाना किया गया था, जहां पुलिस टीम के द्वारा आरोपी 01. अंजूर खान पिता अबरार खान उम्र 42 वर्ष निवासी नालापार दक्षिणी फतेहपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी उ०प्र० 02. अमीन खान पिता ताज मोहम्मद उम्र 45 वर्ष निवासी नालापार दक्षिणी फतेहपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी उ०प्र०, ०३. मंजूर खान पिता अबरार खान उम्र 55 वर्ष निवासी नालापार दक्षिणी फतेहपुर थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी उ०प्र० एवं एक नग पल्सर मो.सा. को चौकी लाया गया। आरोपियों से पुछताछ करने पर आरोपीगण अपने कथन में सभी जुर्म घटित करना स्वीकार किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध घटित करने का पर्याप्त सबूत पाये जाने पर दिनांक 11/05/2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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  • पशु क्रूरता प्रकरण में फ़रार दो आरोपी गिरफ्तार, अब तक पाँच आरोपी हुए गिरफ्तार राजपुर। अवैध पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता प्रकरण में फरार 02 आरोपी गिरफ्तार,पूर्व में 03 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, कुल 05 आरोपियों पर कार्यवाही। पुलिस द्वारा अवैध पशु तस्करी एवं पशुओं के साथ क्रूरता करने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना राजपुर पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार 03 आरोपियों के अतिरिक्त 02 अन्य आरोपी फरार चल रहे थे जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों के विरुद्ध 2004 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार दिनांक 11.04.2026 को थाना राजपुर के स्टाफ शासकीय वाहन से रात्रि गश्त पर थे। गश्त के दौरान रात्रि लगभग 10:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक JH01GN-8143 में मवेशियों को क्रूरता पूर्वक बांधकर तेज गति से अंबिकापुर से राजपुर होते हुए गुमला (झारखण्ड) की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा थाना के सामने अंबिकापुर रोड पर घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया। प्रारंभिक पूछताछ में वाहन चालक द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई, जिस पर संदेह होने से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में वाहन स्वामी ने अपना नाम संदीप बड़ाईक, पिता चमन बड़ाईक, उम्र 27 वर्ष, निवासी टांगरझरिया थाना बसिया जिला गुमला (झारखण्ड) तथा चालक ने अपना नाम संदीप साहू, पिता सोमरा, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुरसुरिया थाना गुमला जिला गुमला (झारखण्ड) बताया। पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम जयनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर निवासी गुड्डू पंडित द्वारा 02 नग गाय एवं 02 नग बछिया को गुमला निवासी अनुज राम के पास पहुंचाने हेतु उक्त वाहन में लोड कराया गया था। मवेशियों को वाहन में अत्यंत अमानवीय एवं क्रूर तरीके से ठूंस-ठूंस कर बांधकर परिवहन किया जा रहा था, जो विधि विरुद्ध पाया गया। पुलिस द्वारा वाहन सहित मवेशियों को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में संलिप्त 03 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है। वहीं मामले में फरार आरोपी देवेश मिश्रा एवं सलमान घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में फरार आरोपी की थाना राजपुर पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आज दिनांक को दोनों फरार आरोपियो देवेश कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू पंडित पिता तारकेश्वर नाथ मिश्रा उम्र 26 वर्ष निवासी शिवनंदनपुर थाना जयनगर जिला सूरजपुर एवं मोहम्मद सलमान पिता मोहम्मद आरिफ उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम जयनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ को दिनांक 11.05 .2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बलरामपुर पुलिस की अपील :- बलरामपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि पशु तस्करी, अवैध परिवहन अथवा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जिले में पशु तस्करों एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।
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    पशु क्रूरता प्रकरण में फ़रार दो आरोपी गिरफ्तार, अब तक पाँच आरोपी हुए गिरफ्तार
राजपुर। अवैध पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता प्रकरण में फरार 02 आरोपी गिरफ्तार,पूर्व में 03 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, कुल 05 आरोपियों पर कार्यवाही।
