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भीलवाड़ा के शाहपुरा में सुल्तान शाह की बावड़ी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में गुरुवार सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई भारी पुलिस जाब्ते और अधिकारियों की मौजूदगी में की जा रही है, जिसमें नगर पालिका और जिला प्रशासन राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर के आदेश का पालन कर रहे हैं। कार्रवाई स्थल पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुनील कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य और पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, पूरे क्षेत्र की बेरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिससे जुलूस, रैली, धरना और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध है। एहतियात के तौर पर शाहपुरा नगर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेले, रेहड़ियां और निजी कोचिंग संस्थान भी बंद रखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान वक्फ अधिकरण ने अपने निर्णय में सुल्तान शाह की बावड़ी का क्षेत्रफल केवल 198 वर्गफीट (9×22 फीट) ही वैध माना था। अधिकरण ने शेष भूमि पर वक्फ के दावे को खारिज करते हुए विवादित हिस्से से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है और प्रशासन को कार्रवाई शुरू करने से पहले समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए थी। फिलहाल, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

10 hrs ago
user_राजकुमार गोयल
राजकुमार गोयल
Local News Reporter Bhilwara, Rajasthan•
10 hrs ago

भीलवाड़ा के शाहपुरा में सुल्तान शाह की बावड़ी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में गुरुवार सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई भारी पुलिस जाब्ते और अधिकारियों की मौजूदगी में की जा रही है, जिसमें नगर पालिका और जिला प्रशासन राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर के आदेश का पालन कर रहे हैं। कार्रवाई स्थल पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुनील कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक राजेश आर्य और पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, पूरे क्षेत्र की बेरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिससे जुलूस, रैली, धरना और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध है। एहतियात

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के तौर पर शाहपुरा नगर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेले, रेहड़ियां और निजी कोचिंग संस्थान भी बंद रखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान वक्फ अधिकरण ने अपने निर्णय में सुल्तान शाह की बावड़ी का क्षेत्रफल केवल 198 वर्गफीट (9×22 फीट) ही वैध माना था। अधिकरण ने शेष भूमि पर वक्फ के दावे को खारिज करते हुए विवादित हिस्से से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में यह कार्रवाई

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की जा रही है। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है और प्रशासन को कार्रवाई शुरू करने से पहले समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए थी। फिलहाल, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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  • आसींद क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी आसिफ मोहम्मद शेख को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले के अनुसार, 16 अगस्त 2024 को पीड़िता के पिता ने आसींद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि जब वह और उनकी पत्नी मजदूरी पर गए हुए थे, तब उनकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी आसिफ मोहम्मद शेख घर में घुस आया और बालिका के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब बालिका ने विरोध किया, तो आरोपी ने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए कथित अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। बालिका के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर आसींद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान, विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने न्यायालय में 9 गवाहों के बयान और 14 दस्तावेज पेश किए। सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर, पोक्सो कोर्ट संख्या-1 की न्यायाधीश रेखा वधवा ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे आरोपी आसिफ मोहम्मद शेख को इस सजा से दंडित किया।
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    आसींद क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी आसिफ मोहम्मद शेख को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले के अनुसार, 16 अगस्त 2024 को पीड़िता के पिता ने आसींद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि जब वह और उनकी पत्नी मजदूरी पर गए हुए थे, तब उनकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी आसिफ मोहम्मद शेख घर में घुस आया और बालिका के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब बालिका ने विरोध किया, तो आरोपी ने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए कथित अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। बालिका के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था।

इस रिपोर्ट के आधार पर आसींद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान, विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने न्यायालय में 9 गवाहों के बयान और 14 दस्तावेज पेश किए। सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर, पोक्सो कोर्ट संख्या-1 की न्यायाधीश रेखा वधवा ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे आरोपी आसिफ मोहम्मद शेख को इस सजा से दंडित किया।
    user_Puneet jain
    Puneet jain
    भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान•
    3 hrs ago
  • भीलवाड़ा के शाहपुरा में सुल्तान शाह की बावड़ी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में गुरुवार सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई भारी पुलिस जाब्ते और अधिकारियों की मौजूदगी में की जा रही है, जिसमें नगर पालिका और जिला प्रशासन राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर के आदेश का पालन कर रहे हैं। कार्रवाई स्थल पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुनील कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य और पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, पूरे क्षेत्र की बेरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिससे जुलूस, रैली, धरना और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध है। एहतियात के तौर पर शाहपुरा नगर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेले, रेहड़ियां और निजी कोचिंग संस्थान भी बंद रखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान वक्फ अधिकरण ने अपने निर्णय में सुल्तान शाह की बावड़ी का क्षेत्रफल केवल 198 वर्गफीट (9×22 फीट) ही वैध माना था। अधिकरण ने शेष भूमि पर वक्फ के दावे को खारिज करते हुए विवादित हिस्से से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है और प्रशासन को कार्रवाई शुरू करने से पहले समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए थी। फिलहाल, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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    भीलवाड़ा के शाहपुरा में सुल्तान शाह की बावड़ी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में गुरुवार सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। यह कार्रवाई भारी पुलिस जाब्ते और अधिकारियों की मौजूदगी में की जा रही है, जिसमें नगर पालिका और जिला प्रशासन राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर के आदेश का पालन कर रहे हैं।

