*ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 14 फरवरी सायं 4 बजे से 15 फरवरी रात्रि 10 बजे तक समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए रहेंगे प्रतिबंधित* *भिंड 13 फरवरी 2026/* कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री किरोड़ीलाल मीना ने आदेश जारी कर कहा है कि 14 फरवरी 2026 एवं 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जावेगा, जिसमें कांवडिये एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुये शिव मंदिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में कांवरे चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किये जावेंगे। जिनके मुख्य मार्गो पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हुई है। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि में भारी वाहन (रेत- गिट्टी) को प्रतिबंधित तथा प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक इटावा का उल्लेख किया है कि दिनांक 14 फरवरी 2026 को सायः 04 बजे से दिनांक 15 फरवरी 2026 तक की अवधि के लिये थाना फूप से उदी की तरफ जाने वाले वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने एवं केवल हल्के वाहनों को रूट डायवर्सन हनमन्तपुरा थाना सहसों इटावा के मार्ग से कराये जाने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भिंड ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन के आधार पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भिण्ड नगर में एवं भिण्ड नगर से इटावा जिले की सीमा तक ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 पर समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए होते है) के आवागमन को 14 फरवरी 2026 को सायं 04 बजे से 15 फरवरी 2026 को रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया जाता है
*ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 14 फरवरी सायं 4 बजे से 15 फरवरी रात्रि 10 बजे तक समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए रहेंगे प्रतिबंधित* *भिंड 13 फरवरी 2026/* कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री किरोड़ीलाल मीना ने आदेश जारी कर कहा है कि 14 फरवरी 2026 एवं 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जावेगा, जिसमें कांवडिये एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुये शिव मंदिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में कांवरे चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किये जावेंगे। जिनके मुख्य मार्गो पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हुई है। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि में भारी वाहन (रेत- गिट्टी) को प्रतिबंधित तथा प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक इटावा का उल्लेख किया है कि दिनांक 14 फरवरी 2026 को सायः 04 बजे से दिनांक 15 फरवरी 2026 तक की अवधि के लिये थाना फूप से उदी की तरफ जाने वाले वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने एवं केवल हल्के वाहनों को रूट डायवर्सन हनमन्तपुरा थाना सहसों इटावा के मार्ग से कराये जाने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भिंड ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन के आधार पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भिण्ड नगर में एवं भिण्ड नगर से इटावा जिले की सीमा तक ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 पर समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए होते है) के आवागमन को 14 फरवरी 2026 को सायं 04 बजे से 15 फरवरी 2026 को रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया जाता है
- Dinesh soniभिंड, भिंड, मध्य प्रदेश🙏3 hrs ago
- आगामी आने वाले शिवरात्रि के पावन मौके पर भिंड शहर सहित ज़िलें भर के गुलजार नजर आ रहे हैँ. काबड़ियों के लिए जगह जगह कावंरो को सजाने के लिए धार्मिक सामग्रियों क़ी अस्थाई दुकाने लग गई हैँ. वही आपको बतादे कि ज़िलें भर से भारी संख्या में भक्त शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए सिंगिंरामपुर जाते हैँ.1
- *ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 14 फरवरी सायं 4 बजे से 15 फरवरी रात्रि 10 बजे तक समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए रहेंगे प्रतिबंधित* *भिंड 13 फरवरी 2026/* कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री किरोड़ीलाल मीना ने आदेश जारी कर कहा है कि 14 फरवरी 2026 एवं 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जावेगा, जिसमें कांवडिये एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुये शिव मंदिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में कांवरे चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किये जावेंगे। जिनके मुख्य मार्गो पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हुई है। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि में भारी वाहन (रेत- गिट्टी) को प्रतिबंधित तथा प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक इटावा का उल्लेख किया है कि दिनांक 14 फरवरी 2026 को सायः 04 बजे से दिनांक 15 फरवरी 2026 तक की अवधि के लिये थाना फूप से उदी की तरफ जाने वाले वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने एवं केवल हल्के वाहनों को रूट डायवर्सन हनमन्तपुरा थाना सहसों इटावा के मार्ग से कराये जाने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भिंड ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन के आधार पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भिण्ड नगर में एवं भिण्ड नगर से इटावा जिले की सीमा तक ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 पर समस्त भारी / बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए होते है) के आवागमन को 14 फरवरी 2026 को सायं 04 बजे से 15 फरवरी 2026 को रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया जाता है1
- सड़क पर गिरे पैसे उठाना किसी बड़े स्कैम या खतरे का संकेत हो सकता है। यह न केवल कानूनी रूप से चोरी के समान माना जा सकता है, बल्कि इसमें फेंटानिल जैसी नशीली दवाओं (Drugs) के साथ धोखाधड़ी (Fake notes/trafficking) भी शामिल हो सकती है। यह एक 'रोडसाइड स्कैम' है, जिसमें नोटों में ज़हर लगा हो सकता है या यह आपको फंसाने की चाल हो सकती है।1
- Post by Vishnu baghel1
- लहर नगर से रतनगढ़ धाम के लिए रतनगढ़ धाम के लिए कीलों पर लाकर यात्रा करता हुआ श्रद्धालु इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हम आपको बता दें की लहर नगर के रहने वाले श्रद्धालु रतनगढ़ मां के दरबार के लिए कीलों पर लाकर दंडवत यात्रा कर रहा है1
- दलीप नगर मढैयन तहसील चकर नगर इटावा उ प्र1
- इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब शादी के मौके पर घर में रुके रिश्तेदारों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बुधवार देर रात हुई इस घटना ने पूरे मोहल्ले को झकझोर दिया। शादी के चलते अधिकांश परिजन मैरिज हॉल में कार्यक्रम में शामिल थे, जबकि घर पर गृहस्वामी उमेश बाथम, उनके चचेरे भाई गुड्डू बाथम और साला पिंटू बाथम मौजूद थे। बताया जा रहा है कि तीनों ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। उमेश बाथम के बेटे सोनू बाथम के अनुसार, रात करीब 10 बजे पड़ोसियों ने घर से तेज झगड़े की सूचना दी। जब वह पहुंचे तो उनके पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। आरोप है कि साले पिंटू ने पत्थर की सिल से उमेश के सिर पर वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गुड्डू और पिंटू भी मारपीट में घायल हुए। तीनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर किया गया। इलाज के दौरान उमेश बाथम की मौत हो गई। घटना के बाद शादी का माहौल शोक में बदल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।4
- *अखिल भारतीय संत समिति राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्री 1008 दंडी स्वामी श्री जितेंद्रआनंद जी महाराज का मिला हाईवे रोड के लिए आशीर्वाद* अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूज्य संत कालीदास महाराज ने रखा ग्वालियर भिंड हाईवे सिक्स लेन और गौ अभ्यारण का मुद्दा1