पुलिस द्वारा अवैध पशु तस्करी एवं पशुओं के साथ क्रूरता करने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना राजपुर पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार 03 आरोपियों के अतिरिक्त 02 अन्य आरोपी फरार चल रहे थे जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों के विरुद्ध 2004 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 11.04.2026 को थाना राजपुर के स्टाफ शासकीय वाहन से रात्रि गश्त पर थे। गश्त के दौरान रात्रि लगभग 10:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक JH01GN-8143 में मवेशियों को क्रूरता पूर्वक बांधकर तेज गति से अंबिकापुर से राजपुर होते हुए गुमला (झारखण्ड) की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा थाना के सामने अंबिकापुर रोड पर घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया। प्रारंभिक पूछताछ में वाहन चालक द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई, जिस पर संदेह होने से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में वाहन स्वामी ने अपना नाम संदीप बड़ाईक, पिता चमन बड़ाईक, उम्र 27 वर्ष, निवासी टांगरझरिया थाना बसिया जिला गुमला (झारखण्ड) तथा चालक ने अपना नाम संदीप साहू, पिता सोमरा, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुरसुरिया थाना गुमला जिला गुमला (झारखण्ड) बताया। पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम जयनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर निवासी गुड्डू पंडित द्वारा 02 नग गाय एवं 02 नग बछिया को गुमला निवासी अनुज राम के पास पहुंचाने हेतु उक्त वाहन में लोड कराया गया था। मवेशियों को वाहन में अत्यंत अमानवीय एवं क्रूर तरीके से ठूंस-ठूंस कर बांधकर परिवहन किया जा रहा था, जो विधि विरुद्ध पाया गया। पुलिस द्वारा वाहन सहित मवेशियों को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में संलिप्त 03 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है। वहीं मामले में फरार आरोपी देवेश मिश्रा एवं सलमान घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहे थे।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में फरार आरोपी की थाना राजपुर पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आज दिनांक को दोनों फरार आरोपियो देवेश कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू पंडित पिता तारकेश्वर नाथ मिश्रा उम्र 26 वर्ष निवासी शिवनंदनपुर थाना जयनगर जिला सूरजपुर एवं मोहम्मद सलमान पिता मोहम्मद आरिफ उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम जयनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ को दिनांक 11.05 .2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
बलरामपुर पुलिस की अपील :- बलरामपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि पशु तस्करी, अवैध परिवहन अथवा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जिले में पशु तस्करों एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।
    user_Puran Dewangan
    Puran Dewangan
    Rajpur, Balrampur•
    1 hr ago
  • अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर 02 टिपर वाहन जब्त बलरामपुर, जिले में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर 02 टिपर वाहन जब्त बलरामपुर, जिले में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर श्री देवेंद्र प्रधान के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा अवैध उत्खनन व परिवहन करने वालों पर कार्यवाही की गई। टीम के द्वारा ग्राम धंधापुर व परसवार कला में महान नदी से रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज तथा राजस्व विभाग की टीम द्वारा 2 टीपर वाहन को जब्त कर बरियों चौकी के सुपुर्द किया गया।
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    अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर 02 टिपर वाहन जब्त

बलरामपुर, जिले में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के
अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर 02 टिपर वाहन जब्त
बलरामपुर, जिले में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर श्री देवेंद्र प्रधान के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा अवैध उत्खनन व परिवहन करने वालों पर कार्यवाही की गई। टीम के द्वारा ग्राम धंधापुर व परसवार कला में महान नदी से रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज तथा राजस्व विभाग की टीम द्वारा 2 टीपर वाहन को जब्त कर बरियों चौकी के सुपुर्द किया गया।
    user_ANIL XALXO
    ANIL XALXO
    Farmer राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • क्या कलयुग में भी विश्व शांति और आपसी भाईचारा संभव है? 'कलयुग में सतयुग की शुरुआत' श्रंखला के भाग-6 में जानिए इसका समाधान। इस महत्वपूर्ण चर्चा को Factful Debates YouTube चैनल पर देखें।
