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नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एंटी ड्रग ड्राइव वीक के दूसरे दिन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एंटी ड्रग ड्राइव वीक-2026 के दूसरे दिन दक्षिण-पूर्वी जिले में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। थाना गोविंदपुरी क्षेत्र में एसएचओ गोविंदपुरी की मौजूदगी में नशामुक्ति केंद्र पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता और रस्साकशी का सफल आयोजन किया गया। इसके साथ ही, स्कूलों में नशा मुक्त अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, जिनका उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। जिले के विभिन्न स्थानों पर ‘Run Against Drug Drive’ भी आयोजित की गई, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और नशे के खिलाफ मुहिम को मजबूत किया।
Harshikesh Raj
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एंटी ड्रग ड्राइव वीक के दूसरे दिन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एंटी ड्रग ड्राइव वीक-2026 के दूसरे दिन दक्षिण-पूर्वी जिले में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। थाना गोविंदपुरी क्षेत्र में एसएचओ गोविंदपुरी की मौजूदगी में नशामुक्ति केंद्र पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता और रस्साकशी का सफल आयोजन किया गया। इसके साथ ही, स्कूलों में नशा मुक्त अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, जिनका उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। जिले के विभिन्न स्थानों पर ‘Run Against Drug Drive’ भी आयोजित की गई, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और नशे के खिलाफ मुहिम को मजबूत किया।
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- बड़ी कार्रवाई: आरबीआई ने Paytm पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया; बैंकिंग गतिविधियों पर तुरंत रोक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है. यह आदेश 24 अप्रैल, 2026 से प्रभावी माना जाएगा. आरबीआई की इस कार्रवाई ने फिनटेक उद्योग और करोड़ों उपयोगकर्ताओं के बीच एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है. कार्रवाई का मुख्य आधार: नियमों की अनदेखी आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कदम अचानक नहीं उठाया गया है, बल्कि यह बैंक द्वारा की जा रही लगातार नियामक चूकों का परिणाम है. केंद्रीय बैंक के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कामकाज बैंकिंग नियमों के अनुरूप नहीं था. जांच में पाया गया कि बैंक के प्रबंधन का तरीका न केवल नियमों के खिलाफ था, बल्कि यह जमाकर्ताओं के हितों के लिए भी जोखिम भरा साबित हो रहा था. बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में बार-बार विफल रहा, जिसके बाद नियामक को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा. क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? लाइसेंस रद्द होने की खबर के साथ ही आम जनता के मन में अपने जमा पैसों को लेकर चिंता पैदा हो गई है. इस पर स्पष्टीकरण देते हुए आरबीआई ने कहा है कि ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. बैंक के पास अपने सभी जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी (नकदी) उपलब्ध है. बैंक को अब पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए आरबीआई उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा. इस कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी ग्राहकों की जमा राशि का निपटान किया जाएगा.1
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