कार्रवाई स्थल पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुनील कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य और पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, पूरे क्षेत्र की बेरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिससे जुलूस, रैली, धरना और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध है। एहतियात के तौर पर शाहपुरा नगर क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेले, रेहड़ियां और निजी कोचिंग संस्थान भी बंद रखे गए हैं।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान वक्फ अधिकरण ने अपने निर्णय में सुल्तान शाह की बावड़ी का क्षेत्रफल केवल 198 वर्गफीट (9×22 फीट) ही वैध माना था। अधिकरण ने शेष भूमि पर वक्फ के दावे को खारिज करते हुए विवादित हिस्से से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है।

वहीं, इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताते हुए इसे एकतरफा बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है और प्रशासन को कार्रवाई शुरू करने से पहले समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए थी। फिलहाल, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
    user_राजकुमार गोयल
    राजकुमार गोयल
    Local News Reporter Bhilwara, Rajasthan•
    10 hrs ago
  • राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित MPPG कॉलेज में चल रही बीए की परीक्षा के दौरान एक डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है।
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    राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित MPPG कॉलेज में चल रही बीए की परीक्षा के दौरान एक डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है।
    user_DS7NEWS NETWORK
    DS7NEWS NETWORK
    News Anchor चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•
    3 hrs ago
  • “चुप्पी तोड़ अभियान” ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सच्चाई उजागर की है, जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती – वह यह कि चुप्पी सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, पुरुषों की भी टूटनी चाहिए। इस अभियान की हेल्पलाइन पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पुरुषों ने भी मानसिक प्रताड़ना, झूठे मुकदमों की धमकियों, आत्महत्या की धमकियों और गंभीर आर्थिक दबाव जैसी समस्याओं की शिकायतें दर्ज कराई हैं। यह अभियान इस बात पर ज़ोर देता है कि पीड़ा का कोई लिंग नहीं होता; यदि महिला के साथ होने वाला अन्याय गलत है, तो पुरुष के साथ होने वाला अन्याय भी उतना ही गलत है। मंच का मानना है कि सच्चा न्याय तभी स्थापित होगा जब कानून और समाज दोनों ही बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पीड़ित की बात को सुनेंगे। इसलिए, सभी से आग्रह है कि वे अपनी चुप्पी तोड़ें और आवाज़ उठाएं, क्योंकि न्याय सभी के लिए होना चाहिए।
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    “चुप्पी तोड़ अभियान” ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सच्चाई उजागर की है, जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती – वह यह कि चुप्पी सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, पुरुषों की भी टूटनी चाहिए। इस अभियान की हेल्पलाइन पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पुरुषों ने भी मानसिक प्रताड़ना, झूठे मुकदमों की धमकियों, आत्महत्या की धमकियों और गंभीर आर्थिक दबाव जैसी समस्याओं की शिकायतें दर्ज कराई हैं। यह अभियान इस बात पर ज़ोर देता है कि पीड़ा का कोई लिंग नहीं होता; यदि महिला के साथ होने वाला अन्याय गलत है, तो पुरुष के साथ होने वाला अन्याय भी उतना ही गलत है। मंच का मानना है कि सच्चा न्याय तभी स्थापित होगा जब कानून और समाज दोनों ही बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पीड़ित की बात को सुनेंगे। इसलिए, सभी से आग्रह है कि वे अपनी चुप्पी तोड़ें और आवाज़ उठाएं, क्योंकि न्याय सभी के लिए होना चाहिए।
    user_प्रतापhttps://www.facebook.com
    प्रतापhttps://www.facebook.com
    Nurse चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•
    4 hrs ago
  • चित्तौड़गढ़ में ऑटो रिक्शा यूनियन से जुड़े एक विवाद में, प्रदेशाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि अयुब अली ही जिलाध्यक्ष हैं और एडहॉक कमेटी को अवैध घोषित किया गया है। यह यूनियन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया जा रहा है। शहर की अन्य बड़ी खबरों में, करणी सेना ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसी बीच, एचडीएफसी बैंक ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, 'एक शाम सुमन कल्याणपुर के नाम' नामक कार्यक्रम में सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी गई।
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    चित्तौड़गढ़ में ऑटो रिक्शा यूनियन से जुड़े एक विवाद में, प्रदेशाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि अयुब अली ही जिलाध्यक्ष हैं और एडहॉक कमेटी को अवैध घोषित किया गया है। यह यूनियन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया जा रहा है।