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    क्या कलयुग में भी विश्व शांति और आपसी भाईचारा संभव है? 'कलयुग में सतयुग की शुरुआत' श्रंखला के भाग-6 में जानिए इसका समाधान। इस महत्वपूर्ण चर्चा को Factful Debates YouTube चैनल पर देखें।
    user_सतभक्ति संदेश
    सतभक्ति संदेश
    Fraternal organization केसकाल, कोंडागांव, छत्तीसगढ़•
    18 hrs ago
  • Post by Narend Dewagna
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    Post by Narend Dewagna
    user_Narend Dewagna
    Narend Dewagna
    कांकेर, कांकेर, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • कांकेर के एमजी वार्ड में हुई चाकूबाजी की घटना के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को दबोचा, जिससे इलाके में दहशत कुछ कम हुई है।
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    कांकेर के एमजी वार्ड में हुई चाकूबाजी की घटना के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को दबोचा, जिससे इलाके में दहशत कुछ कम हुई है।
    user_Ashish parihar Parihar
    Ashish parihar Parihar
    पत्रकार कांकेर, कांकेर, छत्तीसगढ़•
    7 hrs ago
  • छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित युवराज पांडेय ने अपने गृह जिले गरियाबंद के देवभोग में आज से आयोजित भागवत महापुराण कथा स्थल पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी के संदेश का अनुकरण कर देश भक्ति का परिचय दिया है। गरियाबंद छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित युवराज पांडेय ने अपने गृह जिले गरियाबंद के देवभोग में आज से आयोजित भागवत महापुराण कथा स्थल पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी के संदेश का अनुकरण कर देश भक्ति का परिचय दिया है।कथा से पहले निकले यात्रा में इससे पहले कथावाचक के काफिले में वाहनों के लंबे काफिले में भक्तों का तांता लगता था,जिसमें युवराज पांडेय ने अपील कर कटौती कर दिया है।कथा से पहले उन्होंने बैठक कर अपने अनुयायि को दिखावे के लिए वाहनों के होने वाले उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा कर पैदल अथवा जरूर हुई तो बाइक का इस्तेमाल करने कहा था।आज इसकी साफ झलक दिखाई दिया।पांडे ने मीडिया सीधी बात कर सरकार और जनप्रतिनिधियों को भी अपने काफिले में कटौती कर देश भक्ति अथवा पीएम के अपील को शिरोधार्य कर आने वाले संकट से बचने का संदेश दिया है।
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    छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित युवराज पांडेय ने अपने गृह जिले गरियाबंद के देवभोग में आज से आयोजित भागवत महापुराण कथा स्थल पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी के संदेश का अनुकरण कर देश भक्ति का परिचय दिया है।
गरियाबंद
छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित युवराज पांडेय ने अपने गृह जिले गरियाबंद के देवभोग में आज से आयोजित भागवत महापुराण कथा स्थल पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी के संदेश का अनुकरण कर देश भक्ति का परिचय दिया है।कथा से पहले निकले यात्रा में इससे पहले कथावाचक के काफिले में वाहनों के लंबे काफिले में भक्तों का तांता लगता था,जिसमें युवराज पांडेय ने अपील कर कटौती कर दिया है।कथा से पहले उन्होंने बैठक कर अपने अनुयायि को दिखावे के लिए वाहनों के होने वाले उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा कर पैदल अथवा जरूर हुई तो बाइक का इस्तेमाल करने कहा था।आज इसकी साफ झलक दिखाई दिया।पांडे ने मीडिया सीधी बात कर सरकार और जनप्रतिनिधियों को भी अपने काफिले में कटौती कर देश भक्ति अथवा पीएम के अपील को शिरोधार्य कर आने वाले संकट से बचने का संदेश दिया है।
    user_नागेन्द्र निषाद
    नागेन्द्र निषाद
    राजिम, गरियाबंद, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • *हत्या प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित कपड़ा जप्त* अभिनव पहल कवर्धा। कबीरधाम पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्या के प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा डीएसपी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस टीम द्वारा पूरी गंभीरता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही की गई। प्रार्थी नूतन यादव निवासी पैठूपारा कवर्धा द्वारा थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छोटा भाई भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र दिनांक 10/05/2026 को सुबह से ठाकुर पारा निवासी अमन ठाकुर के साथ था। काफी देर तक घर वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान ठाकुर पारा स्थित एक मकान में भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र गंभीर रूप से घायल एवं रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की सूचना पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 181/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा