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आरटीआई से मांगी गई सूचना का नहीं दिया जवाब तो राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर लगाया जुर्माना बहराइच जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से आरटीआई के जरिए समाजसेवी रोशन लाल नाविक की ओर से कुछ बिंदुओं की सूचनाओं मांगी गई थी। लेकिन उन्हें आईटीआई के जरिए मांगी गई सूचनाओं को नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में इसकी अपील की, जिसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग की ओर से आरटीआई का जवाब न देने पर जिला पंचायत राज अधिकारी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
Arshad Quddus Reporter
आरटीआई से मांगी गई सूचना का नहीं दिया जवाब तो राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर लगाया जुर्माना बहराइच जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से आरटीआई के जरिए समाजसेवी रोशन लाल नाविक की ओर से कुछ बिंदुओं की सूचनाओं मांगी गई थी। लेकिन उन्हें आईटीआई के जरिए मांगी गई सूचनाओं को नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में इसकी अपील की, जिसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग की ओर से आरटीआई का जवाब न देने पर जिला पंचायत राज अधिकारी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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- बहराइच के पुलिस लाइन ग्राउंड में गोरखपुर जोन की 13वीं अंतर्जनपदीय आर्चरी (महिला एवं पुरुष) प्रतियोगिता वर्ष 2026 का आयोजन शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, संतकबीरनगर, बहराइच, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर की टीमें भाग ले रही हैं। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) बहराइच ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खेल भावना, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रतिसार निरीक्षक श्री भुवनेश्वर सिंह, टीम मैनेजर, खिलाड़ी, पुलिस लाइन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।2
- Post by Vishal Kumar1
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- आरटीआई से मांगी गई सूचना का नहीं दिया जवाब तो राज्य सूचना आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर लगाया जुर्माना बहराइच जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से आरटीआई के जरिए समाजसेवी रोशन लाल नाविक की ओर से कुछ बिंदुओं की सूचनाओं मांगी गई थी। लेकिन उन्हें आईटीआई के जरिए मांगी गई सूचनाओं को नहीं दिया गया। जिसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में इसकी अपील की, जिसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग की ओर से आरटीआई का जवाब न देने पर जिला पंचायत राज अधिकारी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।1
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