शहर की अन्य बड़ी खबरों में, करणी सेना ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसी बीच, एचडीएफसी बैंक ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, 'एक शाम सुमन कल्याणपुर के नाम' नामक कार्यक्रम में सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी गई।
    user_Hello Chittorgarh News
    Hello Chittorgarh News
    Local News Reporter चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•
    4 hrs ago
  • भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा क्षेत्र में एक 108 एंबुलेंस में एक गर्भवती महिला का सफल प्रसव करवाया गया, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीती रात गर्भवती महिला गेंदा देवी (पत्नी रामजस गुर्जर, उम्र 20 वर्ष) को प्रसव पीड़ा होने पर बनेड़ा अस्पताल से रेफर किया गया था। 108 बनेड़ा एंबुलेंस महिला को लेकर रवाना ही हुई थी कि कमालपुरा के निकट उन्हें अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने लगी। इस स्थिति में, रास्ते में ही एंबुलेंस को रोककर नर्सिंग कर्मी इमरान खान पठान ने सुरक्षित प्रसव करवाया, जहाँ महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सफल प्रसव के बाद, एंबुलेंस के पायलट प्रकाश चंद्र द्वारा जच्चा और नवजात शिशु दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा पहुँचाया गया।
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    भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा क्षेत्र में एक 108 एंबुलेंस में एक गर्भवती महिला का सफल प्रसव करवाया गया, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीती रात गर्भवती महिला गेंदा देवी (पत्नी रामजस गुर्जर, उम्र 20 वर्ष) को प्रसव पीड़ा होने पर बनेड़ा अस्पताल से रेफर किया गया था। 108 बनेड़ा एंबुलेंस महिला को लेकर रवाना ही हुई थी कि कमालपुरा के निकट उन्हें अत्यधिक प्रसव पीड़ा होने लगी। इस स्थिति में, रास्ते में ही एंबुलेंस को रोककर नर्सिंग कर्मी इमरान खान पठान ने सुरक्षित प्रसव करवाया, जहाँ महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सफल प्रसव के बाद, एंबुलेंस के पायलट प्रकाश चंद्र द्वारा जच्चा और नवजात शिशु दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा पहुँचाया गया।
    user_आसींद मंजूर
    आसींद मंजूर
    Advertising Photographer आसींद, भीलवाड़ा, राजस्थान•
    7 hrs ago
  • चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में दोपहर 3:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण किसानों के साथ-साथ आम लोगों को भी भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है।
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    चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में दोपहर 3:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण किसानों के साथ-साथ आम लोगों को भी भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है।
    user_Amrit Rajpurohit
    Amrit Rajpurohit
    Iron & Steel Store Begun, Chittorgarh•
    17 hrs ago
  • केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) भीलवाड़ा ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेवल्स बस से 35 किलो 100 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। इस मामले में दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से बुधवार शाम करीब 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई जिला अफीम अधिकारी सुशील वर्मा के निर्देशन में की गई। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रेवल्स बस की तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में यह अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। इसके तुरंत बाद, टीम ने मौके से दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मुक्तसर, पंजाब निवासी मनदीप सिंह और हनुमानगढ़ निवासी संदीप के रूप में हुई है। उनसे वर्तमान में पूछताछ की जा रही है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त से जुड़े पूरे तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करना है। सीबीएन ने जब्त किए गए मादक पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।
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    केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) भीलवाड़ा ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेवल्स बस से 35 किलो 100 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। इस मामले में दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से बुधवार शाम करीब 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई जिला अफीम अधिकारी सुशील वर्मा के निर्देशन में की गई। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रेवल्स बस की तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में यह अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। इसके तुरंत बाद, टीम ने मौके से दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मुक्तसर, पंजाब निवासी मनदीप सिंह और हनुमानगढ़ निवासी संदीप के रूप में हुई है। उनसे वर्तमान में पूछताछ की जा रही है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त से जुड़े पूरे तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करना है।

सीबीएन ने जब्त किए गए मादक पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।
    user_Puneet jain
    Puneet jain
    भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान•
    4 hrs ago
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