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देवास पुलिस ने तलवार से जानलेवा हमला करने वाले सूचीबद्ध गुंडे दुर्गेश उर्फ बंटी मोरे (34 वर्ष) निवासी शांतिपुरा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ (उज्जैन) भेज दिया है। आरोपी दुर्गेश ने 10 जुलाई 2026 को पुरानी रंजिश के चलते नितेश अडगले पर तलवार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस वारदात के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट और जिला बदर आदेश के उल्लंघन सहित कुल 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने और क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के कारण ही पुलिस ने उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया था। देवास कलेक्टर द्वारा निरोध आदेश जारी होने के बाद उसे जेल भेजा गया है। देवास पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

1 hr ago
user_Rajendra shreevas
Rajendra shreevas
Local News Reporter कन्नौद, देवास, मध्य प्रदेश•
1 hr ago
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देवास पुलिस ने तलवार से जानलेवा हमला करने वाले सूचीबद्ध गुंडे दुर्गेश उर्फ बंटी मोरे (34 वर्ष) निवासी शांतिपुरा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ (उज्जैन) भेज दिया है। आरोपी दुर्गेश ने 10 जुलाई 2026 को पुरानी रंजिश के चलते नितेश अडगले पर तलवार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस वारदात के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट और जिला बदर आदेश के उल्लंघन सहित कुल 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने और क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के कारण ही पुलिस ने उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया था। देवास कलेक्टर द्वारा निरोध आदेश जारी होने के बाद उसे जेल भेजा गया है। देवास पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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  • देवास का सुपर मार्केट इस समय जर्जर इमारत, गंदगी और बदबू की मार झेल रहा है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मार्केट की छत से लगातार मलबा गिर रहा है और भारी-भरकम पाइप हवा में लटक रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। बदहाली का आलम यह है कि हाल ही में छत से मलबा गिरने के कारण एक मजदूर घायल भी हो चुका है। व्यापारियों का आरोप है कि बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद नगर निगम और संबंधित अधिकारियों ने न तो भवन की मरम्मत कराने में कोई दिलचस्पी दिखाई और न ही यहाँ की सफाई व्यवस्था में सुधार किया। मार्केट में लिफ्ट की जगह पर जमा कचरे का ढेर स्वच्छता के दावों की पोल खोल रहा है। इस गंदगी और असहनीय बदबू के कारण अब ग्राहकों ने यहाँ आना बंद कर दिया है, जिससे दुकानदारों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
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    देवास का सुपर मार्केट इस समय जर्जर इमारत, गंदगी और बदबू की मार झेल रहा है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मार्केट की छत से लगातार मलबा गिर रहा है और भारी-भरकम पाइप हवा में लटक रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। बदहाली का आलम यह है कि हाल ही में छत से मलबा गिरने के कारण एक मजदूर घायल भी हो चुका है।

व्यापारियों का आरोप है कि बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद नगर निगम और संबंधित अधिकारियों ने न तो भवन की मरम्मत कराने में कोई दिलचस्पी दिखाई और न ही यहाँ की सफाई व्यवस्था में सुधार किया। मार्केट में लिफ्ट की जगह पर जमा कचरे का ढेर स्वच्छता के दावों की पोल खोल रहा है। इस गंदगी और असहनीय बदबू के कारण अब ग्राहकों ने यहाँ आना बंद कर दिया है, जिससे दुकानदारों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
    user_Rajendra shreevas
    Rajendra shreevas
    Local News Reporter कन्नौद, देवास, मध्य प्रदेश•
    2 hrs ago
  • पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के एक आपराधिक मामले में 9 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल महिला की छाती दबाना और सलवार उतारने का प्रयास करना, हर परिस्थिति में स्वतः ही दुष्कर्म के प्रयास (धारा 376/511) की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। कोर्ट के अनुसार, किसी मामले में दुष्कर्म के प्रयास का अपराध बनता है या नहीं, यह पूरी तरह से उस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों पर ही निर्भर करेगा। इस विशिष्ट मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष ऐसे पर्याप्त सबूत पेश करने में असमर्थ रहा, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी का उद्देश्य दुष्कर्म करना था। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि आरोपी का यह कृत्य बेहद गंभीर अपराध है और यह महिला की लज्जा भंग करने यानी आईपीसी की धारा 354 के दायरे में आता है, इसलिए आरोपी को पूरी तरह से राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को भी स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय केवल इस विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर है, न कि सभी मामलों के लिए कोई सामान्य नियम।
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    पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के एक आपराधिक मामले में 9 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल महिला की छाती दबाना और सलवार उतारने का प्रयास करना, हर परिस्थिति में स्वतः ही दुष्कर्म के प्रयास (धारा 376/511) की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। कोर्ट के अनुसार, किसी मामले में दुष्कर्म के प्रयास का अपराध बनता है या नहीं, यह पूरी तरह से उस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों पर ही निर्भर करेगा।