आसपास के लोगों एवं संबंधित गवाहों से विस्तृत पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संदेही अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिनांक 10/05/2026 को वह एवं मृतक भूपेन्द्र यादव साथ में विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए शराब सेवन कर रहे थे। बाद में दोनों उसके घर पहुंचे, जहां शराब सेवन के दौरान आपसी विवाद एवं गाली-गलौच की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें आरोपी द्वारा मृतक को जमीन पर पटक दिया गया। गिरने से मृतक के सिर में गंभीर चोट आई और वह अचेत हो गया। घटना के बाद आरोपी ने अपने पहने हुए रक्तरंजित कपड़े बदलकर घर में छुपा दिए थे। *आरोपी का विवरण :-* *अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप ठाकुर, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।* आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर पुलिस द्वारा घटना के समय पहने गये रक्तरंजित कपड़े को विधिवत जप्त किया गया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा को दिनांक 11/05/2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण में थाना कोतवाली कवर्धा की टीम द्वारा त्वरित, सतर्क एवं सराहनीय कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है।
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    *हत्या प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित कपड़ा जप्त*
अभिनव पहल कवर्धा।
कबीरधाम पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्या के प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा डीएसपी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस टीम द्वारा पूरी गंभीरता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही की गई।
प्रार्थी नूतन यादव निवासी पैठूपारा कवर्धा द्वारा थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छोटा भाई भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र दिनांक 10/05/2026 को सुबह से ठाकुर पारा निवासी अमन ठाकुर के साथ था। काफी देर तक घर वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान ठाकुर पारा स्थित एक मकान में भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र गंभीर रूप से घायल एवं रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की सूचना पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 181/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा आसपास के लोगों एवं संबंधित गवाहों से विस्तृत पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संदेही अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिनांक 10/05/2026 को वह एवं मृतक भूपेन्द्र यादव साथ में विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए शराब सेवन कर रहे थे। बाद में दोनों उसके घर पहुंचे, जहां शराब सेवन के दौरान आपसी विवाद एवं गाली-गलौच की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें आरोपी द्वारा मृतक को जमीन पर पटक दिया गया। गिरने से मृतक के सिर में गंभीर चोट आई और वह अचेत हो गया। घटना के बाद आरोपी ने अपने पहने हुए रक्तरंजित कपड़े बदलकर घर में छुपा दिए थे।
*आरोपी का विवरण :-*
*अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप ठाकुर, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।*
आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर पुलिस द्वारा घटना के समय पहने गये रक्तरंजित कपड़े को विधिवत जप्त किया गया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा को दिनांक 11/05/2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु आवेदन किया गया है।
प्रकरण में थाना कोतवाली कवर्धा की टीम द्वारा त्वरित, सतर्क एवं सराहनीय कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है।
    user_अभिनव पहल
    अभिनव पहल
    Voice of people Raipur, Chhattisgarh•
    3 hrs ago
  • बलरामपुर जिले के राजपुर में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। महान नदी से रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 2 टिपर वाहनों को जब्त कर पुलिस चौकी को सौंपा गया। यह अभियान एसडीएम राजपुर के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।
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    बलरामपुर जिले के राजपुर में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। महान नदी से रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 2 टिपर वाहनों को जब्त कर पुलिस चौकी को सौंपा गया। यह अभियान एसडीएम राजपुर के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।
    user_Puran Dewangan
    Puran Dewangan
    Rajpur, Balrampur•
    6 hrs ago
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