इस विशिष्ट मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष ऐसे पर्याप्त सबूत पेश करने में असमर्थ रहा, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी का उद्देश्य दुष्कर्म करना था। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि आरोपी का यह कृत्य बेहद गंभीर अपराध है और यह महिला की लज्जा भंग करने यानी आईपीसी की धारा 354 के दायरे में आता है, इसलिए आरोपी को पूरी तरह से राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को भी स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय केवल इस विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर है, न कि सभी मामलों के लिए कोई सामान्य नियम।
    user_Journalist shubham
    Journalist shubham
    खातेगांव, देवास, मध्य प्रदेश•
    13 hrs ago
  • सीहोर के थाना भैरूंदा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से ₹79,510 की नकद राशि और 52 ताश के पत्ते जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। थाना भैरूंदा पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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    सीहोर के थाना भैरूंदा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से ₹79,510 की नकद राशि और 52 ताश के पत्ते जब्त किए हैं।

इस मामले में पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। थाना भैरूंदा पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
    user_MRDKbairagi
    MRDKbairagi
    Local News Reporter आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
  • देवास जिले में कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय और परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आबकारी विभाग के दल ने कन्नौद, खातेगांव, दीपगांव, नेमावर और बाईजगवाड़ा आदि संदिग्ध स्थानों पर गश्त करते हुए दबिश की कार्रवाई की। इस दौरान विभाग द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 32(1) के तहत 08 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस दबिश और कार्रवाई के दौरान टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब और निर्माण सामग्री बरामद की है। इसमें 70 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा, 210 पाव देसी मदिरा, 24 बीयर और 4500 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है। विभाग के अनुसार, जब्त की गई इस पूरी सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 04 लाख 83 हजार रुपये है। इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले दल में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, पूजा गहलोत, राजश्री खन्ना, योगेंद्र सिंह, रोहित मुकाती, गोकुल प्रसाद मेघवाल, कैलाश जामोद, राजाराम रैकवार और दीपक धुरिया शामिल थे। इनके साथ ही आबकारी मुख्य आरक्षक राजेश जोशी, अरविंद जिनवाल, विकास गौतम, दीपक तटवाड़े, गोविंद, शंकर लाल परते, सुरेंद्र वर्षी और आबकारी आरक्षक निहाल खत्री, गीतेश पंडाग्रे, सनत ओझा और निकिता परमार ने भी इस कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाई।
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    देवास जिले में कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय और परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आबकारी विभाग के दल ने कन्नौद, खातेगांव, दीपगांव, नेमावर और बाईजगवाड़ा आदि संदिग्ध स्थानों पर गश्त करते हुए दबिश की कार्रवाई की। इस दौरान विभाग द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 32(1) के तहत 08 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

इस दबिश और कार्रवाई के दौरान टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब और निर्माण सामग्री बरामद की है। इसमें 70 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा, 210 पाव देसी मदिरा, 24 बीयर और 4500 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है। विभाग के अनुसार, जब्त की गई इस पूरी सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 04 लाख 83 हजार रुपये है।

इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले दल में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, पूजा गहलोत, राजश्री खन्ना, योगेंद्र सिंह, रोहित मुकाती, गोकुल प्रसाद मेघवाल, कैलाश जामोद, राजाराम रैकवार और दीपक धुरिया शामिल थे। इनके साथ ही आबकारी मुख्य आरक्षक राजेश जोशी, अरविंद जिनवाल, विकास गौतम, दीपक तटवाड़े, गोविंद, शंकर लाल परते, सुरेंद्र वर्षी और आबकारी आरक्षक निहाल खत्री, गीतेश पंडाग्रे, सनत ओझा और निकिता परमार ने भी इस कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाई।
    user_पत्रकार करीम खान H. p
    पत्रकार करीम खान H. p
    हाटपीपल्या, देवास, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • हरदा के स्थानीय रायल पाम रिसोर्ट एंड गार्डन में आयोजित पत्रकार कल्याण परिषद के अंतर संभाग सम्मेलन में मध्यप्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून (जर्नेलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट) बनाने की मांग पुरजोर ढंग से उठाई गई। रविवार को आयोजित इस महासम्मेलन में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए, जहां पत्रकार जगत के हितों और उनकी सुरक्षा पर गंभीर विचार-मंथन किया गया। इस दौरान परिषद द्वारा सभी कलमकार साथियों का सम्मान भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पत्रकार कल्याण परिषद के संस्थापक अध्यक्ष बेदांती त्रिपाठी ने पत्रकारों पर हो रहे हमलों और झूठे मुकदमों की बढ़ती गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज के हित की चिंता करने वाला पत्रकार आज अकेला है और सभी को अपने हक के लिए एकजुट होना बेहद आवश्यक है। वहीं, संभागीय अध्यक्ष उत्तम तेनगुरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, लेकिन हमारे प्रदेश में आज तक यह कानून नहीं बन सका क्योंकि पत्रकारों में एकता की कमी है। इस आयोजन में प्रदेश प्रभारी रामबाबू सिंह परिहार ने भी पत्रकारों की समस्याओं को विस्तार से सामने रखा। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार व सूत्रधार सैयद मेहमूद अली चिश्ती, संभागीय प्रभारी राजेंद्र बिल्लौरे, समाजसेवी प्रकाश चंद्र वशिष्ठ और यूसुफ बाबा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अय्यूब खान ने किया और अंत में जिलाध्यक्ष बृजेश रिछारिया ने सभी का आभार जताया। इस महासम्मेलन में हरदा, हंडिया, सिराली, टिमरनी, खिरकिया सहित पड़ोसी जिलों बैतूल, खंडवा और छत्तीसगढ़ से आए पत्रकारों ने हिस्सा लिया।
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    हरदा के स्थानीय रायल पाम रिसोर्ट एंड गार्डन में आयोजित पत्रकार कल्याण परिषद के अंतर संभाग सम्मेलन में मध्यप्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून (जर्नेलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट) बनाने की मांग पुरजोर ढंग से उठाई गई। रविवार को आयोजित इस महासम्मेलन में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए, जहां पत्रकार जगत के हितों और उनकी सुरक्षा पर गंभीर विचार-मंथन किया गया। इस दौरान परिषद द्वारा सभी कलमकार साथियों का सम्मान भी किया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पत्रकार कल्याण परिषद के संस्थापक अध्यक्ष बेदांती त्रिपाठी ने पत्रकारों पर हो रहे हमलों और झूठे मुकदमों की बढ़ती गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज के हित की चिंता करने वाला पत्रकार आज अकेला है और सभी को अपने हक के लिए एकजुट होना बेहद आवश्यक है। वहीं, संभागीय अध्यक्ष उत्तम तेनगुरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, लेकिन हमारे प्रदेश में आज तक यह कानून नहीं बन सका क्योंकि पत्रकारों में एकता की कमी है।

इस आयोजन में प्रदेश प्रभारी रामबाबू सिंह परिहार ने भी पत्रकारों की समस्याओं को विस्तार से सामने रखा। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार व सूत्रधार सैयद मेहमूद अली चिश्ती, संभागीय प्रभारी राजेंद्र बिल्लौरे, समाजसेवी प्रकाश चंद्र वशिष्ठ और यूसुफ बाबा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अय्यूब खान ने किया और अंत में जिलाध्यक्ष बृजेश रिछारिया ने सभी का आभार जताया। इस महासम्मेलन में हरदा, हंडिया, सिराली, टिमरनी, खिरकिया सहित पड़ोसी जिलों बैतूल, खंडवा और छत्तीसगढ़ से आए पत्रकारों ने हिस्सा लिया।
    user_संदीप अग्रवाल Agrawal
    संदीप अग्रवाल Agrawal
    Journalist हरदा, हरदा, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • मध्य प्रदेश के हरदा में पत्रकारों को विशिष्ट सम्मान दिया गया है। यहाँ हरदा पत्रकार कल्याण परिषद ने पत्रकारों को "सम्मान पत्र 2026" देकर सम्मानित किया है।
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    मध्य प्रदेश के हरदा में पत्रकारों को विशिष्ट सम्मान दिया गया है। यहाँ हरदा पत्रकार कल्याण परिषद ने पत्रकारों को "सम्मान पत्र 2026" देकर सम्मानित किया है।
    user_Mohanlal Nagle
    Mohanlal Nagle
    संवाददाता वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ हरदा, हरदा, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • देवास में आबकारी विभाग ने कन्नौद-खातेगांव क्षेत्र में दबिश देकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने ₹4.83 लाख रुपये की अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त किया है।
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    देवास में आबकारी विभाग ने कन्नौद-खातेगांव क्षेत्र में दबिश देकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने ₹4.83 लाख रुपये की अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त किया है।
    user_Sajid Pathan
    Sajid Pathan
    सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • सीहोर के थाना कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 06 वर्षों से फरार चल रहे ₹5,000 के इनामी डबल हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लंबे समय से इस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसके बाद उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। इस संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है।
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    सीहोर के थाना कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 06 वर्षों से फरार चल रहे ₹5,000 के इनामी डबल हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लंबे समय से इस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसके बाद उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। इस संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है।
    user_MRDKbairagi
    MRDKbairagi
    Local News Reporter आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश•
    23 hrs ago
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